नयी दिल्ली, 10 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बहाल किये जाने के राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने एनसीएलएटी के 18 दिसम्बर के आदेश के खिलाफ टाटा सन्स की याचिका की सुनवाई के दौरान यह रोक लगायी। एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को बड़ी राहत देते हुए उन्हें टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि टाटा समूह की कंपनियों के प्रमुख के रूप में एन. चन्द्रशेखरन की नियुक्ति गैरकानूनी है।
शुक्रवार, 10 जनवरी 2020
साइरस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के आदेश पर लगायी रोक
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