धनबाद : श्रमिकों के विवाद सुलझाएगी डालसा, 26 नवंबर को लगेगा सिविल कोर्ट में कोल लोक अदालत - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 17 नवंबर 2019

धनबाद : श्रमिकों के विवाद सुलझाएगी डालसा, 26 नवंबर को लगेगा सिविल कोर्ट में कोल लोक अदालत

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धनबाद (आर्यावर्त संवाददाता) अब बीसीसीएल, सीसीएल में काम करने वाले श्रमिकों को अपने विवादों के निपटारे के लिए बाबूओं के दफ्तर के चक्कर नही लगाने होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोयला कंपनियों से संबधित विवादों के निपटारे के लिए कोयला नगरी धनबाद में पहली बार कोल लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। इसका आयोजन 26 नवंबर को सिविल कोर्ट धनबाद मे सुबह 11 बजे से होगा। इसमें बीसीसीएल, सीसीसीएल व अन्य कोयला कंपनियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा किया जाएगा। विशेष कोयला लोक अदालत में बीसीसीएल व अन्य कंपनियों के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बाबत प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश अरविंद कच्छप ने बताया कि कोयला कंपनियों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करने के लिए पहली बार धनबाद में कोल लोक अदालत लगाया जा रहा है।

20 नवंबर तक सुनवाई के लिए जमा करवा सकते हैं आवेदन
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन डालसा के नेतृत्व में कोल कंपनियों के उच्चस्थ पदाधिकारियों के साथ कोल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। न्यायाधीश कच्छप ने बताया कि कोयला व कोल कंपनी से संबंधित कोई भी पक्षकार जिनका कोई मामला हो अपने विवाद का विवरण डालसा ऑफिस में 20 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं जिसका निपटारा 26 को होगा।

सभी तरह के विवाद का होगा निपटारा
उन्होंने बताया कि कोयला कंपनी से संबंधित सभी तरह के विवाद मसलन अवैधानिक तरीके से नौकरी से हटा दिया जाना, पीएफ व ग्रेजुएटी क्लेम से संबधित विवाद, कोयला उत्पादन के लिए जमीन का अधिग्रहण और उससे संबंधित मुआवजा की राशि से उत्पन्न विवाद या जमीन से अधिग्रहण से संबंधित विवाद। अनुकंपा के आधार पर नौकरी में विलंब, बकाया राशि के भुगतान से संबधित विवाद का निपटारा होगा।

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