मधुबनी : किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उठाएं लाभ - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

गुरुवार, 22 अगस्त 2019

मधुबनी : किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उठाएं लाभ

pm-kisan-mandhan-yojna
मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) 22, अगस्त 2019, : भारत सरकार के द्वारा सभी भू-धारक लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शरूआत की गई है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक किसान सम्मिलित हो सकते है। इस योजना का उदेश्य पुरूष और स्त्री दोनो के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- की सुनिश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई है।  उक्त योजना में शामिल होने के लिए जिले के सभी लघु और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, और जो मानदण्ड के दायरे में नही आते इस योजना में शामिल हो कर इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र है। इस योजना का लाभ वैसे किसान नही ले पायेंगे जो निम्न श्रेणी में आते है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसे किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए विकल्प चुने है एवं उच्चतर आर्थिक स्थिति वाले श्रेणियों जैसे सभी संस्थागत भू-धारक, भूतपूर्व एवं वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री/ भूतपूर्व एवं वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों और भूतपूर्व एवं वर्तमान नगर निगमों के मेयर, भूतपूर्व एवं वर्तमान जिले पंचायतों के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालय/विभागों में कार्यरत अथवा सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी समूह-घ) को छोड़कर, आयकर भुगतान करने वाले, डाॅक्टर, इंजिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट और इत्यादि उक्त योजना का लाभ नही लेने के पात्र होंगे। उक्त योजना की विशेषता यह है कि यह एक केन्द्रीय योजना है। इसका संचालन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की भागीदारी से किया जायेगा। इस योजना में लघु और सीमांत किसानों के पास सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम में अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने का अनुमति देने हेतु किसान आवेदन करते समय सी0एस0सी0/वसुधा केन्द्र के प्रतिनिधि को स्वैच्छिक योगदान हेतु अपने पंजीकरण में अनुरोध करेंगे। इस योजना में मासिक अंषदान की राशि 55 रू0 से 200 रू0 प्रति माह तक हो सकती है। इस योजना में किसानों के निःशुल्क निबंधन हेतु सभी पंचायतों में दिनांक 22.08.2019 से 24.08.2019 तक सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से व्यापक शिविर लगाया जा रहा है। सभी किसान भाईयों से अनुरोध है कि उक्त योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार का कठिनाई आने पर अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को सफल बनाने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी को निदेशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मियों यथा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषि समन्वयक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/किसान सलाहकार के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कराना सुनिश्चित करेंगे।

कोई टिप्पणी नहीं: