पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने के मामले में छह सप्ताह में निर्णय हो : कोर्ट - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 23 जुलाई 2019

पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने के मामले में छह सप्ताह में निर्णय हो : कोर्ट

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नयी दिल्ली, 22 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से कहा कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिये पैलेट गन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिये दायर याचिका पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाये। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के चार जुलाई के इस पत्र का संज्ञान लिया कि यह मामला खंडपीठ के समक्ष मंगलवार के लिये सूचीबद्ध है। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2016 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी और प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का अनुरोध किया था क्योंकि इसके प्रयोग से लोग जख्मी हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार का पत्र रिकार्ड में लेते हुये कहा, ‘‘हम उच्च न्यायालय की खंडपीठ से इस मामले का तेजी से निर्णय करने और यथासंभव छह सप्ताह के भीतर आदेश पारित करने का अनुरोध करते हैं।’’  वकीलों के इस संगठन ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इंकार करते हुये कहा था कि केन्द्र पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिये विशेंषज्ञों की एक समिति गठित कर चुका है। शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी, 2018 को कहा था कि वह उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के नतीजे का इंतजार करेगा।

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