मधुबनी : इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकण हेत निषेधाज्ञा लागू - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 14 मई 2019

मधुबनी : इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकण हेत निषेधाज्ञा लागू

---- वाट्सन उच्च विद्यालय, मधुबनी को निर्धारित किया मूल्यांकण केन्द्र 
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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता): बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कम्पार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा 2019 की व्यवहृत एवं वारकोडेड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकण हेतु जिला मुख्यालय स्थित वाट्सन उच्च विद्यालय, मधुबनी को मूल्यांकण केन्द्र निर्धारित किया गया है। मूल्यांकण का कार्य दिनांक 16.05.2019 से प्रारंभ होकर दिनांक 19.05.2019 तक चलेगा।    इस अवसर पर मूल्यांकण कार्य शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराये जाने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी,सदर मधुबनी के द्वारा उक्त मूल्यांकण केन्द्र पर मूल्यांकण अवधि में मूल्यांकण केन्द्र के 200 गज की परिधि में धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। प्रतिबंधित अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने, मूल्यांकण से संबंधित विषय अथवा मूल्यांकण से संबंधित कोई भी कागजात बांटना या बांटने का कारण बनना उसे प्रकाशित करने का कारण बनना, मल्यांकण केन्द्र पर मटरगश्ती करने, मूल्यांकण केन्द्र पर ईंट, रोड़ा, पत्थर, भाला, गड़ासा,फरसा, बंदूक, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ या अन्य घातक हथियार ले कर चलने/मोबाईल/काॅर्डलेस/सेल्यूलर फोन ले जाने, मूल्यांकण केन्द्र पर मूल्यांकण निदेशक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को ऑफिसियल कार्य के लिए मोबाईल फोन करने की अनुमति होगी, शेष सभी लोग/प्रधान परीक्षक तथा सह-परीक्षक मोबाईल फोन, किसी तरह का कागज पूर्जा को लेकर मूल्यांकण केन्द्र पर जाने की मनाही की गयी है। इसके साथ ही यह आदेश कत्र्तव्य पर उपस्थित होने वाले सरकारी सेवकों के सद्भावी क्रिया कलापों पर, मूल्यांकण केन्द्र में शामिल होने वाले कर्मियों के सदभावी क्रिया कलापों पर सिक्ख समुदाय के मामले में कृपाण/कटारी एवं नेपाली नागरिकों के मामले में खुखरी धारण करने पर तथा शव यात्रा/धार्मिक अनुष्ठान पर अपवाद स्वरूप उपरोक्त आदेश शिथिल रहेगा।

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