महबूबा की बेटी को कश्मीर में मां से मिलने की अनुमति दी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 5 सितंबर 2019

महबूबा की बेटी को कश्मीर में मां से मिलने की अनुमति दी

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नयी दिल्ली, पांच सितंबर , उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किये जाने के बाद एक महीने से नजरबंद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपनी मां से मुलाकात करने की बृहस्पतिवार को इजाजत दे दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ से पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा ने कहा कि उसे श्रीनगर जाने में कोई दिक्कत नहीं है परंतु वह शहर में अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती। इसके बाद पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन उसके श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जाने के बारे में न्यायालय ने कहा कि वह जिला प्रशासन से अनुमति मिलने पर ही ऐसा कर सकती है। पीठ ने कहा कि इल्तिजा को अपनी मां से मिलने के लिये चेन्नई से श्रीनगर यात्रा करने की अनुमति देने में अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं है। इल्तिजा इन दिनों चेन्नई में ही रह रही हैं। अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा था कि वह अपनी मां की सेहत को लेकर चिंतित है क्योंकि एक महीने से उसकी मुलाकात अपनी मां से नहीं हुयी है। पीठ ने इल्तिजा को एकांत में अपनी मां से मिलने की भी अनुमति प्रदान की है। न्यायालय के आदेश के बाद राहत की सांस ले रही इल्तिजा ने शीर्ष अदालत का आभार व्यक्त करते हुये कहा कि अंतत: वह अपनी मां से मिल रही होगी। उसने कहा कि उसकी बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि एक महीने से राज्य में चल रही घेराबंदी खत्म होने की कोई योजना नजर नहीं आ रही है। पिछले एक महीने से महबूबा को श्रीनगर में राजभवन के निकट चश्मेशाही के परिसर में नजरबंद रखा गया है। इल्तिजा की ओर से याचिका दायर करने वाली अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन जब अपनी दलीलें रख रहीं थी तभी अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल और सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महबूबा की मां गुलशन आरा और बहन रूबैया सईद ने 29 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी। जिला अधिकारी की अनुमति से उन्होंने दुबारा भी मुलाकात की थी। सालिसीटर जनरल ने कहा कि इस याचिका का यह मकसद नहीं है बल्कि कुछ और ही है। कुछ मिनट की सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात की इजाजत दी जा सकती है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

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