धनबाद (आर्यावर्त संवाददाता) 16 दिसंबर 2019 को मतदान तिथि के दिन सभी छह विधानसभा क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 'ख' के अंतर्गत 16 दिसंबर 2019 को 38 सिंदरी, 39 निरसा, 40 धनबाद, 41 झरिया, 42 टुंडी एवं 43 बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में सवैतनिक अवकाश रहेगा। अधिनियम के अंतर्गत किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थानों में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो 16 दिसंबर 2019 को विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसका अवकाश मंजूर होगा। किसी कारोबारी, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थानों द्वारा इसका उल्लंघन करने पर ऐसे नियोजक पर जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा।
शुक्रवार, 22 नवंबर 2019
धनबाद : मतदान के दिन रहेगा सवैतनिक अवकाश
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