मधुबनी : कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु दिये गये आवश्यक निदेश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 3 जून 2020

मधुबनी : कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु दिये गये आवश्यक निदेश

dm-madhubani-guideline-for-corona
मधुबनी 02, जून (आर्यावर्त संवाददाता)  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा कार्यालयों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव हेतु दिये गये निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया है। सभी कर्मियों (पदाधिकारियों/कर्मचारियों) के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। कार्यालय में मेज एवं कुर्सी इस तरह से व्यवस्थित की जाय जिससे दो कर्मी सीधे एक-दूसरे के सामने नहीं बैठ सकें। सभी कर्मी को अपने हाथ से उनके आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचना चाहिए। खांसते या छींकते समय सभी कर्मियों को अपने मुंह एवं नाम को टीसू पेपर से अथवा अपने बांह के अंदरूनी भाग से ढंकना चाहिए तथा उपयोग में लाया गया टीसू पेपर को डस्टबीन में डालते हुए अपने हाथ को साबुन एवं पानी से कम-से-कम बीस सेकंड तक धोना चाहिए। साबुन एवं पानी की अनुपलब्धता की स्थिति में कम-से-कम साठ प्रतिशत अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाईजर का उपयोग किया जाय। बार-बार उपयोग में लाने वाले वस्तुओं एवं सतहों जैसे-की-बोर्ड, टेलीफोन, दरवाजे की घुंडी की नियमित सफाई एवं संक्रमण रहित बनाने की कार्रवाई करनी चाहिए। कर्मियों को दूसरे कर्मियों के उपयोग की सामग्री अपने उपयोग में नहीं लानी चाहिए। उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद उसे संक्रमण रहित बनाना चाहिए। जिन कर्मियों को सीढ़ी का उपयोग करने में कठिनाई हो उन्हें छोड़कर अन्य सभी कर्मियों को यथासंभव सीढ़ी का उपयोग करना चाहिए। लिफ्ट का उपयोग एक साथ चार से ज्यादा व्यक्ति नहीं करेंगे, लिफ्ट के अंदर लिफ्ट के दीवाल की तरफ मुंह करके खड़ा होंगे न कि एक दूसरे के सामने मुंह करके। लिफ्ट की प्रतीक्षा पंक्तिबद्ध होकर की जायेगी, जिसमें एक-दूसरे से 06 फीट की दूरी सुनिश्चित की जायेगी। यथासंभव केन्द्रीयकृत वातानुकूलन का उपयोग तत्काल नहीं किया जायेगा। सभी कर्मी कार्यालय भवन में प्रवेश हेतु एक ही प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं करेंगे। जो कर्मी कोविड-19 मरीज के संपर्क में आ गये है, वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0ओ0पी0 के तहत अपने आपको क्वारंटाइन करेंगे। भोजनावकाश के समय समूह में भोजन करने से बचा जायेगा। भोजनावकाश का समय यथासंभव स्टैग्रेड रखा जायेगा। जिन कर्मियों द्वारा कोविड-19 जांच के लिए नमूना दिया गया हो, वे तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को देंगे तथा जांच का परिणाम आने तक कार्यालय नहीं आयेंगे। कार्यालय भवन में गंदगी फैलाना तथा एक जगह भीड़ इकट्ठा करना मना है। कर्मियों को आपस में दूरी बनाये रखनी होगी। सार्वजनिक स्थल पर थूकना निषिद्ध है। थूकते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बैठकें यथासंभव विडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से की जायेगी जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी भूमि-सुधार उप समाहत्र्ता, सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष मधुबनी जिला को निदेश दिया गया है कि उक्त आदेश का अपने-अपने क्षेत्रों में अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

कोई टिप्पणी नहीं: