बिहार सरकार का मीडियाकर्मियों के लिए जारी दिशानिर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 23 मार्च 2020

बिहार सरकार का मीडियाकर्मियों के लिए जारी दिशानिर्देश

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अरुण शाण्डिल्य (बेगूसराय) बिहार सरकार नीतीश कुमार ने मीडियाकर्मियों के लिए किया दिशानिर्देश।कोरोना वायरस के कारण बिहार में लॉक डाउन की घोषणा के बाद नीतीश सरकार ने कोरोना से जुड़ी खबरों का कवरेज करने के लिए मीडिया के ऊपर भी दिशानिर्देश जारी की है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना कवरेज का यह दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,प्रिंट मीडिया,वेब मीडिया और सोशल मीडिया को इस दिशानिर्देश के तहत ही काम करना होगा।कोरोना वायरस के किसी भी संक्रमित मरीज या उसके परिजनों का साक्षात्कार पर अब रोक लगा दी गई है।इसके साथ ही साथ उस डॉक्टर से साक्षात्कार पर भी रोक होगी जो कोरोना मरीज का इलाज कर रहा है।स्वास्थ विभाग ने यह रोक एपिडेमिक के डिजीज एक्ट के तहत लगाई है।इसका उल्लंघन करने वाले मीडिया कर्मियों पर आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी।इसके अलावा सरकार ने कवरेज के लिए यह दिशानिर्देश भी जारी किया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित या पॉजिटिव मरीज और उसके परिजनों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी मीडियाकर्मी इनकी पहचान सार्वजनिक नहीं करेगा। आपको बता दें कि रविवार को बिहार में जिस कोरोना पेसेंट की मौत हुई थी उसकी पहचान स्वास्थ्य विभाग में भी गोपनीय नहीं रखी थी।पटना एम्स प्रबंधन ने उसके संबंध में जानकारी सार्वजनिक की थी,जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में यह दिशानिर्देश भी कर दिया है। जिसपर सभी मीडियाकर्मी को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा।

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