विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 11 मार्च 2020

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 मार्च

बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं का लोगो उपयोग करने के निर्देश

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कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में विगत दिनों सम्पन्न हुई राष्ट्रीय टॉस्क फोर्स समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में बेटी बचाओं, बेटी पढाओ का संदेश आमजनों तक पहुंचाने के लिए निर्धारित लोगो एवं टैग लाइन का उपयोग समस्त शासकीय कार्यालयों के पत्राचारों एवं अन्य में उपयोग किया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त जिला कार्यालय प्रमुखों को ततसंबंध में आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि जिला कार्यालय सहित अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लेटर पैड पर लोगो एवं टैग लाइन (बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं) अनिवार्य किया जाना सुनिश्चित करें। 

कोरोना वायरस के संबंध में जनसमुदाय हेतु आवश्यक सूचना

नोबल कोरोना वायरस (2019-एनसीओव्ही) बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में स्वस्थ व्यक्ति के आने से फैलता है। केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के  उपसंचालक श्री सीएल वर्मा ने बताया कि मुर्गा-मुर्गी (पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पाद) के उपयोग से यह बीमारी नही फैलती है। उक्त उत्पाद का उपयोग करने से बीमारी फैलने का खतरा या डर नही है। बल्कि साफ-सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाकर ही  बीमारी से बचाव हो सकता है। 

नगरपालिका विदिशा के वार्डो का आरक्षण 16 को

नगरपालिका परिषद विदिशा के वार्डो का आरक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के अनुसार 16 मार्च को आयोजित करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नपा) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जारी की जा चुकी है।  डिप्टी कलेक्टर एवं जिला शहरी विकास अभिकरण की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती यादव ने बताया कि नगर पालिका परिषद विदिशा के वार्डो की आरक्षण प्रक्रिया 16 मार्च की अपरान्ह तीन बजे से नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आहूत की गई है। उपरोक्त कार्यक्रम में अर्थात आरक्षण प्रक्रिया के समय जो भी नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहना चाहतो हो वे उपस्थित हो सकते है।  जारी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा की ओर भेजकर अपनी निकाय के अध्यक्ष एवं पार्षदों को सूचित करते हुए निकाय के नोटिस वोर्ड एवं वार्डो के सहगोचर स्थानो पर सूचना के प्रति चस्पा कराकर पंचनामा सहित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार कराना सुनिश्चित करें। 

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 16 को 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक 16 मार्च को आयोजित की गई है। यह बैठक कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में दोपहर दो बजे से आहूत की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित उक्त समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक की सूचनाएं समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों को प्रेषित की गई है। जिला संयोजक श्री अवस्थी ने बैठक एजेण्डा के संबंध में बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के योजना नियम 1995 के अंतर्गत जनवरी 2020 से 14 अपै्रल 2020 तक स्वीकृत राहत राशि एवं वितरण की समीक्षा, आकस्मिकता योजना नियम 1996 के तहत भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों की समीक्षा, आकस्मिकता योजना नियम के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों एवं साक्षियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ता, व्यय, भरण पोषण व्यय, आहार व्यय एवं मजदूरी भुगतान की समीक्षा की जाएगी। जिले में दर्ज प्रकरण एवं राहत राशि की स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरणों की समीक्षा, पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरणों की समीक्षा, विशेष न्यायालय विदिशा में निराकृत एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा इत्यादि शामिल है। 

ऑन लाइन पोर्टल पर आवेदन 25 तक स्वीकार

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल सत्र 2020-21 की नवीनन्यता, मान्यता नवीनीकरण हेतु एमपी ऑन लाइन पोर्टल पर आवेदन दर्ज कराने की प्रकिया 11 मार्च से शुरू हो गई है जो 25 मार्च 2020 तक जारी रहेगी।  लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त द्वारा जारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी श्री एसपी त्रिपाठी ने बताया कि सभी दृष्टियों से पूर्ण भरे हुए आवेदन एमपी ऑन लाइन पर आवेदन पत्र 25 मार्च तक अपलोड किए जा सकेंगे। नौ अपै्रल 2020 तक समस्त प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र के भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण हेतु मान्यता नियम -8 (एक) के अंतर्गत निरीक्षण दलों का गठन एवं निरीक्षण उपरांत अपनी अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को भिजवाने की अंतिम तिथि नौ अपै्रल निर्धारित की गई है। 27 अपै्रल तक संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा नवीन मान्यता प्रकरणों, नवीनीकरण प्रकरणों में निर्णय लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए है। उनके द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश को ऑन लाइन प्रथम अपील की अवधि 12 मई 2020 नियत की गई है।  लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑन लाइन प्राप्त प्रथम अपील के निराकरण करने की अंतिम तिथि सात जून 2020 नियत की गई है। जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर निरस्त हुए है उनके द्वारा मान्यता समिति को ऑन लाइन द्वितीय अपील करने की अंतिम तिथि 22 जून 2020 नियत की गई है। मान्यता समिति द्वारा नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में ऑन लाइन प्राप्त द्वितीय अपील के निराकरण की अंतिम तिथि सात जुलाई 2020 नियत की गई है। संस्था द्वारा संवंद्वता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संवंद्वता दी जाएगी। इसके लिए मान्यता प्राप्त होने के बाद मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रदाय की जाएगी। अशासकीय विद्यालय एमपी ऑन लाइन पोर्टल पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, नवीन एवं नवीनीकरण हेतु आवेदन समय सीमा में करने के पश्चात् अभिलेखों सहित नस्ती दो प्रतियो में 26 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय विदिशा में जमा की जा सकती है। संस्था को मान्यता प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल में संवंद्वता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संबंद्वता दी जाएगी। 

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