प्रतिदिन की जाएगी पेड न्यूज़ की मॉनिटरिंग, मुद्रक, प्रकाशक को मुद्रण सामग्री में देना होगा नाम और पूरा पता
धनबाद (आर्यावर्त संवाददाता) विधानसभा चुनाव 2019 के लिए गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (एमसीएमसी) की आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री अमित कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल किया जाएगा। पेइड न्यूज़ पर उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्यों नहीं इसे उनके चुनावी खर्च में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा विज्ञापनों के प्रकाशन और प्रसारण के लिए उम्मीदवार की सहमति अनिवार्य होगी। इसका उल्लंघन करने पर प्रकाशन या प्रसारण करने वाले मीडिया पर आईपीसी की धारा 171 'एच' के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी भी एमसीएमसी करेंगी। समिति द्वारा चुनाव प्रचार के लिए मुद्रित पेंप्लेट, पोस्टर, हैंड बिल तथा अन्य सामग्री पर भी नजर रहेगी। इन सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता होना अनिवार्य रहेगा। साथ ही ऐसे विज्ञापन को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया पर चलने वाले चुनाव अभियान पर कमिटी की विशेष नजर रहेगी। साथ ही समाचार पत्रों के ई-पेपर संस्करण पर प्रकाशित होने वाले चुनावी विज्ञापनों पर भी कमेटी नजर रखेगी। समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राज महेश्वरम, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार पाण्डेय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, सदस्य बीआईटी सिंदरी के प्रोफेसर सुभाष चन्द्र दत्ता, प्रसार भारती के श्री ए.पी. सिंह, श्री संजीव कुमार झा उपस्थित थे।

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