विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 16 फ़रवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 16 फ़रवरी 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 16 फ़रवरी

 जीवन में सत्य, दान व पवित्रता बहुत महत्व रखती है: पं.अंकितकृष्ण तेनगुरिया
भागवत कथा में 6वें दिन श्रीकृष्ण-रुकमणी विवाह पर झूमा इमलिया गांव
vidisha news
विदिशा- ग्राम इमलिया(ढोलखेड़ी) में चल रही सात दिवसीय संगीतमय भागवत कथा में छठवे दिन कृष्ण- रुकमणी विवाह धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के पूर्व कथा व्यास गौवत्स पंडित अंकितकृष्ण तेनगुरिया ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सत्य, दान व पवित्रता बहुत महत्व रखती है। इसलिए जीवन में इन्हें अपनाना चाहिए  महाराजश्री ने आगे कृष्ण और रुकमणी विवाह की कथा करते हुए कहा कि रुकमणी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह कृष्ण को ही पति के रुप में वरण करेंगी,  श्री कृष्ण ही मेरे लिए योग्य पति हैं लेकिन रुकमणी का भाई रूकमी श्रीकृष्ण से द्वेष रखता था इससे उसने उस विवाह को रोक कर, शिशुपाल को रुकमणी का पति बनाने का निश्चय किया, इससे रुकमणी को दुख हुआ। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा साथ ही अपने आने का प्रायोजन बताया। महाराजश्री बटुकजी ने कहा कि रुकमणी ने ठान लिया था कि वह श्रीकृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करेंगी। प्रभु ने भी अंत समय में रुकमणी की पुकार सुनी और उनकी इच्छा को पूरा किया।  गौवत्स पंडित अंकितकृष्ण तेनगुरिया ने कहा कि भगवान ने जिस तरह रुकमणी की पुकार सुनी इस प्रकार वह भक्तों की भी अंत समय में जरूर सुनता है। इस अवसर पर पंडाल को गुब्बारों सजाया गया था। विवाह उत्सव के दौरान प्रस्तुत किए गए भजनों के दौरान श्रद्धालु अपने आप को रोक नहीं पाए और पंडाल में जमकर नाचे। कथा सुनने आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणीजी की झांकी के दर्शन किये । इस अवसर पर सजाई गई द्वारिकाधीश और रुकमणी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहीं। इस मौके पर भोपाल से आए आचार्य आकाश दुबे, सतेंद्र शास्त्री , पंडित गणेशराम शर्मा और मुख्य यजमानों के साथ ही ग्रामीणों ने कृष्ण-रुकमणी के पैर पखारे। आचार्य सतेंद्र शास्त्री ने बताया कि कल कथा का विश्राम दिवस रहेगा इस अवसर पर पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन भी रखा गया है इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मिलन के प्रसंग पर कथा होगी , आचार्य ने बताया कि जो भी 7 दिन कथा नहीं सुन सकें वह कथा विश्राम पर जरूर कथा सुनें, इससे सातों दिनों की कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है।

कलेक्टर कांफ्रेस आज
भोपाल संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टर कांफ्रेंस का आयोजन सोमवार 17 फरवरी को किया गया है। कमिश्नर कार्यालय भोपाल के सभागार कक्ष में कलेक्टर कांफ्रेस प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। 

खुशियों की दास्तां : बाल श्रम से मुक्त हुए अमन, राज  शिक्षा ग्रहण कर रहें

vidisha newsबासौदा विकासखण्ड में उदयपुर झिरीपुर के गजराज अहिरवार की मृत्यु उपरांत उनके दोनो पुत्र अमन और राज भी पत्थर खदान में काम करने लगे थे प्रशासन के संज्ञान में आने पर उक्त दोनो बालकों को बाल श्रम से मुक्त कराकर विदिशा जिला मुख्यालय पर सूवात लाईन में संचालित एक परिसर एक शाला विदिशा में बालश्रम करने वाले बच्चों को आवासीय विद्यालय की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराई गई है। जिसमें अमन अहिरवार और राज अहिरवार को बकायदा प्रवेश दिलाया गया है और यही आवासीय परिसर में रहकर पढ़ाई लिखाई की सुविधा से लाभांवित हो रहे है। कक्षा सातवीं में पढ़ रहे 14 वर्षीय अमन अहिरवार ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद घर में रोजी रोटी के लिए इधर-उधर जाना पड रहा था ऐसे समय शासन की मदद से मेरे पढ़ने की इच्छा की पूर्ति हुई है। मै अपने साथ छोटे भाई राज अहिरवार को भी यहां लेकर आ गया हूं। हम दोनो भाई खूब मन लगाकर पढ़ रहे है। आवासीय छात्रावास में गुरूजन के द्वारा शाम को पृथक से कोचिंग दी जा रही है ताकि पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की दिक्कतो का सामना ना करना पडे़। निःशुल्क आवासीय छात्रावास में रह रहे सभी विद्यार्थियों को भोजन समेत अन्य सुविधाए मुहैया कराई जा रही है वही इनमें खेल प्रतिभा विकसित हो के लिए भी प्रयास किए जा रहे है। यहां उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री का उपयोग आवासीय परिसर में रह रहे विद्यार्थी कर रहे है। शासन की योजना ने जहां भिक्षावृत्ति, पन्नी बीनने वाले और असहाय अनाथ बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए की गई पहल से 76 बच्चे लाभांवित हो रहे है। 

22 हितग्राहियों को आर्थिक मदद जारी

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 22 हितग्राहियों को एक लाख 12 हजार पांच सौ रूपए की आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है। डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी श्री बिजेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि ग्राम करैया हाट से सलैया जाते समय ट्राली पलट जाने से 22 यात्री सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे इन घायलों में से 21 व्यक्तियों को क्रमशः पांच-पांच हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है जबकि एक व्यक्ति को साढे सात हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। 

एग्री व्यापार एप से उचित मूल्य पर उपज दे सकेंगे कृषक

एग्री व्यापार एप के माध्यम से जिले के कृषकबंधु अपनी उपज को उचित मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे कि जानकारी देने के उद्वेश्य से गत दिवस बासौदा के मार्केटिंग सोसायटी प्रागंण में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एग्री व्यापार एप के माध्यम से किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को अपनी मांग की दर पर बेच सकेंगें। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के जिला विपणन अधिकारी श्री उपाध्याय ने बताया कि किसानों को एग्री व्यापार एप के माध्यम से पंजीयन से लेकर अपने उपज को बेचने तक की सभी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई साथ ही एप की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु तैयार किए गए पम्पलेट भी प्रदाय किए गए है। किसानो के लिए आधुनिक टेक्नॉलाजी के माध्यम से विपणन संघ के द्वारा किसान एग्री व्यापार की शुरूआत की गई है। इस व्यापार में जो भी किसान अपनी उपज बेचने के इच्छुक है वह किसान मार्कफेड के ऑन लाइन पोर्टल एग्री व्यापार में निःशुल्क पंजीयन करा सकते है। किसान को उपज की राशि सीधे उनके बैंक खाते मेंं जमा की जाएगी। 

टी.बी. की शार्ट कोर्स दवाऐं अब प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से भी मिलेंगी

क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के अनुक्रम में ड्रग रजिस्टेंट एच.मोनो टी.बी. की शार्ट कोर्स दवाऐं अब प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से भी दी जाएगी। मरीज को केवल चार दवाऐं छः माह तक अपने वजन के अनुसार मात्रा में नियमित सेवन करना है और प्रत्येक माह खंखार की जांच अपने निकटवर्ती डीएमसी में प्राथमिक अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराना है। विशेष परिस्थितियों में यह कोर्स नौ माह तक भी दिया जाएगा।

सभी नियोजको को रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण कराना होगा
 
मध्य प्रदेश श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम प्रतिस्थापित किये गये हैं। प्रतिस्थापित नियमों के अनुसार धारा-6 की उपधारा-3 के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा-6 की उपधारा-2 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र स्थापनाओं के उस वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट फीस भुगतान पर जारी किया जा सकेगा। श्रम आयुक्त ने बताया कि रजिस्ट्रीकरण  प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आवश्यक है। तीन कर्मचारी वाली स्थापना की 200 रुपये तथा 3 से अधिक कर्मचारी वाली संस्थाओं की  नवीनीकरण की  फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है। सभी नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व  रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिये हैं संशोधन के पश्चात अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करवायेंगे। उक्त आशय की अधिसूचना 8 मार्च 2019 को जारी की जा चुकी है। 

शस्त्र लायसेंसधारी यूआईएन नम्बर दर्ज करवाएं

विगत 1 अप्रैल 2016 के पूर्व के जिन शस्त्र लायसेंसधारियों ने यू.आई.एन. नम्बर अभी तक दर्ज नहीं करवाया है वे शस्त्र लायसेंसधारी अब 30 जून 2020 तक यू.आई.एन. नम्बर दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए लायसेंसधारी निर्धारित फार्म पासपोर्ट साईज हस्ताक्षरयुक्त फोटो सहित संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय अथवा कलेक्ट्रेट कार्यालय की लायसेंस शाखा में जमा करवा सकते हैं। 

अतिकुपोषित बच्चों के लिए विशेष अभियान

महिला एवं बाल विकास द्वारा अतिकुपोषित बच्चों के लिए समुदाय के सहयोग से उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने का अभियान चलाया जायेगा। अतिकुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उचित जांच एवं दवाओं की सुविधा दी जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इन बच्चों की पांच दिवसीय केन्द्र आधारित देखभाल की जायेगी। अभियान के तहत अतिकुपोषित बच्चों का 12 सप्ताह तक समुदाय स्तर पर प्रबंधन किया जायेगा। इन्हें अगले 3 माह तक गृह भेंट कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा फालोअप लिया जायेगा। हर सप्ताह आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध अतिरिक्त पोषण आहार का उपयोग करके इन बच्चों को दो बार अतिरिक्त आहार दिया जायेगा। उन्हें यह भोजन उनकी माता के सहयोग से खिलाया जायेगा। अतिकुपोषित बच्चों के पोषण में सुधार की जानकारी बाल पोषण प्रगति पोषण पत्रक में दर्ज की जायेगी। 

बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करें

जिला श्रम पदाधिकारी श्री सुधीश कमल ने जिले में सभी संस्थानों दुकानों एवं रेस्टोरेट संचालको से अपील की है कि वे बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन करें। नियाजित किषोर व बालक के अधिकार संरक्षण के लिए श्रम निरीक्षक को नियोजक द्वारा जानकारी देना अनिवार्य है। बाल श्रम निषेध बोर्ड प्रदर्षित करना जिसमें धारा 03 के अंतर्गत किसी भी बालक को संस्थान में कार्य कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है। बाल श्रम पाए जाने पर दण्डात्मक प्रावधान बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 14 व 15 कें अंतर्गत अधिकतम दो वर्ष का कारावास या अधिकतम 50 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनो दण्डनीय होगा। धारा 12 के अंतर्गत समस्त संस्थानों के दृष्टिगोचर स्थल पर उक्त सूचना का प्रदर्शन अनिवार्य है। 

उल्लेखनीय साहस एवं वीरता का कार्य करने वाले व्यक्ति को मिलेगा पुरस्कार

वर्ष 2019 में साहसिक कार्य करने वाले मप्र के मूल निवासी को महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार वर्ष 2019 के अंतर्गत सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शौर्य पुरस्कार वर्ष 2019 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक उल्लेखनीय साहस एवं वीरता के कार्यों के लिए चयनित किए गए व्यक्ति को एक लाख रूपए का पुरस्कार दिया   जाएगा। एक से अधिक व्यक्तियों के चुने जाने पर पुरस्कार राशि बराबर-बराबर बांट दी जाएगी। यदि पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन नहीं होता है, तो पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदन 30 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

अनुदान पर सिंचाई उपकरण लेने के लिए ऑनलाईन पंजीयन जरूरी

किसान सिंचाई उपकरण जैसे स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम क्रय करने के लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 16 फरवरी तक ऑनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। उक्त सिंचाई उपकरण पर समस्त वर्ग के लघु, सीमांत कृषको को इकाई लागत का 55 प्रतिशत तथा समस्त वर्ग के अन्य कृषको को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। उन्होंने किसान भाईयो से अपील की है कि वे आवश्यतानुसार ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर 16 फरवरी तक ऑनलाईन पंजीयन कराकर विभागीय योजनाओं के माध्यम से अनुदान का लाभ प्राप्त करें। 

एसिड आदि के व्यापार हेतु लाइसेंस और खरीद के लिए परमिट अनिवार्य

महिलाओं की सुरक्षा बनाए रखने एवं उनके उत्थान के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। एसिड के हमले की बढ़ती हुई घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए है कि एसिड अथवा विष के व्यापार से जुड़े हुए समस्त व्यापारियों को एसिड अथवा विष के व्यापार के लिए जिला कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य है तथा एसिड अथवा विष के उपभोक्ता को अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से परमिट लेना अनिवार्य है। लाइसेंस धारी व्यक्ति को केवल परमिट धारी व्यक्ति को ही एसिड अथवा विष का विक्रय करना है। एसिड अथवा विष के लाइसेंस एवं परमिट हेतु एमपी ऑन लाइन के माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। एसिड अथवा विष के विक्रेता द्वारा जिला दंडाधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना एसिड अथवा विष का संग्रह एवं विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए एसिड अथवा विष के व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो अवैधानिक रूप से एसिड अथवा विष का संग्रह या विक्रय करने के कारण उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 

लक्ष्य से अधिक टीकाकरण हुआ

राष्ट्रीय सघन मिशन इन्द्रधनुष दो के तहत जिले में निर्धारित लक्ष्य टीकाकरण सत्र 728 के विरूद्व 731 सत्र का आयोजित किए गए। जिले में कुल 3172 बच्चों एवं 701 गर्भवती माताओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित था जबकि कार्यक्रम के दौरान 3320 बच्चों का तथा 934 गर्भवती माताओं का टीकाकरण कार्य किया गया है। सघन मिशन इन्द्रधनुष दो कार्यक्रम चार चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। तृतीय चरण सम्पन्न होने के उपरांत चतुर्थ चरण मार्च माह की तिथियों में आयोजित किया जाएगा। 

टीएल बैठक बुधवार 19 फरवरी को आयोजित

कलेक्टर कांफ्रेंस सोमवार को आयोजित होने के कारण प्रति सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा स्थगित की गई है। अब यह बैठक बुधवार 19 फरवरी की प्रातः 11 बजे से नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। 

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