झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 23 मई 2019

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 23 मई

सुदामा जी की तरह अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए- पण्डित वीरेन्द्र परसाई
21 कुण्डीय महायज्ञ में सैकडो श्रद्धालुओं ने दी आहूतिया आज षिव पंचायत प्रतिष्ठा,कलषारोहण एवं भागवत कथा की पूर्णाहूति होगी
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झाबुआ । जहा आस्था एवं भक्ति का समागन हो जाता है वहां अभिष्ठ की प्राप्ति होती ही है।भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा जी  की मित्रता स्वार्थ से रहित होकर परस्पर मैत्री भाव को अनुपम उदाहरण है।जब भी हम आदर्श मित्रता की बात करते हैं, सुदामा और श्री कृष्ण का प्रेम स्मरण हो आता है। सुदामा नाम ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त तथा जितेन्द्रिय थे। वे गृहस्थी होकर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न करके प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिल जाता उ सुदामा जी की तरह अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिएसी में सन्तुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र फटे पुराने थे। उनकी पत्नी के वस्त्र भी वैसे ही थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। नाम के अनुसार वह शीलवती भी थीं। वह दोनों भिक्षा मांगकर लाते और उसे ही खाते लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चल सका। कुछ वर्षों के बाद सुशीला इतनी कमजोर हो गईं कि चलने फिरने में उनका शरीर कांपने लगता। तब सुशीला का धैर्य थोड़ा कम हुआ और उन्होंने सुदामा जी से प्रार्थना की कि वह अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास जाएँ, वे शरणागतवत्सल हैं। यदि अपनी स्थिति से उनको परिचय कराएगें तो, वह अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। ऐसा सुनकर वह अपनी पत्नी से बोले यदि कोई भेंट देने योग्य वस्तु है तो दे दो, तब सुशीला ने पड़ोस के घर से चार मुठ्ठी तन्दुल माँगे और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसमें बांध कर दे दिए। द्वारिका पहूचने के बाद मित्र सुदामा की श्रीकृष्ण द्वारा आत्मीयता से आवभगत एवं उन्हे जो कुछ जिस तरह से दिया वह इस कथा के माध्यम से जनज न के लिये प्रेरणा का विषय है कि भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी निराश नही होता है। उक्त बात श्रीनागणेचा मंदिर परिसर में 16 मई से 22 ममई तक चल रही श्रीमद भागवत कथा के अन्तिम दिन पण्डित वीरेन्द्र परसाई रतलाम ने सैकडो श्रद्धालुओं को भागवत कथा श्रवण करतो हुए कहा कि हमें सुदामा जी की तरह अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। ये ही प्रेमी भक्त का लक्षण है। भगवान अपने भक्त को इतना दे देते हैं कि भक्त उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जितना भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। भगवान ने अपने आँसुओ से सुदामा जी के चरण धोए और मुख से उनके पैर का काँटा निकाला। यह भगवान के अलावा और कौन कर सकता है। श्री नागणेचा  कल्लाजी धाम गांगाखेडी के गादीपति प्रतापसिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मई को 21  कुण्डीय श्री विष्णुलक्ष्मी महायज्ञ जो 21 से 23 मई तक चलेगा को विधिव विधान से पण्डित गोपालजी पाठक यज्ञाचार्य के नेतृत्व में संपन्न कराया जारहा है । उज्जेन से पधारे श्री कैलाश सोनी ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मा नागणेचा के दरबार मे भव्य उत्सव को आयोजन किया जारहा है । 22 मई बुधवार को महायज्ञ में सैकडो की संख्या में लोगों ने यज्ञ मे आहूतिया अर्पित की । सायंकाल महायज्ञ की पूर्णाहति के अवसर पर  झाबुआ विधायक गुमानसिंह डामोर विशेष रूप  से उपस्थित रहे तथा उन्होने मां नागणेचा के दरबार मे मत्था टेका ।  आज 23 मई को दोपहर 12-30 बजे ष्ज्ञिवपंचायत प्रतिष्ठा, कलशारोहण एवं भागवत कथा की पूर्णाहूति होगी तथा दोपहर 1 बजे से भण्डारा प्रसादी का आयोजन होगा ।

माइक्रोआॅब्जर्वर, पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक का द्वितीय रेण्डमाईजेशन संपन्न

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झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा, मतगणना प्रेक्षक श्री प्रकाष बिंदु की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में माइक्रोआॅब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक का द्वितीय रेण्डमाईजेशन कार्य संपन्न हुआ। माइक्रोआॅब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक के रेण्डमाईजेशन कार्य के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम पेटलावद श्री हर्षल पंचोली, एसडीएम झाबुआ श्री के सी परते एवं एसडीएम थांदला श्री बघेल सहित चुनाव कार्य के लिये नियुक्त षासकीय सेवक उपस्थित थे।

वीवीपैट पेपर पर्चियों के सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में आयोग द्वारा निर्देश जारी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत मतगणना के अंतिम चरण के समाप्त होने के बाद संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के चुने गये 5-5 मतदान केन्द्रो की वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन की प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशो के अनुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5-5 मतदान केन्द्रो की वीवीपैट पर्चियों का सत्यापन ईव्हीएम में डाले गये मतो की मतगणना के अंतिम चरण के समाप्त होने के पश्चात किया जायेगा। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों एवं उनके एजेंटो तथा आयोग द्वारा उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 5-5 मतदान केन्द्रो का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। लाटरी का ड्रा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दिष्ट गणना हॉल में ईव्हीएम में डाले गये मतो (कंट्रोल यूनिट) की गणना के अंतिम चरण के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 5-5 मतदान केन्द्रो के चयन के लिए वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन के बारे में अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन एजेंटो को पहले ही लिखित सूचना दी जायेगी।

सुविधा एप पर चक्रवार परिणामों की एंट्री की जाएगी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये सुविधा एप पर चक्रवार परिणामों की एंट्री की जायेगी। कोई भी नागरिक सुविधा एप पर चक्रवार परिणामों की जानकारी देख सकता है। चक्रवार परिणामों की जानकारी सुविधा एप पर अपलोड की जायेगी।

मतगणना के दिन नही रहेगा सार्वजनिक अवकाश

झाबुआ । दिनांक 23 मई को होने वाली मतगणना के दिन सार्वजनिक अवकाश या सामान्य अवकाश नही रहेगा। 23 मई को सभी शासकीय कार्यालय सुचारू रूप से संचालित होंगे।

प्रदेश में 311 कक्ष में ह¨गी मतगणना

झाबुआ । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि ल¨कसभा निर्वाचन-2019 में 51 जिला मुख्यालय पर बनाये गये 51 मतगणना स्थल¨ं पर कुल 292 मतगणना कक्ष¨ं में मतगणना ह¨गी। मतगणना स्थल¨ं पर अधिक डाक मतपत्र ह¨ने के कारण उनकी गणना के लिये आय¨ग से अनुम¨दन के बाद अलग से 19 कक्ष बनाये गये हैं। ईव्हीएम मत¨ं की मतगणना के लिये प्रदेश में कुल 292 कक्ष बनाये गये हैं। इनमें से 124 कक्ष में 7 टेबल, 164 कक्ष में 14 टेबल एवं 4 कक्ष में 21 टेबल (कटनी जिले में) लगाई गई हैं। प¨स्टल बैलेट की गणना के लिये 19 मतगणना कक्ष सहित कुल 311 कक्ष¨ं में कुल 3 हजार 409 टेबल लगाई गई हैं।

जिले में 23 मई क¨ प्रातरू 8 बजे से ल¨कसभा चुनाव की मतगणना ह¨गी प्रारंभ

झाबुआ । ल¨कसभा निर्वाचन-2019 की मतगणना 23 मई क¨ प्रातरू 8 बजे से षासकीय पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ पर प्रारंभ ह¨गी। शान्तिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से मतगणना सम्पन्न कराने के लिये मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है।  

श्व¨टर हेल्प लाइनश् म¨बाइल एप से ले सकेंगे मतगणना की जानकारी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आय¨ग द्वारा ल¨कसभा निर्वाचन-2019 की मतगणना के प्रत्येक चरण के परिणाम¨ं  की जानकारी के लिये श्व¨टर हेल्प लाइनश् म¨बाइल एप तैयार किया गया है। इसे गूगल प्ले स्ट¨र से डाउनल¨ड कर सकते हैं। साथ ही भारत निर्वाचन आय¨ग के सुविधा प¨र्टल पर भी मतगणना की जानकारी दर्ज की जायेगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आय¨ग की वेबसाइट ूूूण्तमेनसजण्मबपण्हवअण्पद से भी परिणाम की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में लगाये गये ब¨र्ड पर भी परिणाम¨ं की जानकारी अंकित की जायेगी।

लोकसभा निर्वाचन की मतगणना के दौरान अभिकर्ता रखे इन बातो का ध्यान

झाबुआ । निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार गणना अभिकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। गणना अभिकर्ता का प्रति संहरण प्रारूप 19 में मतगणना प्रांरभ होने से पहले हो सकता है, मतगणना हॉल में धुम्रपान/केलेक्यूलेटर/मोबाईल डिवाईस लाना जाना पूर्णतः वर्जित है। कोई भी शासकिय अधिकारी, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति गणना अभिकर्ता नहीं हो सकेंगे। गणना अभिकर्ता अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठेगे व गणना कक्ष में इधर-उधर नहीं घूमेंगंे। मतगणना कक्ष अभ्यर्थी या उसका निर्वाचक अभिकर्ता उपस्थित हो सकेगा। परिसर एवं अनुशासन रखना उनका कर्तव्य है। धारा 128 के अंतर्गत गोपनीयता की शपथ लेना होगी, उल्लघन होने पर धारा 129 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। परिसर मे अनुशासन बनाये रखना सभी का कर्तव्य है।

हर काउंटिंग टेबल पर नियुक्त किये जा सकेंगे मतगणना एजेन्ट मतगणना एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी

झाबुआ । लोकसभा चुनाव की मतगणना में जितनी मतगणना टेबल होगी उतने ही मतगणना एजेन्ट उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी की टेबल पर मतगणना के अवलोकन के लिए भी एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति होगी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतः अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा उम्मीदवार उस स्थान पर भी अपना गणना अभिकत्र्ता नियुक्त कर सकेगा जहां डाकमत पत्रों की गिनती की जायेगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकत्र्ता को उस स्थान की, जहाँ मतों की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ होगी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके। मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। “निर्वाचनों का संचालन” 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम और पता होगा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामलों में एजेन्ट की फोटो सहित प्रारूप की दो प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट को दी जाएगी, जो वह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा। मतगणना में कोई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्टों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार को ऐसे मतगणना एजेन्टों की फोटो सहित सूची रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना के लिए प्रस्तुत करनी होगी। उन्हें यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हॉल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हॉल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्रों में मतदान एजेन्ट को मोबाइल फोन, केलकुलेटर, चार्जर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तथा पान बीड़ी, सिगरेट, गुटका इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

उम्मीदवार के गणना अभिकत्र्ताओं को दी जायेगी चक्रवार परिणाम की फोटो कॉपी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के मतगणना में पारदिर्शता बरतने के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए तय प्रत्येक गणना कक्ष में उपस्थित गणना अभिकत्र्ताओं को उस गणना मेज के प्रारूप 17-सी के भाग-दो में तैयार प्रत्येक चक्र के परिणाम की फोटो प्रति प्रदान की जायेगी जिस टेबल पर उसे उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किया गया है। मतगणना कक्ष में प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर उपस्थित उम्मीदवारों के अभिकत्र्ताओं से संबंधित काउंटिंग सुपरवाईजर द्वारा मतगणना के प्रत्येक चक्र के बाद प्रारूप 17-सी के भाग-दो में तैयार परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारूप 17-सी के भाग-दो को दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। प्रारूप 17-सी के भाग-दो की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को चक्र में पड़े कुल मतों की गणना के लिए सौंपी जायेगी। आयोग के निर्देशानुसार प्रारूप 17-सी के भाग-दो की दूसरी प्रति को गणना टेबल से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा और काउंटिंग टेबल पर बैठे हुए मतगणना अभिकत्र्ताओं को वितरित करने के लिए उसकी फोटो प्रतियां बनवायेगा। आयोग ने फोटो कॉपी का प्रबंध यथासंभव प्रत्येक गणना कक्ष में करने के निर्देश भी दिये।

मतों की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हर टेबल पर होगा एक माइक्रो आब्जर्वर

झाबुआ । मतगणना की समूची प्रक्रिया पर निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक गणना मेज पर एक माइक्रो आब्जर्वर को भी तैनात किया जायेगा। ये माइक्रो आब्जर्वर गणना सहायक और गणना सुपरवाईजर के अलावा होंगे। माइक्रो आब्जर्वर केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों का अधिकारी या कर्मचारी ही होगा। माइक्रो आब्जर्वर उस मेज की मतों की गणना की परिशुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा जिस मेज पर उसे तैनात किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक माइक्रो आब्जर्वर के रूप में तैनात कर्मचारी ईव्हीएम द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक दौर के गणना किये जा रहे मतों का ब्यौरा उन्हें दिये गये मुद्रित उस प्रारूप में दर्ज करेंगे जिसमें कंट्रोल यूनिट नंबर, चक्र नंबर, मेज नंबर, मतगणना केन्द्र नंबर तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख होगा। माइक्रो आब्जर्वर को इस बारे में बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने गणना मेजों के अलावा प्रत्येक गणना हॉल में दो अतिरिक्त माइक्रो आब्जर्वर को तैनात करने के निर्देश भी दिये है। इनमें से एक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दर्ज मतों के चक्रवार संकलन के लिए मतगणना हॉल में रखे गये कम्प्यूटर में डाटा एंट्री पर निगरानी रखेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रविष्टियां डाटा एंट्री आपरेटर द्वारा सही ढंग से डाली गई है। जबकि दूसरा माइक्रो आब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को सहायता प्रदान करेगा तथा गणना के चक्रवार दर्ज आंकड़ों के कम्प्यूटर से लिये गये पिं्रट आउट से यह जांच करेगा कि दर्ज किये गये सभी आंकड़े सही और पूर्ण हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऐसी प्रत्येक मेज पर भी एक माइक्रो आब्जर्वर को नियुक्त किया जाना होगा जिस मेज का इस्तेमाल डाकमत पत्रों की गणना के लिए किया जायेगा। चूंकि माइक्रो आब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के नियंत्रण में रहेंगे इसलिए ये अपनी रिपोर्ट सीधे आयोग के प्रेक्षकों को ही देंगे।

पांच बूथों की व्हीव्हीपेट की पर्चियों से किया जायेगा ईव्हीएम के वोटों का मिलान लॉटरी डालकर होगा बूथों का चयन

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव की विधानसभावार की जाने वाली मतगणना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्र का लाटरी द्वारा चयन कर उन बूथों की ईव्हीएम के मतों की गणना का मिलान उसी बूथ की व्हीव्हीपेट मशीन की पर्चियों से किया जायेगा। लेकिन ऐसा उस विधानसभा क्षेत्र की अंतिम चक्र के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ही किया जायेगा। निर्वाचन आयोग ने अंतिम चक्र की गिनती पूरी होने के तत्काल बाद मतगणना हाल के अन्दर ही ईव्हीएम के वोटो का व्हीव्हीपेट की पर्चियों से सत्यापन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने भी कहा है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से पांच मतदान केन्द्र के ईव्हीएम पर दर्ज वोटो का व्हीव्हीपेट की पर्चियों से मिलान का यह कार्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक की देखरेख में तथा उम्मीदवारों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही होगा।  विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम चक्र की मतगणना समाप्त होने के बाद उस विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की संख्या के बराबर सफेद रंग के कागज पर पोस्ट कार्ड आकार की पर्चियां बनाई जायेंगी। इन पर्चियों पर काले अक्षरों से मतदान केन्द्रों का नम्बर लिखा होगा जिसका आकार एक इंच गुणा एक इंच होगा। मतदान केन्द्रों का नम्बर अंकित पर्चियों को चार तहों में इस तरह फोल्ड किया जायेगा ताकि मतदान केन्द्र का नम्बर दिखाई न दे। निर्वाचन आयोग के मुताबिक चार तहों में फोल्ड की गई इन पर्चियों को एक कंटेनर में डालकर मिलाया जायेगा। इसके पहले पर्चियों को कंटेनर में डालकर उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा। कंटेनर में डाली गई मतदान केन्द्र नम्बर लिखी पर्चियों में से कोई एक पर्ची का रेण्डम आधार पर चयन आयोग के प्रेक्षक द्वारा उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ताओं की मौजूदगी में किया जायेगा। निकाली गई पर्ची पर उम्मीदवार उनके अभिकर्ता अथवा गणना एजेंट से हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। यही प्रक्रिया अगले चार बूथों के चयन के लिए भी एक-एक कर अपनाई जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ईव्हीएम पर दर्ज वोटो का सत्यापन व्हीव्हीपेट की पर्चियों से करने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए पूर्व में सूचना देनी होगी। आयोग ने ईव्हीएम के वोटों का मिलान व्हीव्हीपेट की पर्चियों से कराने की व्यवस्था मतगणना हॉल में ही अलग से करने के निर्देश भी दिये हैं। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मिलान हेतु व्हीव्हीपेट के ड्राप बाक्स से निकाली गई पर्चियों को पिजन होल ट्रे में अलग-अलग खाने में रखा जायेगा। प्रत्येक खाने पर उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह अंकित होगा जिसके अनुसार ही पर्चियां रखी जायेंगी । सभी पर्चियां खानों में रखने के बाद 25-25 पर्चियों के बंडल बनाकर उनकी गिनती की जायेगी। व्हीव्हीपेट की स्लिप की गणना के पश्चात ईव्हीएम की कंट्रोल यूनिट से मिलान कर एक सत्यापन पत्रक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

श्री प्रकाष बिंदु काउंटिग आॅब्जर्वर की उपस्थिति मे होगी मतगणना

झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झाबुआ जिले के लिये श्री प्रकाष बिंदु को काउंटिग आॅब्जर्वर नियुक्त किया गया है। 23 मई को होने वाली मतगणना काउंटिंग आॅब्जर्वर श्री प्रकाष बिंदु की उपस्थिति मे होगी।

मतगणना स्थल पर बीडी, सिगरेट, गुटखा एवं इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस रहेगी प्रतिबंधित

झाबुआ । मतगणना कार्य के लिए नियुक्त शासकीय सेवक, अभ्यर्थी, मतगणना अभिकर्ता, माइक्रो ऑब्जर्वर, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि का प्रवेश प्रातः 6ः00 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, केलकुलेटर, चार्जर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तथा पान बीड़ी, सिगरेट ,गुटका इत्यादि सभी प्रतिबंधित रहेंगे। मतगणना कार्य के लिए नियुक्त शासकीय सेवक अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लाएं पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि भी अपने साथ नहीं रखें।

मतगणना का दिन “ड्राय डे” रहेगा
       
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा द्वारा मतगणना दिवस के लिये सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस (ड्राय-डे) घ¨षित किया गया है। मतगणना दिवस पर शराब के विक्रय, वितरण क¨ प्रतिबंधित करते हुए संबंधित विधिक प्रावधान¨ं का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना ह¨ने तक उस क्षेत्र के भीतर, ह¨टल, भ¨जनालय, पाठशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य पब्लिक या प्रायवेट स्थल पर क¨ई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर अथवा वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न त¨ विक्रय अ©र न ही वितरित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति क¨ 6 माह के कारावास की सजा अथवा द¨ हजार रुपये के जुर्माने से या द¨न¨ं से दण्डित किया जा सकेगा।

मतगणना की शुरूआत डाक मतपत्रों की गिनती से होगी

झाबुआ । निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत 23 मई को होने वाली मतगणना की शुरूआत डाक मतपत्रो की गणना से होगी। लेकिन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में डाले गये मतो की गणना शुरू करने के लिए डाक मतपत्रो की गणना खत्म होने का इंतजार नही किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुसार ईव्हीएम के मतो की गणना का काम डाक मतपत्रो की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद शुरू किया जा सकेगा। हालाकि आयोग ने अपने निर्देशो में यह भी कहा है कि ईव्हीएम के आखरी दौर के पहले वाले चक्र (पेनल्टीमेट राउंड) के मतो की गणना का काम डाक मतपत्रों की गणना का काम खत्म हो जाने के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। आयोग के निर्देशो के अनुसार मतगणना राउंडवार संपन्न होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक प्रत्येक दौर में मतगणना की रेंडम जाँच करेंगे, इसके अलावा आयोग के रिकार्ड के लिए मतगणना कक्षो की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जायेगी। मतगणना के पूर्व गणना पर्यवेक्षक इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के केरिंग केस के नंबर तथा मशीन पर अंकित नंबर का मिलान करेंगे और मशीन अभ्यर्थी के एजेंट को भी दिखायेंगे। साथ ही ईव्हीएम में लगी सील भी अभ्यर्थियों के ऐजेंटो को दिखाई जायेंगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर डाले गये कुल मतो की संख्या ज्ञात की जायेगी, इसका मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा मत लेखा में दर्ज मतो की संख्या से किया जायेगा। मिलान नही होने पर जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को दी जायेगी। इस स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी के आदेश के बाद ही आगे की मतगणना होगी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रेक्षक के काउंटर हस्ताक्षर के बाद ही रिटर्निंग अधिकारी राउंडवार परिणामों की घोषणा करेंगे।

मतगणना केन्द्र में बिना पास प्रवेश निषिद्ध रहेगा

 झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 के तारतम्य में आगामी 23 मई को होने वाली मतगणना के लिये मतगणना केन्द्र शासकीय पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। मतगणना केन्द्र में बिना पासधारी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्हें अपने साथ पेन, डायरी के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु मोबाइल, कैमरा, पानी की बाटल आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जानकारी दी कि मतगणना केन्द्र में प्रवेश हेतु बनाये गये मुख्य द्वारों से प्रेक्षक, मीडिया प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों व उनके गणना एजेंट, विशिष्ट अधिकारी तथा मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी प्रवेश कर सकेंगे।

वैध मतों का छठा हिस्सा नहीं मिलने पर होगी जमानत राशि जप्त

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे वे सभी उम्मीदवार अपनी निक्षेप राशि या सुरक्षा निधि गंवा बैठेंगे, जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये वैध मतों के छठवें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे। आयोग के निर्देशों के मुताबिक कुल वैध मतों के 16.66 प्रतिशत अथवा छठवें हिस्से से कम या बराबर मत मिलने पर उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि जप्त कर ली जायेगी । इस राशि को उसे वापस नहीं किया जायेगा।  निर्वाचन आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25 हजार रूपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को 12 हजार 500 रूपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा करानी होती है। व्यवस्था यह है कि उम्मीदवार यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वैध मतों का 16.66 प्रतिशत हिस्सा (छठवां हिस्सा) भी हासिल न कर सके तो फिर उसके लिए अपनी यह जमानत राशि बचाना मुमकिन नहीं रह जाता।

मतगणना केन्द्र पर चलेगा पता किसको कहां की करनी है गणना

झाबुआ । मतगणना प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने की निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतगणना के लिए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को मतगणना स्थल पहुंचने पर ही यह बताया जायेगा कि उन्हें किस विधानसभा क्षेत्र की किस टेबल पर मतों की गणना करनी है।  मतगणना कार्य से संबद्ध सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतगणना स्थल में प्रवेश हेतु परिचय पत्र जारी किये जायेंगे। आयोग के निर्देश के मुताबिक मतगणना के दिन मतगणना अधिकारियों को मतगणना केन्द्र पर प्रातः 5 बजे पहुंचना होगा। गोपनीयता की दृष्टि से इन अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र या मतगणना टेबल नंबर की जानकारी पहले से नहीं दी जायेगी। चुनाव आयोग के प्रेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना के लिए प्रातः 5 बजे एक स्थान पर तीसरे और अंतिम चरण के रेण्डमाईजेशन हेतु एकत्रित होंगे। इसी समय जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना हेतु जिले के प्रशिक्षित अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची प्रेक्षकों को सौंपेंगे।  इसमें गणना पर्यवेक्षक तथा अन्य गणना सहायकों के नामों की सूची होगी। इस दौरान प्रत्येक गणना अधिकारी को एक यूनिक सीरियल नंबर या कोड दिया जायेगा, जो एक तरह से लेवल्ड रहेगा। जिससे यह पता चलेगा कि उसमें उसकी श्रेणी मतगणना पर्यवेक्षक की है या मतगणना सहायक की।   रेण्डमाइजेशन का कार्य व्यक्तिगत (मैन्युअल) रूप से या फिर कम्प्यूटर के माध्यम से किया जायेगा। रेण्डमाइजेशन होने के तत्काल बाद निर्वाचन क्षेत्रवार पोस्टिग (नियुक्ति) सूचियां प्रातः 6 बजे संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सौंपी जायेंगी। सभी प्रक्रियाओं में समय का विशेष ध्यान रखा जायेगा। जिससे आयोग द्वारा निर्धारित समय प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो सके। आयोग के निर्देशानुसार रिकार्ड के लिए मतगणना से संबंधित सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।

मीडियाकर्मी मीडिया संेटर तक ही मोबाइल, लैपटाॅप ले जा सकेंगे-जिला निर्वाचन अधिकारी
        
झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 की मतगणना 23 मई को पोलेटेक्निक काॅलेज झाबुआ मे की जाना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि निर्वाचन का अंतिम पडाव मतगणना है और किसी भी चीज का परिणाम महत्वपूर्ण होता है अतः आयोग द्वारा मतगणना के लिये जारी किये अनुदेशों व लागू किये गये अनुबंधों का कडाई से पालन करें। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं तथा मतगणना स्थल पर प्राधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे। मतगणना कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों को प्रातःकाल मतगणना स्थल में उपस्थिति देनी होगी। मतगणना में पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी। हर राउण्ड के टेबुलेशन के बाद उम्मीदवार/गणना अभिकर्ता को प्राप्त मतों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। मतगणना में हर राउण्ड के बाद टेबुलेशन सीट तैयार होगी जो उम्मीदवार को दी जायेगी। तदुपरांत अगले राउण्ड की गिनती शुरू होगी।

सेलफोन/मोबाइल रहेगा प्रतिबंधित
        
मतगणना स्थल पर सेलफोन, मोबाइल आदि अन्य वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित रहेगा, मतगणना स्थल पर मीडिया प्रतिनिधि मीडिया सेंटर तक मोबाइल एवं संचार के लिये आवष्यक उपकरण ले जा सकेंगे। मतगणना कक्ष मे मषीन की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। पत्रकारों या मीडिया को किसी प्रकार का कैमरा स्टेंड मतगणना हाल में लगाने की अनुमति नहीं होगी। भारत निर्वाचन द्वारा अधिकृत पास जिन्हें दिया जाएगा, केवल वही व्यक्ति हाथ का कैमरा रख सकेंगे। इसके अलावा वीडियो लेते समय किसी भी स्थिति में ईवीएम में वास्तविक मतों की फोटो कंधे या हाथ में लिए कैमरे द्वारा लेना वर्जित रहेगा। वह स्थान जहां तक कैमरा घूमता है, उस स्थान को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले से बताया जाएगा। मीडिया प्रतिनिधि सिर्फ मीडिया रूम मे ही मोबाइल फोन का उपयोग कर पायेंगे। संपूर्ण गणना परिसर मे कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग नही कर पायेगा। मीडिया प्रतिनिधि 5-5 के समूह मे अधिकृत अधिकारी के साथ प्रत्येक विधानसभा के गणना कक्ष मे 5-5 मिनट तक रूककर निरीक्षण कर पायेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा उदण्डता करने पर कडी कार्यवाही होगी।

गणना कर्मियों को दिये जायेंगे अलग-अलग रंग के परिचय पत्र

झाबुआ । लोकसभा चुनाव में डाले गये मतों की गणना के लिए नियुक्त गणना कर्मियों को अलग-अलग रंग के फोटो पहचान पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।  संपूर्ण गणना परिसर के लिये सफेद रंग के पहचान पत्र जारी किये जायेंगे। विधानसभावार नियुक्त मतगणना कर्मियों को दिये जाने वाले पहचान पत्र का रंग भी अलग अलग होगा। विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के लिये नियुक्त गणना कर्मियो के पहचान पत्र का रंग हल्का नीला, विधानसभा क्षेत्र पेटलावद के लिये पीला एवं विधानसभा क्षेत्र थांदला के लिये गुलाबी रंग के पहचान पत्र जारी किये जा रहे है।

उम्मीदवारों के गणना एजेंटों को भी दिये जायेंगे अलग-अलग रंग के पहचान पत्र
लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए नियुक्त गणना कर्मियों की तरह उम्मीदवारों के गणना अभिकत्र्ताओं को भी अलग-अलग रंग के पहचान पत्र दिये जायेंगे। गणना अभिकत्र्ताओं को उसी कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी जिसके लिए उन्हें पहचान पत्र जारी किया गया है। वे दूसरे विधानसभा क्षेत्र के गणना कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गणना अभिकत्र्ता यदि नियत गणना कक्ष से अन्य स्थान पर घूमते पाये गये तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाहर कर दिया जायेगा।

गणना हेतु विधानसभावार 14-14 टेबल लगाई जायेगी 26 राउंड मे होगी गणना पूर्ण

 झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 की मतगणना कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के लिये जारी किये अनुदेशों के अनुसार मतगणना का कार्य शासकीय पोलेटेक्निक कालेज झाबुआ में 23 मई को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगा। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं तथा मतगणना स्थल पर प्राधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे। मतगणना कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों को प्रातः 5 बजे मतगणना स्थल में उपस्थिति देनी होगी। मतगणना में पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी। हर राउण्ड के टेबुलेशन के बाद उम्मीदवार/गणना अभिकर्ता को प्राप्त मतों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना हेतु 14-14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना में हर राउण्ड के बाद टेबुलेशन सीट तैयार होगी जो उम्मीदवार को दी जायेगी। तदुपरांत अगले राउण्ड की गिनती शुरू होगी। मतगणना कार्य 26 राउंड मे पूर्ण होगा।

मतगणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारियो एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियो के बीच कार्य विभाजन

झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत झाबुआ जिले के विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ, विधानसभा क्षेत्र- 194 थांदला एवं विधानसभा क्षेत्र-195 पेटलावद मे मतगणना हेतु अधिसूचित सहायक रिटर्निंग अधिकारियो एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियो के बीच मतगणना कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा द्वारा कार्य विभाजन आदेष जारी किया गया है, जारी आदेषानुसार श्री के सी परते सहायक रिटर्निंग अधिकारी झाबुआ के साथ श्री भगवतसिंह भिलाला तहसील झाबुआ टेबल क्रमांक 1 से 7 एवं श्रीमती मधु नाक नायब तहसीलदार झाबुआ टेबल क्रमांक 8 से 14 पर कार्य करेंगे। श्री जुनावसिंह बघेल सहायक रिटर्निंग अधिकारी थांदला के साथ श्री गणपत सिंह डावर तहसीलदार थांदला टेबल क्रमांक 1 से 7 एवं श्रीमती ललीता गडरिया नायब तहसीलदार थांदला टेबल क्रमांक 8 से 14 पर कार्य करेंगे। श्री हर्षल पंचोली सहायक रिटर्निंग अधिकारी पेटलावद के साथ श्री जितेेंद्र अलावा नायब तहसीलदार पेटलावद टेबल क्रमांक 1 से 7 एवं श्री भूपेेंद्र भिडे नायब तहसीलदार पेटलावद टेबल क्रमांक 8 से 14 पर कार्य करेंगे।

मतगणना कार्य हेतु अधिसूचित पोस्टल बैलेट/ईटीपीबीएस के कार्य विभाजित

झाबुआ । लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत झाबुआ जिले के विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ, विधानसभा क्षेत्र-194 थांदला एवं विधानसभा क्षेत्र-195 पेटलावद के अधिसूचित पोस्टल बैलेट कार्य हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रबल सिपाहा द्वारा कार्य विभाजन आदेष जारी किया गया है, जारी आदेषानुसार श्री रविंद्र चैहान तहसीलदार रानापुर को टेबल क्रमांक 1 पर, श्री राजेष सोरते, तहसीलदार मेघनगर को टेबल क्रमांक 2 पर, श्री अजय चैहान नायब तहसीलदार रानापुर को टेबल क्रमांक 3 पर एवं श्री प्रवीण ओहारिया नायब तहसीलदार रामा को टेबल क्रमांक 4 पर कार्य करने हेतु आदेषित किया गया है। ईटीपीबीएस के मतगणना कार्य हेतु श्री मुकेष काषिव तहसीलदार पेटलावद को टेबल क्रमांक 1 पर कार्य करने हेतु आदेषित किया गया है।

मतगणना अभिकर्ता के वाहन पार्किंग की व्यवस्था मंडी प्रांगण मे रहेगी

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि मतगणना दिवस 23 मई को राजनैतिक पार्टियो के मतगणना अभिकर्ताओ के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था मंडी प्रांगण में की गई है। अभिकर्ता वाहन पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहरी गेट तक ला सकते हैं। वाहन से उतरने के बाद मतगणना कार्य के लिए नियुक्त मतगणना अभिकर्ता 23 मई को प्रातः 6ः00 बजे तक पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में प्रवेश सुनिश्चित करें एवं वाहनो की पार्किंग मंडी प्रांगण मे ही करवाये।

फेसबुक एवं ट्विटर पर भी उपलब्ध रहेगी राउंडवार जानकारी
       
झाबुआ । मतगणना परिणाम की राउंड वार जानकारी तत्काल सोषल मीडिया पर भी पोस्ट की जायेगी। आमजन कलेक्टर झाबुआ के फेसबुक पेज /बवससमबजवतरींइनं एवं जनसंपर्क झाबुआ के फेसबुक पेज/चतवरंदेंउचंतारींइनं पर देख सकते है। इसके साथ ही कलेक्टर झाबुआ के ट्विटर अकाउंट बवससमबजवतरींइनं/रंदेंउचंताउचण्बवउ जनसंपर्क कार्यालय के ट्विटर अकाउंट चतवरींइनं/रंदेंउचंताउचण्बवउ  पर भी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

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