विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 28 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 28 जून 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 28 जून

वार्ड क्रमंाक 31 की भाजपा पार्षद राधा पंकज विश्वकर्मा पर शासकीय संपत्ति के दुरूपयोग का आरोप

vidisha news
विदिशाः- विदिशा नगरपालिका वार्ड क्रमाक 31 की पार्षद राधा पंकज विश्वकर्मा द्वारा विगत कई दिनेां से नगरपालिका सीवेज लाईन की खुदाई का मटेरियल स्वयं के वार्ड 33 न्यू श्याम काॅलोनी बंटीनगर स्थित निजी निर्माणाधीन भवन में डलवाकर 1 बीघा के प्लाट की पुराई करवाई जा रही थी, स्थानीय रहवासी लगातार इस मटेरियल को आवागमन के लिये गलियांे में डलवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्षद शासन की संपत्ति का उपयोग निजी हितों के लिये कर रहीं थी।  आज कांग्रेस नेता नरेन्द्र राजपूत ने साथियों के साथ पार्षद के निर्माणाधीन भवन में मटेरियल डालने जा रही दो ट्रालियों केा पकडकर नगरपालिका अधिकारियों को सूचित कर मौके पर बुलवाया। पार्षद के निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के दौरान लगभग 500 ट्राली मटेरियल एक नग लोहे का बडा पाईप लगभग 5 ट्राली पत्थर की फर्सी होने का पंचनामा बनाया गया। नगरपालिका के इंजीनियर युधिष्ठिर भदौरिया ने मौके पर पहुॅचकर पंचनामा बनाया व सीवेज लाईन की ठेकेदार कंपनी अंकिता कन्ट्रक्शन के मेनेजर को मौके पर बुलाकर पूछताछ की तो मेनेजर ने बताया कि पार्षद के कहने पर ही ये मटेरियल उनके निजी भवन में डाला जा रहा है।  कांग्रेस नेताओं ने नगरपालिका सीएमओ से पार्षद राधा विश्वकर्मा व उनके पति पंकज विश्वकर्मा पर शासकीय संपत्ति के दुरूपयोग का मामला दर्ज करने, उपयोग की गई संपत्ति की बसूली करने व धारा 41 के तहत पार्षद पद से वर्खास्त करने की मांग की है।  इस अवसर पर कांग्रेस नेता अजय कटारे, गोविन्द राजपूत, पार्षद अरूणा मांझी, लालू लोधी, चन्द्रपाल दांगी, भानू रघुवंशी, प्रदीप जैन सहित कई रहवासी मौजूद थे। 
मजिस्ट्रियल जांच के आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी नियुक्त

खंभे पर चढा युवक, करंट आया मौके पर मौत और दो घंटे तक अटकी रही लाश, समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने संज्ञान में लेते हुए पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए है।  जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि घटित घटना के कारणों की मजिस्ट्रियल जांच हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री वृदांवन सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।  अपर जिला दण्डाधिकारी के द्वारा पांच जिन बिन्दुओं पर जांच सम्पादित की जाएगी उनमें मृतक श्री गजराज सिंह किस के आदेश से उक्त लाइन सुधार कार्य कर रहा था। क्या मृतक श्री गजराज सिंह को नियमानुसार लाइन सुधार, परमिट जारी किया गया था, क्या घटना के समय मृतक श्री गजराज सिंह द्वारा सुरक्षा उपकरण पहने गए थे।  लाइन सुधार कार्य हेतु परमिट जारी होने के उपरांत भी विद्युत आपूर्ति कैसे प्रारंभ हुई। किन अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया। जिसके फलस्वरूप उक्त घटना घटित हुई। घटित घटना के लिए कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी है।  मृतक गजराज सिंह की मृत्यु उपरांत संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही सम्पादित की गई। किन कारणों से मृतक श्री गजराज सिंह का शव दो घंटे तक विद्युत खंभे पर लटका रहा। क्या घटना उपरांत मृतक को चिकित्सा उपचार मिल जाता तो क्या मृतकी की जान बच सकती थी।  मृतक श्री गजराज सिंह को अभी तक संबंधित विभाग द्वारा क्या-क्या क्षतिपूर्ति लाभ प्रदान किए गए है। घटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्व विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही सम्पादित की गई है।  जांच अंतिम बिन्दु के तहत भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति ना हो इस संबंध में सुझाव उपरोक्त बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन पाक्षिक अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाए। 

सामाजिक एनिमेटर चिन्हांकन हेतु लिखित परीक्षा जुलाई में

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया हेतु जिले को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित किया जाकर ग्राम सामाजिक ऐनिमेटर के चिन्हांकन हेतु नवीन दिशा निर्देश पूर्व में जारी किए गए है कि जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि चिन्हांकन हेतु लिखित परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। उनके द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, नेहरू युवा संगठन एवं जनपदों के सीईओ को पुनः निर्देश प्रसारित किए गए है कि ग्राम सामाजिक ऐनिमेटर की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले सदस्यों, अभ्यर्थियों के सहमति पत्र, आवेदन प्राप्त एवं सत्यापित कर निर्धारित प्रारूप में  अधिकारियों को नामांकित किया गया है।  ऐसे कार्यालय जहां से अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया जाना है उनमें मनरेगा अंतर्गत प्रशिक्षित वेयर फुट टेक्निशयन एवं पूर्व में कार्यरत बीएसए तथा नेहरू युवा केन्द्र के वर्तमान अथवा पूर्व में कार्यरत विकासखण्ड युवा समन्वयक के अलावा महिला सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सीआरपी) बुककीपर शामिल हो सकेंगे।  आवेदन सहमति पत्र प्राप्ति एवं सत्यापन के लिए अधिकृत अधिकारियों में जनपद पंचायतों के सीईओ, नेहरू युवा संगठन के जिला युवा समन्वयक तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के परियोजना प्रबंधक शामिल है। सदस्यों, अभ्यर्थियों से निर्धारित सहमति पत्र, आवेदन पत्र 30 जून 19 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर संलग्न निर्धारित प्रारूप में जानकारी एवं सहमति एक जुलाई तक अनिवार्य रूप से विशेष वाहक के वास्ते भिजवाने के निर्देश संबंधितों को दिए गए है। 

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 को

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण श्री श्यामाचरण उपाध्याय के मार्गदर्शन में 13 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित शमनीय आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, श्रमिक विवाद प्रकरण, लैण्ड इक्यूप्शन प्रकरण, विद्युत एवं जलकर से संबंधित प्रकरण एवं सिविल मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निराकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है साथ ही नेशनल लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत एवं जलकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।  अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री डीपीएस गौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर जो छूट मुहैया कराई जाएगी उनमें  विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए दिनांक 13 जुलाई 19 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी।  प्री-लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में छूट दिए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छहमाही चक्रवृद्वि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं भुगतान में चूक होने पर निर्धारण आदेश होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छह माही चक्रवृद्वि ब्याज दर पर 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

आदर्श आंगनबाडी केन्द्र कैसे बने से अवगत हुए

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की क्षमता वर्धन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला एसएटीआई पॉलिटेक्निक के सभागार कक्ष में आज लूपिन फाउण्डेशन के द्वारा आयोजित की गई थी।  कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को आदर्श आंगनबाडी केन्द्र बनाने के गुण सूत्र बताएं। उन्होंने कहा कि सभी को साफ सफाई ताजा व पोषणयुक्त भोजन के अलावा खेलों के साथ शिक्षा देने एवं आंकडो का प्रबंधन जनभागीदारी से कैसे करें पर जोर दिया है।  कलेक्टर श्री सिंह ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का हौंसला अफजाई करते हुए कहा कि समय पर अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन कर हम आदर्श आंगनबाडी केन्द्र की परिकल्पना को साकार कर सकते है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की तरह आंगनबाडी केन्द्र  जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में आंगनबाडी केन्द्रो की भी महती भूमिका है इन केन्द्रों की कार्यकर्ताएं आंगनबाडी केन्द्रों के बच्चों को हष्ट-पुष्ट कर उन्हें नैतिक शिक्षा देकर अपने राष्ट्र निर्माण के दायित्व का निर्वहन कर सकते है। लूपिन फाउण्डेशन के सहयोग से ब्लाक में श्रेष्ठ कार्य करने वाली पर्यवेक्षक आकांक्षा अग्निहोत्री, आंगनबाडी कार्यकर्ता ममता मैना, उमा रायकवार को सम्मानित किया गया।  महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने कार्यकर्ताओं को तनावमुक्त होकर नवाचारो के माध्यम से कार्य सम्पादित करने की पहल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी केन्द्रों के बच्चों की प्रतिस्पर्धाएं निजी स्कूलों से होती है अतः आंगनबाडी केन्द्रों से सशक्त होकर निकलने वाले बच्चे निजी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित करते है। परियोजना अधिकारी श्रीमती गरिमा ने अपना काम गुणवत्ता से करने पर होने वाले फायदों को गिनाया। कार्यक्रम को लूपिन फाउण्डेशन के अधिकारी श्री महेन्द्र अवस्थी ने भी सम्बोधित किया।

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