विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 26 फ़रवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 26 फ़रवरी 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 26 फ़रवरी

नेत्र परीक्षण जांच  एवं पायरिया मसूड़ों की जांच शिविर 1मार्च को

विदिशा। सेवा भारती भवन श्रीकृष्ण कालोनी दुर्गानगर विदिशा में दिनांक 1 मार्च  रविवार को सुबह 11 बजे से आधुनिक मशीनों द्वारा नेत्र परीक्षण की जांच सजल जैन (ऑप्टोमेट्रिकस)द्वारा की जाएगी। ऐसे मरीज जिन्हें आँखों से  या नजर से सबंधित कोई भी समस्या हो इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। पायरिया मसूड़ों से पीड़ित मरीजों की जांच डॉ रुचि गुलाटी द्वारा की जाएगी।ऐसे मरीज  जिनके मसूडों में सूजन,खून एवं पस आता है,मुँह से दुर्गंध आना, इस शिविर का लाभ ले सकते हैं।दोनों शिविरों का लाभ लेने के लिए मरीज अपना पंजीयन सेवा भारती में 1 मार्च को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक करा सकते हैं। विदिशा  से बाहर के मरीज अपना पंजीयन 8770273282 पर करा सकते हैं।

जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य - अपर कलेक्टर 
प्रथम चरण में मकानो की गणना कार्य 14 मई से 30 जून तक
vidisha news
जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने आज राष्ट्रीय जनगणना 2021 के कार्यो को सम्पादन करने हेतु नियुक्त तहसील स्तर पर नियुक्त चार्ज अधिकारियों से कहा कि जनगणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो का पूरा ध्यान रखा जाए। जनगणना के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए है के अनुरूप ही कार्यो का सम्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में यदि कही त्रुटि हो जाती है तो संबंधित वर्ग के विकास की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो जाते है जनगणना के उपरांत ही संबंधित वर्ग के उत्थान हेतु योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाता है। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने कहा कि जनगणना के कार्य से प्रभावित होने वाले कार्यो को रेखांकित किया। उन्होंने डोर-टू-डोर होने वाली जनगणना के महत्व की अवधारणा से निचले स्तर के सभी क्रियान्वित अधिकारी-कर्मचारियों को बखूबी अवगत कराने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्य में त्रुटि ना हो का पूरा ध्यान रखा जाए। अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने कहा कि जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य चुनावी तर्ज पर क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए जो समय सीमा तय की गई है का पूरा ध्यान रखते हुए उस समय सीमा में कार्य पूर्ण करना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जनगणना के संबंध में जो भी शंकाए हो का समाधान प्राप्ति के उपरांत प्रशिक्षण हाल को छोडे। इससे पहले जिला योजना अधिकारी श्री डीपी रायकवार ने जनगणना के लिए निर्धारित मापदण्ड उद्वेश्य पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।  प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण एवं गणना के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का अद्यतन किया जाना है। दूसरे चरण में परिवारों की गणना के साथ-साथ मानव गणना की जाएगी। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना का समस्त कार्य मोबाइल एप डिजिटल पद्वति के माध्यम से किया जाएगा। जिले में जनगणना का क्षेत्रीय कार्य करने वाले प्रगणक एवं सुपरवाईजरों की जानकारी तैयार कर उन्हें चार्ज सौंपा गया है। जनगणना 2021 के तहत प्रथम चरण का कार्य 14 मई 2020 से 30 जून तक क्रियान्वित किया जाएगा।  एसएटीआई के स्मार्ट क्लास रूम में सम्पन्न हुए उक्त प्रशिक्षण को जनगणना कार्य निर्देशालय भोपाल की श्रीमती प्रेमा नायर एवं श्री देशमुख पांडे ने सम्बोधित किया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि जनगणना के दौरान यदि कही कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान संबंधित व्यक्ति चाहे तो मोबाइल पर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने पारदर्शिता से जनगणना का कार्य सम्पन्न कराने का आव्हान किया है। कार्यक्रम को एसएटीआई के संचालक श्री जेएस चौहान ने भी सम्बोधित किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त तहसीलदार भी मौजूद थे।  

विधायक द्वारा पुलिस आवासों का लोकार्पण

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पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा नवनिर्मित किए गए अधिकारियों कर्मचारियों के आवासों का लोकार्पण कार्यक्रम आज ऑन लाइन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव ने विदिशा पुलिस आवास कालोनी में नवनिर्मित आवासो का लोकार्पण फीता काटकर किया। ज्ञातव्य हो कि विदिशा जिला मुख्यालय पर पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा 24 अराजपत्रित अधिकारियों के आवास एवं 96 कर्मचारियों के आवासों का निर्माण किया गया है। जिनका लोकार्पण आज विधायक द्वारा किया गया है। उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राटौर, एसडीएम श्री संजय जैन, सीएसपी श्री विकास पांडे समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। 

जिले में धारा 144 प्रभावशील

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जिले में धारा 144 प्रभावशील करने का आदेश जारी कर दिया गया है यह आदेश 16 मार्च तक प्रभावशील होगा। जारी आदेश में उल्लेख है कि लोक प्रशांति बनाए रखने एवं मानव जीवन की सुरक्षा को बनाए रखने के उद्वेश्य से प्रभावशील किया गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आग्नेय एवं घातक हथियारों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित अवधि के दौरान रैली, जुलूस, धरना विरोध का सामूहिक प्रदर्शन, चक्का जाम जैसी गतिविधियां नही की जा सकेगी। भीड़ का सार्वजनिक स्थान पर एक होना, भीड़ बनाकर चलना वर्जित रहेगा। धार्मिक स्थलों अथवा अन्य स्थानो पर कोई भडकीले भाषण अथवा राजनैतिक चर्चा को वर्जित किया गया है। धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग अधिनियम 1988 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक, सार्वजनिक प्रतिक्रिया, बयानबाजी, टीका टिप्पणी के साथ ही किसी भी प्रकार की फब्ती व्यंग्य आदि किया जाना वार्जित किया गया है।  किसी भी फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल इंटरनेट साइट पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो चित्र, मैसेज, सांप्रदायिक मैसेज आदि को पोस्ट करने पर उनको फालो करने अथवा कमेंट करने, लाइक करने या क्रास कमेंट करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है साथ ही काफी अधिक संख्या में एकत्रित होकर किसी समुदाय के विरूद्व प्रदर्शन नही किया जा सकेगा।  कोई मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भी भाग किराए पर नही देंगे जब तक की यह किराएदार या पेइंगगेस्ट का विवरण संबंधित थाने में प्रस्तुत नही करेगा। इसी प्रकार कोई भी धर्मशाला, लॉज संचालक उनके परिसर में स्थित किसी भी कक्ष का उपयोग किसी भी व्यक्ति को जब तक नही करने देंगे निर्धारित फार्म में व्यक्तिगत जानकारी रजिस्टर्ड नही करा दी जाती है। होटल लॉज धर्मशाला रिसोर्ट संचालक के जबावदेंही होगी कि वह संदिग्ध व्यक्तियों के पाए जाने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना सुनिश्तिच करेंगे। छात्रावास संचालक भी छात्रावासों मे रह रहे छात्र-छात्राओं की जानकारी मकान मालिक भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कारीगरों की भी जानकारी अनिवार्यतः संबंधित थाने में उपलब्ध कराएंगे। जिले की सीमा में बगैर विहित अनुमति के पराम्परागत धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा किसी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस धरना प्रदर्शन के आयोजन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश पारिवारिक सदस्यों, विवाह समारोह, बारात तथा शव यात्रा पर प्रभावशील नही रहेगा। बिना सक्षम अनुमति के कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही कर सकेगा। साथ ही सोडा वाटर, काचं की बोतले, इंर्टो के टुकड़े, पत्थर, पैट्रोल तथा एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्र में सर्वसाधारण को ध्वनि विस्तारक यंत्रो द्वारा दी जाएगी साथ ही एक-एक प्रति संबंधित कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए है। 

मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना में प्रोफाइल अपडेट करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी

मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोफाइल अपडेट करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2020 है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना परिवार के सदस्यों के लिए भी लागू होगी, जिसके लिए शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्यों का डाटा, स्वयं की प्रोफाइल, एड्रेस डिटेल, जीआईएस,जीपीएस, ग्रेच्युटी आदि में नॉमिनी को आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में अद्यतन किया जाना है। उक्त कार्य 29 फरवरी 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कार्यालय प्रमुख को कोषालय द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड पूर्व में ही प्रदाय कर दिए गए हैं। यूजर आईडी पासवर्ड से निर्धारित समय सीमा में आईएफएमआईएस में अपना डाटा अद्यतन करने के निर्देश शासकीय सेवकों को दिए गए हैं। 

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