नयी दिल्ली, 13 नवंबर, उच्चतम न्यायालय सबरीमला और राफेल सौदा मामलों में दायर पुनर्विचार याचिकाओं के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान को लेकर दायर एक अवमानना याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनायेगा।सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बुधवार को दिन में ही दो अलग-अलग नोटिस जारी करके सबरीमला और राफेल मामलों में फैसले के लिए कल सूचीबद्ध किये जाने की जानकारी दी गयी है। श्री गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सांसद मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर फैसले को कल सूचीबद्ध किये जाने के संबंध में देर शाम नोटिस जारी किया गया।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनायेगी। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ राफेल लड़ाकू विमान करार मामले की स्वतंत्र जांच न कराये जाने के फैसले के खिलाफ पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा एवं अन्य की पुनर्विचार याचिका पर फैसला देगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ शामिल हैं। इसी पीठ ने ही श्री गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई की थी।
बुधवार, 13 नवंबर 2019
राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका पर गुरुवार को फैसला
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