सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 08 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 8 मई 2020

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 08 मई

निराशा जनक है पुलिस की क्रास केस कार्यवाहीं , संदेहस्पद है थाना प्रभारियों की कथित कार्यशैली 
विश्वहिन्दू परिषद ने एसपी को दिया शिकायत पत्र 
sehore news
सीहोर। कोरोना काल में अबतक हिंदू मुसलमान से संबंधित घटनाएं दोराहा थाना में दो श्यामपुर थाना क्षेत्र में दो इछावर थाना क्षेत्र में एक और कोतवाली थाना क्षेत्र सीहोर में दो घटनाएं सहित मंडी थाना क्षेत्र में एक घटना हो चुकी है। इन घटनाओं में हिन्दू समाज के लोगों पर धर्म विशेष के लोगों ने प्राण घातक हमला ेकर गंभीर चोट पहुंचाई है। विश्वहिन्दू परिषद बजरंग दल जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक एसएस चौहान को ज्ञापन दिया है। विहिप ने पुलिस अधीक्षक को संबांधित ज्ञापन में कहा की  जिले से संबंधित थानो में तैनात पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली संदेहस्पद है वह हिन्दू समाज के लिये बहुत ही निराशा व चिंताजनक है।  


हिंदू की एफ आईआर दर्ज करने में भी परेशानी
थाना कोतवाली सहित सभी थानों और चौकी प्रभारियों की यह हालात है कि यदि हिंदू किसी मुसलमान समाज के व्यक्ति द्वारा किसी भी स्तर से आर्थिक मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडि़त हो और वह स्पष्ट दिख रहा है कि हिंदू सही है वह कहीं से गलत नहीं है पीडि़त हिन्दू व्यक्ति यदि न्याय की उम्मीद अथवा सुरक्षा की दृष्टि से जाता है तो पुलिस के द्वारा पहले तो बहला फुसलाकर अथवा समझा बुझाकार भगा दिया जाता है यदि किसी प्रकार से ज्यादा गंभीर मामला लगता भी है तो उस परिस्थिति में भी पीडि़त हिंदू की एफ आईआर दर्ज अपनी मर्जी से दर्ज की जाती है थाने में पूरा ध्यान रखा जाता है की कहीं हमलावर मुसलमान नाराज ना हो जाए इसलिए उनकी भी एफ आईआर आसानी से दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा जानबूझकर क्रास केस बनाया जाता है। 

कई मामलों में हिंदुओं को पहुंचाई गंभीर चोट 
विहिप जिलाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा की इस तरह की घटनाओं में क्षेत्र के दबंग एवं रसूखदार मुसलमानों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं के घर आकर घर में घुसकर अथवा कृषि कार्य से आते एवं जाते समय रास्ता रोककर हमला किया है। जिसमें हिंदुओं को गंभीर चोट आई है लेकिन पुलिस के द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई जबकी आत्मरक्षा में हिन्दुओं की ओर से कुछ छोटी मोटी चोट मुसलमान को पहुंचाने पर हिन्दुओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सख्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के द्वारा लगातार हिन्दुओ को दबाने और मुसलमानों के लिए एकतरफा कार्यवाही की जा रहीं है। 

पुलिस द्वारा किया जाता है क्रास प्रकरण दर्ज 
विहिप अध्यक्ष ने कहा की पुलिस द्वारा क्रास प्रकरण दर्ज किया जाता है जो कहीं से भी न्याय संगत व विधि अनुरूप नहीं है । इससे सिर्फ यह सिद्ध होता है कि पलिस इन धर्म विशेष के लोगों से डरती है। पुलिस के द्वारा ऐसे विभिन्न प्रकाणों में की जा रहीं लिपापोती बहुत ही निंदनीय एवं शर्मनाक है । हिन्दू समाज पर हो रहे अत्याचारों के आरोपियों पर कठौरतापूर्वक व बलपूर्वक दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। जिस से की पुलिस का अपराधियों में भय व्याप्त हो हिन्दू पुलिस प्रशासन के पास सुरक्षा एवं संरक्षण की उमींद से जाता है तो उसके मन में भी निश्चित तौर पर पुलिस के प्रति सम्मान उत्पन्न होगा। 

आरोग्य सेतु आई.वी.आर.एस. सेवा 1921 शुरु

फोन और लैंडलाइन शामिल को अरोग्य सेतु का संरक्षण में शमिल करने के लिये नागरिकों के लिए आरोग्य सेतु आई.वी.आर.एस. सेवा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह सेवा पैन-इंडिया उपलब्ध है। यह एक टोल फ्री है सर्विस है। नागरिकों को 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और नागरिकों के लिए एक कॉल बैक प्राप्त होगा। जिसमे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी  ली जायगी। पूछे जाने वाले प्रश्न आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े हैं। प्रश्न होगे नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से नागरिकों को स्वास्थ्य का संकेत देने वाला एक एसएमएस मिलेगा नागरिकों को आगे भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति के लिए अलर्ट मिलते रहेंगे। सेवा को 11 क्षेत्रीय भाषाओं में ऐप के रूप में लागू किया गया है और नागरिक को उसी भाषा में एस.एम.एस. भेजा जाता है, जिसमें उसके पास है। उसकी जानकारी साझा की। इनपुट को आरोग्य सेतु डेटाबेस और सूचना का हिस्सा बनाया गया है को कार्रवाई करने के लिए नागरिक को अलर्ट भेजने के लिए संसाधित किया जाता है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

मोटरयानो की नियमित चेकिंग के निर्देश

परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश द्वारा समस्त क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय /जिला परिवहन अधिकारी/समस्त चेकपोस्ट एवं विशेष चेकिंग प्रभारियों को निर्देशित किया है कि सभी यात्री वाहनों, माल गाडि़यों की चेकिंग किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रवासियों के अवैध परिवहन तथा मोटरयान अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त अधिकारी, कर्मचारी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित रूप से कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु मोटरयान गाडि़यो को रोका जाना निषेध किया गया था। मालयान चालकों/मालिकों द्वारा उक्त आदेश का दुरुपयोग कर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य प्रवासी मजदूरों का अवैध परिवहन किया जा रहा है। तथा प्रति मजदूर 3 हजार रूपये तक का किराया वसूल किया जा रहा है। मोटरयान चालकों/मालिकों के उक्त कृत्य के कारण जहां एक और गरीब मजदुर शोषण का शिकार हो रहे हैं। अत: सभी अधिकारी/कर्मचारी वाहनों की नियमित चेकिंग करना सुनिश्चित करें।

क्वारेंटाइन लोगों और उनके परिजनों के लिये 24 घंटे हेल्पलाइन-18002330175

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा कोरोना कोविड-19 में क्वारेंटाइन लोगों तथा उनके परिजनों को भावनात्मक सहयोग एवं चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने के लिये 24×7 टोल फ्री हेल्पलाइन-18002330175 शुरू की गई है। इस पर क्वारेंटाइन लोगों के साथ आम लोग भी कोरोना संबंधित तनाव इत्यादि महसूस करने पर विशेषज्ञों से सलाह और परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। मिशन संचालक श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जानकारी दी है कि कोविड-19 संबंधी चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिये यह हेल्पलाइन 24x7 घंटे सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसके माध्यम से पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरी गोपनीयता बनाये रखते हुए परामर्श एवं सलाह दी जा रही है। इस नम्बर पर प्रोएक्टिव कॉल भी लिये जा रहे हैं। कोरोना से संबंधित अन्य मानसिक तथा भावनात्मक समस्याओं में भी इस टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल कर चिकित्सीय सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

ई पास आवेदन हेतु अधिकतम दस रूपए एमपी ऑन लाइन के संचालक ले सकेंगे

नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन अवधि में आमजनों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए शासन द्वारा ई  पास की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ई पास के लिए आवेदकगण अपने एड्रांयड फोन से http://mapit.gov.in/covid-19 पर सीधे आवेदन कर सकते है। ऐसे आवेदकगण जो एड्रांयड फोन चलाना नही जानते है अथवा ई-पास की प्रक्रिया से अवगत नही है वे इस प्रकार के आवेदकगण एमपी ऑन लाइन, कियोस्क केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर रहे है। ततसंबंध में जानकारियां प्राप्त हुई है एमपी ऑनलाइन, कियोस्क पर आने वाले आवेदकों से संचालकों द्वारा सौ रूपए से अधिक की शुल्क ली जा रही है। सभी एमपी ऑन लाइन एवं कियोस्क संचालको को आदेश प्रसारित किए है कि ई-पास एप्लाई करने के लिए अधिकतम प्रति ई पास दस रूएए शुल्क निर्धारित की गई है। अतः आवेदकों से निर्धारित शुल्क से अधिक की राशि वसूली ना की जाए। यदि किसी के द्वारा आदेश का उल्लंघन किया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर ऑन लाइन/कियोस्क को सील किया जाएगा।

मदिरा व्यवसायियों की कठिनाईयों के निराकरण के लिए निर्देश जारी

प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में मदिरा व्यवसायियों को हो रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किये गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्माता इकाइयों और वेयर हाउस के प्रभारी अधिकारियों द्वारा वाहन और इकाई संबंधित व्यक्तियों को दिये गये यात्रा पास को मान्य किया जाये। जिससे की बिना बाधा के माल की आपूर्ति हो सके। जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा परमिट को भी यात्रा पास के रूप में मान्य किया जाये। पास आवश्यकतानुसार ही जारी किये जाये। समस्त आबाकारी ठेकेदारों को आवश्यक होने पर उनके स्वयं के लिये, विक्रेता, ड्राईवर, लेबर, मैनेजर और मुनीम आदि संबंधित कर्मचारियों के लिये तथा वाहनों के लिये लॉकडाउन अवधि में कलेक्टर के अनुमोदन के बाद ही जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी पास मान्य किये जाये। यदि किसी अन्य प्रदेश से कोई ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारी को ठेका संचालन के आने के लिये पास की जरूरत है तो जिला आबकारी अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से पास जारी करायें। निर्देशों में कहा गया है कि ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को आवागमन के दौरान यदि औपचारिकताओं की पूर्ति की जाना आवश्यक हो तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाये। जिला स्तर पर  आबकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाये जाने के लिये कहा गया है। आबकारी ठेकेदारों को ठेका संचालन में यदि कोई असुविधा होती है तो ऐसी समस्या का तत्काल निराकरण फोन पर प्राथमिकता से किये जाने के लिये कहा गया है। 

अभी तक कुल 33510 लोगों की स्क्रीनिंग की गई अभी तक जिले में कोरोना पॉजिटिव संख्या 1

स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा मैदानी स्तर पर ग्राम एवं शहरी वार्डो में निरंतर घर-घर सर्वे कर विदेश से सीहोर जिले में लौटे तथा अन्य जिलों व राज्यों से व्यक्तियों की खोजबीन की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में अन्य राज्यों व अन्य जिलों से आए हुए करीब 294 व्यक्तियों की पहचान व पता लगाकर उनकी तत्काल स्क्रीनिंग की गई तथा उन्हें होम क्वारेंटाईन किया गया है। सीहोर जिले में अन्य जिलों अथवा राज्यों से लौटे हुए यात्रियों की संख्या अब तक कुल 33510 है। उन्हें होम कोरेंटाईन से संबंधित गाईड लाईन की जानकारी प्रदान कर सख्त हिदायत दी गई है कि होम कोरेंटाइन गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर डेहरिया ने जानकारी दी कि जिले में अन्य देशों से सीहोर पहुंचे कुल व्यक्तियों की संख्या 232 है जिनमें से 184 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 294 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जो अन्य राज्यों और अन्य जिलों से लौटे थे इन सभी व्यक्तियों की तत्काल स्क्रीनिंग कर इन्हें 08 मई को ही होम कोरेंटाईन कर दिया गया है जिले में अब तक होम कोरेंटाईन किए गए व्यक्तियों की संख्या 33510 है। डॉ.डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे व्यक्ति जो विदेश से सीहोर जिले में नहीं लौटे थे परंतु अन्य जिलों एवं राज्यों से लौटे थे और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घर-घर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए। पिछले 24 घंटों में होकोंरेटाईन की अवधि से 1295 लोग बाहर आ चुके हैं जबकि अब तक कुल 29632 व्यक्तियों का होम कोरेंटाइन पूर्ण किया जा चुका है। जिले से अब तक कुल 308 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 263 की रिपोर्ट अब तक निगेटिव प्राप्त हुई है। शुक्रवार को 16 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए। 16 सेंपल सहित कुल 39 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। आज की स्थिति में हास्पिटल आईसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या कुल 7 है। कोरोना संक्रमण पाजीटिव मरीजों की संख्या 1 है। वहीं विदेश से आए यात्री जो गृह जिला या निवासरत जिला में वापस नहीं आए उनकी संख्या 48 है। विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 7247704181 है इस नंबर पर बाहर से बाहर से आए हुए व्यक्तियों की जानकारी 24 घंटे दी जा सकती है। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी 24 घंटे के लिए काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है इस नंबर पर संपर्क कर कोविड-19 के संबंध में किसी प्रकार की सलाह ली जा सकती है 24 घंटे संचालित उक्त काल सेंटर में चिकित्सा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनके द्वारा विदेश, अन्य राज्यों व जिलों से आकर होम कोरेंटाइन किए गए व्यक्तियों को फोनकर  प्रतिदिन फीडबैक लिया जाता है तथा इसकी जानकारी जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, संबंधित ब्लाक मेडिकल आफिसर को तत्काल दी जाती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-401259 है यहां पर टेलीमेडिसिन के संबध में उचित सलाह लें।

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