लोहरदगा (आर्यावर्त संवाददाता) जिले के कुडू थाना क्षेत्र के लापुर गांव की रहने वाली एक विवाहिता को फोन पर मैसेज भेजकर तीन तलाक देने का मामला प्रकाश में आया है। विवाहिता ने बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकईया टांड निवासी ऐनुल ह़क के पुत्र अपने पति मंजर आलम के विरुद्ध कुडू थाना में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार कुडू थाना क्षेत्र के लापुर गांव निवासी मोहम्मद कलाम की पुत्री निषाद फातमा का विवाह वर्ष 2017 में बालूमाथ थाना क्षेत्र के मकईया टांड निवासी मंजर आलम के साथ हुआ था। इस दौरान एक बेटी भी हुई। निषाद फातमा का कहना है कि कम दहेज के लिए पति हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे हैं। साथ ही उनके पिता से पैसे की मांग कर रहे थे। निषाद फातिमा ने बताया कि जब उनके पिता ने पैसे देने में असमर्थता जताई तो मंजर आलम ने उसे बात-बात पर प्रताड़ित करने लगा। एक दिन अचानक से मंजर ने फोन पर तलाक बोला और बाद में मोबाइल पर मैसेज भेजकर तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया। महिला ने पुलिस को मोबाइल का स्क्रीन शार्ट की छाया प्रति भी उपलब्ध कराई है। महिला के कुडू थाना पुलिस को दिए बयान पर कुडू थाना पुलिस ने कांड संख्या 158/19 में कांड अंकित कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गुरुवार, 26 सितंबर 2019
झारखण्ड : मैसेज भेजकर दिया तीन तलाक, प्राथमिकी दर्ज
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