केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश, अस्पतालों से बायो मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित किया जाए समाप्त - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 23 मार्च 2020

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश, अस्पतालों से बायो मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित किया जाए समाप्त

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बायो मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित तरीके से निस्तारित करने का आदेश पारित किया है. वहीं, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कोल्हान क्षेत्रीय कार्यालय में इस आदेश को सख्ती से लागू किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है. 
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सरायकेला (आर्यावर्त संवाददाता) : दुनिया भर में महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत में भी राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार की ओर से संक्रमण रोकने के उद्देश्य से कई नए प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट सुरक्षित तरीके से खत्म करने का आदेश पारित किया है. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कोल्हान क्षेत्रीय कार्यालय में इस आदेश को सख्ती से लागू किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है. कोरोना वायरस की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय के पारित आदेश में अस्पताल, हेल्थकेयर सेंटर और नर्सिंग होम को नोटिस भेजा जा रहा है. इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कोल्हान क्षेत्रीय निदेशक सुरेश पासवान ने बताया कि नोटिस के माध्यम से अस्पतालों को बायो मेडिकल कचरे को पहले से भी दोगना सुरक्षित तरीके से निस्तारित करने और वेस्ट प्लांट तक सुरक्षित तरीके से ले जाने की हिदायत दी गई है, ताकि संक्रमण न फैले. फिलहाल पूरे विश्व समेत भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने संबंधित कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं. जबकि इससे पूर्व अस्पताल में इलाज के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले मास्क और डिस्पोजल बायो वेस्ट से भी संक्रमण का खतरा बना रहता है. इस नाजुक समय में संक्रमण के दोहरे मार को रोकने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह उचित फैसला लिया है, ताकि सभी तरह के संक्रमण को फिलहाल अच्छे तरीके से रोका जा सके. 

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