रांची, 12 जुलाई, लालू प्रसाद को चारा घोटाले के देवघर मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत दे दी लेकिन दो अन्य मामलों में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। लालू प्रसाद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई की और उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत दी है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की मिली है । इसी मामले में उन्होंने जमानत मांगी थी । फिलहाल दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को जेल में ही रहना होगा
शुक्रवार, 12 जुलाई 2019
लालू को चारा घोटाले के देवघर मामले में मिली जमानत
Tags
# झारखण्ड
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें