झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 03 जून - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 3 जून 2020

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 03 जून

श्री भावसार को जिला प्रभारी मनोनित किया

jhabua news
झाबुअ। भारतीय जनता पार्टी म0प्र0 के प्रांतीय अध्यक्ष वी डी शर्मा द्वारा वेर्चुअल रैली एवं अन्य कार्यक्रमो के लिये प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार को भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक की अनुशंसा पर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। तत्संबध मे भावसार ने बताया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियो को लेकर एवं भाजपा द्वारा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओ के संबध मे जागरुकता अभियान चलाकर जिलेवासीयो को इसकी जानकारी दी जायेगी। श्री भावसार ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा उनके 1 वर्ष मे कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर  देश की एकता अखंडता एवं प्रभुता को मजबुती प्रदान की है। वही देश के अंतिम पंक्ति के नागरिको के लिये कई जनकल्याणकारी योजनाएॅ  प्रारंभ की है जिसकी जानकारी भी इस समिति के माध्यम से जिले वासीयो को दी जायेगी। पूरे जिले मे समाज के विभिन्न श्रेणीयो के प्रभावी व्यक्तियो को जोडकर 100 सदस्यीय समिति बनाकर प्रदेश के निर्देशानुसार पुरे जिले मे कार्यक्रमों की रुपरेखा बनाकर बडे व छोटे आयोजन किया जाना है।समिति के गठन को लेकर भावसार ने बताया कि जिले के डाॅक्टर, इंजीनियर, सी ए, उद्योगपति, व्यापारी, छोटे कारोबारी, रेहडीवाले, बिल्डर्स, किसान, महिला संगठन प्रमुख, कर्मचारी संगठन प्रमुख, श्रमिक, प्रवासी मजदुर, स्व-सहायता समुह, स्वयं सेवी संगठन, शिक्षाविद्, वकील   उक्त श्रेणीयो के प्रभावी व्यक्तियो को जोडकर समिति बनाकर वे भोपाल अग्रसित करेेगे। उक्त जानकारी भाजपा मिडिया राजेन्द्र सोनी ने दी।

थांदला पोस्टऑफिस की लापरवाही से ग्राहक परेशान एक वर्ष से अपनी जमा राशि नही मिलने से आहत है राजेन्द्र कनोजिया

थांदला। भारत में 80 प्रतिशत लोग अपने भविष्य की चिंता करते है। इसके लिए वह सुरक्षित बचत को अपना आधार मानते है। लेकिन जब सुरक्षित जमा समय पर नही मिलें तो व्यक्ति को अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है।ऐसा ही एक मामला थांदला पोस्ट ऑफिस विभाग की लापरवाही का सामने आया है। पोस्ट ऑफिस थांदला के नियमित आर्थिक आरडी (बचत खाता जमा) ग्राहक राजेन्द्र विरेन्द्र कुमार कनोजिया ने वर्ष 2013 में आरडी के माध्यम से अपनी बचत पोस्ट ऑफिस थांदला में की जिसका पूर्णावधि पर 76 हजार रुपये का चेक 9 अक्टोबर 2018 को राजेन्द्र को दिया गया जिसे भुनाने के लिए राजेन्द्र ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा देवीगढ़ में जमा किया लेकिन चेक में काट छांट होने से बैंक ने उक्त राशि खाता धारक के एकाउंट में जमा नही करते हुए चेक को रिजेक्ट कर स्पीड पोस्ट से खाता धारक को भेज दिया। स्पीड पोस्ट से भेजा गया चेक आज दिनांक तक खाता धारक राजेन्द्र को नही मिला है जिसकी सूचना उसने पोस्ट ऑफिस व थांदला पुलिस थाना पर भी दी है। बावजूद इसके आज एक वर्ष होने को आया है और उन्हें अपना जमा पैसा नही मिल रहा है। उक्त मामले में पूरी लापरवाही पोस्ट ऑफिस थांदला की नजर आ रही है, जिसने पहले तो काट पिट वाला चेक ग्राहक को दिया फिर स्पीड पोस्ट को गुम कर दिया। आज एक वर्ष से राजेन्द्र परेशान है वही उन्हें अपनी आवश्यकता के लिये बाहर महाजन से ज्यादा ब्याज पर ऋण तक लेना पड़ गया है। अब ऐसे में डाकखाना थांदला को चाहिए कि वे अपने बड़े अधिकारी के संज्ञान में पूरा मामला लाकर जल्द से जल्द ग्राहक को आर्थिक परेशानी से बचाये व अपनी धूमिल होती साख को बचाये।

थांदला के समकित तलेरा, सुमित तलेरा व करवड़ के राकेश डूंगरवाल कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान
jhabua news
थांदला। वैश्विक महामारी नोवल कोविड 19 के समय देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी के आहवान पर पूरा देश लॉक डाउन हो गया था। इस महामारी में देश के वीर सैनिक, पुलिस, डॉक्टर्स, पत्रकार, स्वास्थ्य व सफाई विभाग के कर्मचारी, पत्रकार बंधुओं ने समाज सेवा में कभी ना भुलानेवाली अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की है। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाराम मिश्रा एवं राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉ. रविन्द्र मिश्रा ने देश विदेश में फैले अपने संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से आह्वान किया था कि इस दौरान शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए उनका सहयोग करें व जन सेवा कर देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे। उनके आदेश को शिरोधार्य कर मध्यप्रदेश की टीम प्रदेशाध्यक्ष पवन नाहर, प्रभारी कीर्तिश जैन, प्रतिनिधि मनीष कुमठ के मार्गदर्शन में पत्रकार राकेश डूंगरवाल ने करवड़ अदम्य सेवा के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये है, वही थांदला नगर में युगल भाई समकित तलेरा व सुमित तलेरा ने भी मदद के हाथ आगे बढाते हुए आवश्यक लोगों को के लिये भोजन व्यवस्था की है। उनकी सेवा शौर्य के जस्बे की सराहना करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मध्यप्रदेश के राकेश डूंगरवाल, समकित तलेरा व सुमित तलेरा को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया है। उक्त जानकारी संगठन के राष्ट्रीय पीआरओ शेषनाथ शुक्ला ने व्हाट्सएप के माध्यम से दी। उनको मिले इस सम्मान पर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारगण व अनेक सामाजिक संगठनों के साथ इष्ट मित्र व शुभचिन्तकों ने सेवा कार्य की सराहना करते हुए उन्हें बधाई प्रेषित करते हुए राष्ट्रीय संगठन के प्रति आभार माना है।

निरंजन शर्मा बने एम.पी.वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के झाबुआ जिला अध्यक्ष

jhabua news
थांदला । भोपाल प्रदेश अध्यक्ष राधावल्भ शारदा ने संगठन के कार्यो को सुचारु रूप से चलाने हेतु मनोज मेहता और वरिष्ठ पत्रकार झाबुआ दौलत भावसार की अनुशंसा पर प्रान्तीय महासचिव अरुण सक्सेना ने एम.पी.वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन  झाबुआ का जिला अध्यक्ष नियुक्त करते हुए भावना व्यक्त की है कि शर्मा संगठन से प्राप्त दायित्वों का और यूनियन के दिशा निर्देशों के परिपालन करेंगे। निरंजन शर्मा को जिला अध्यक्ष बनाये जाने पर जिले के पत्रकार जगत में हर्ष है। उन्हें थांदला से सुधीर  शर्मा, मनोज उपाध्याय, पवन नाहर, मुकेश भट्ट, राजेश डामर, कादर शेख, जमील खान, राजू धानक, कुलदीप वर्मा, अविनाश गिरी, मनीष वाघेला, शाहिद खान आदि ने बधाई देते हुए संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रति आभार माना है।

थांदला आयुष विभाग द्वारा घर घर हो रहा आयुर्वेद काढ़े का वितरण

jhabua news
थांदला। मध्यप्रदेश शासन एवं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर मीना भायल के निर्देशानुसार आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित काढ़े का वितरण किया जा रहा है।आयुष विभाग की टीम घर घर जाकर कोरोना के बचाव हेतु काढ़े का वितरण कर बचाव संबंधी जानकारी दे रही है।जैसे मास्क का उपयोग सैनिटाइजर सोशल दिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे है।साथ में होम्योपैथिक औषधि अर्से एल्बम 30 का वितरण भी किया जा रहा है। डॉक्टर राकेश ने बताया की जिला आयुष अधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों पर भी वितरण किया का रहा है। आयुष टीम में डाक्टर राकेश अवासीया ,रमेश चंद्र चैहान, गोविंद मकवाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंजू धानक का विशेष सहयोग रहा। ज्ञातव्य है कि डाक्टर राकेश कुमार अवासिया व उनकी टीम विगत कई समय से काफी संख्या में गुजरात से मजदूरों का आगमन जारी था तब पिटोल बॉर्डर पर भी सेवाए दे चुके है। 

कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिये प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

झाबुआ,। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रबल सिपाहा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ंप्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया हैं।

प्ूार्णतः प्रतिबंधित गतिविधयां
घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में समस्त प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेेगी। इस क्षेत्र में अत्यावष्यक सामग्री की आपूर्ति क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति का बाहर आना तथा अन्य किसी भी व्यक्ति का इस क्षैत्र में प्रवेष प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के लिये कोई छूट संबंधी रियायत नहीं होगी।पान,गुटका,तंबाखू दुकाने, होटल-हलुवाई,रेस्टोरंेट, चाय-केंटिन, सैलून, चाट-मसाले, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा घर, गन्ना चरखी, टूरिज्म पिकनिक स्पाॅट, स्विमिंग, पूल, षापिंग माॅल, सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, जिम खेल-कूद गतिविधियां, स्टेडियम, मैरिज गार्डन बंद रहेंगे।ग्रामीण, षहरी क्षैत्रों के अंदर स्थायी दुकान (हाकर्स कार्नर) पटरी, सड़क, फुटपाथ, ओटले आदि पर सब्जी-फल, मसाला आदि का विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सायं 7 बजेे से प्रातः 7 बजे तक बिना मेडिकल इमरजेंसी के सड़क पर घूमना-फिरना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धार्मिक गतिविधयाॅ प्रतिबंधित रहेगी जिले में रात्रि 9 बजे प्रातः 5 बजे तक लोगो का आवागमन एवं सड़क पर घूमना-फिरना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।(मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति को छोड़कर)। समस्त धार्मिक गतिवधियाॅ प्रतिबंधित रहेगी। धार्मिक स्थलों पर जन सामान्य का प्रवेष निषेध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर अधिकृत व्यक्ति ही पूजन, आरती, नमाज संपादित कर सकेगें, जिनकी अधिकतम संख्या 5 होगी। समस्त प्रकार के सामूहिक पूजन, आरती, तकरीर, प्रवचन, हवन, प्रार्थना लंगर, सामूहिक भोज, भंडारे आदि प्रतिबंधित रहेंगे।सार्वजनिक सभाएॅ,बड़ी सभाएॅ, धरना-प्रदर्षन, बडे़ कार्यक्रम आदि प्रतिबंधित रहेगे। जिले के षहरी एवं ग्रामीण क्षैत्रों में लगने वाले निर्धारित साप्ताहिक हाट बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।षैक्षणिक संस्थान स्कूल, काॅलेज, आंगनवाडी केन्द्र बंद रहेंगे।जिले में दूसरे राज्यों अथवा मध्य प्रदेष के अन्य जिलों से बस एवं अन्य यात्री वाहनों का आवागमन (प्रवासी मजदूरों के आवागमन एवं ई-पास धारकों को छोड़कर ) पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा।सभी होटल, होम स्टे, लाॅज आदि भी बंद रहेंगे(एम.पी.टूरिज्म मोटेल, क्वारीन्टाइन एवं षासकीय उपयोग हेतु अधिगृहित होटल, लाॅज आदि को छोड़कर)जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक सेवकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति मषीन बंद रहेगी। जिले में सर्दी-जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के मरीजोें का उपचारत केवल डिग्रीधारी एम.बी.बी.एस. डाॅक्टर अथवा षासकीय अस्पतालों में ही किया जावेगा। ऐसे उपचारत मरीजो की जानकारी सी.एम. एच. ओ. कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। जिले में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगी, ताकि उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

आंशिक छूट प्रदाय गतिविधियां
जिले के नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रो में समस्त दुकाने प्रातः 8 से षाम 6 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। नगरी, ग्रामीण ़क्षेत्रों में खुलने वाली समस्त दुकाने निर्धारित हाट बाजार के दिन (परिषिष्ट-अ अनुसार) पूर्णतः बंद रहेगी।जिले की समस्त मेडिकल दुकानेेेेे निर्धारित समयानुसार खुली रह सकेगी।षेष अवधि में अति-आवष्यक होने पर मेडिकल स्टोर संचालक को मोबाईल पर संपर्क कर दवाईयाॅ प्राप्त की जा सकती है तथा संचालक उसकी होम डिलीवरी कर सकेगा। मेडिकल संचालक दुकान के बाहर अपना मो. नं. अनिवार्य रूप से बड़े अक्षरो में लिखेगा। जिले के समस्त पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रह सकेंगे।रेस्टोरेंट, होटल, भोजनालय, संचालक भोजन का मोबाईल पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। रेस्टारेंट, होटल भोजनालय का मेनगेट बंद रखा जाना अनिवार्य होगा। यदि रेस्टोरेंट, होटल में ग्राहकों को पाया जाता है तो संचालक के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर समस्त प्रकार के षासकीय एवं निजंी निर्माण कार्य संपादित किये जा सकेगे तथा निर्माण कार्यो में श्रमिकों के नियोजन की संख्या की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। निर्माणकर्ता को मजदूरो की सूची नाम, पता, मो. नं. आदि की जानकारी तथा उनके आवागमन की जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत , वार्ड अथवा झोन कार्यालय के साथ-साथ संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा।नगरीय क्षेत्र झाबुुआ में सब्जी, फल, मसाला हल्दी, मिर्ची, खड़ा मसाला आदि व्यापार हेतु षासकीय पाॅलिटेकनिक महाविद्यालय मैदान (थोक हेतु) एवं खेरची बाजार हेतु उत्कृष्ठ स्कूल मैदान, रानापुर में अनाज मण्डी प्रांगण, मेघनगर में षा.बा.उ.मा.वि. मैदान थंादला में कृषि उपज मण्डी परिसर नई मण्डी एवं पेटलावद में हा.से.स्कूल मैदान पर ही फल, सब्जी की दुकाने प्रातः 8 से षाम 6 बजे तक संचालित हो सकेगी।सब्जी, फल विक्रेता होम डिलीवरी के माध्यम से सब्जी, फल विक्रय कर सकेंगे तथा अन्य समस्त प्रकार की अति-आवष्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी प्रातः 8 से षाम 6 बजे तक की जा सकेगी। हाथ ठेले, लोडिंग आॅटो, लोडिंग वाहन, वार्डो, घरों के सामने घूम-घूम कर ही सब्जी, फल आदि का विक्रय कर सकेंगे। उक्त निर्धारित स्थल से अन्यत्र स्थाई दुकान लगाकर सब्जी, फल विक्रय करने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। समस्त षहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र की दुकाने स्थानीय हाट बाजार (परिषिष्ट-अ) के निर्धारित दिवस को पूर्णतः बंद रहेगी। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के आगे नियमानुसार आईल पेंट से गोले बनाकर सोषल डिस्टेंसिंग का स्वयं पालन करावेंगे। प्रत्येक व्यापारी को यह सुनिष्चित करना होगा कि किसी भी समय दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। यदि दुकान पर निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति, ग्राहक पाये जाते हैं तो दुकानदार, ग्राहक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। दुकान पर सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान पर सोषल डिस्टेंसिंग का पालन न करवाये जाने एवं बिना मास्क पहने हुए व्यक्ति को सामग्री विक्रय करते पाये जाने की स्थिति में प्रमाण सहित जानकारी एकत्रित कर संबंधित विक्रेता- क्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।समस्त औद्यौगिक इकाईया सोषल डिस्टंेसिंग के साथ प्रारंभ की जायेगी। अति-आवष्यक कारण होने पर चार पहिया वाहन से (वाहन चालक सहित दो व्यक्ति) तथा दुपहिया वाहन से केवल एक व्यक्ति जिले के अंदर आना-जाना कर सकेंगे। ऐसे समस्त वाहन जिन्हें व्यक्तिगत, षासकीय,आपातकालीन अत्यावष्यक सेवा के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवागमन हेतु अधिकृत किया गया है। ऐसे उत्पादन एवं निर्माण ईकाईयां, जिनका उत्पादन सतत् प्रकृति का होता है प्रारंभ हो सकेगी।दवाओं का विनिर्माण ईकाईयां, फार्मास्यूटिकल्स, पैकेजिंग कच्चे माल बनाने की ईकाईयां चालू रहेंगी बषर्ते मजदूर जिले की सीमा के ही हो।नगरीय सीमा से बाहर क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग,ओएनजीसी के अन्वेषण कार्य,ईट,भट्टा,सड़क,निर्माण,सिंचाई प्रोजेक्ट, ईमारत निर्माण,षासकीय निर्माण संबंधी कार्य प्रारंभ किये जा सकेगे।सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रम जिसमें 5 से अधिक व्यक्ति षामिल नहीं हो सकेगें। विवाह समारोह में 50 से अधिक मेहमान षामिल नहीं हो सकेंगे तथा इसमें सोषल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। अत्यावष्यक सामग्रियों को कंटेंनमेंट एरिया में होम डिलीवरी करने वाले विक्रेता अन्य स्थानों पर होम डिलीवरी नहीं कर सकेगें। विक्रय करते पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।राज्य ष्षासन की गाईड लाईन अनुसार हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने की अनुमति घोषित कंटेनमेंट झोंन को छोड़कर निम्न ष्षर्तो के अधीन होगी। दुकान पर बुखार, जुकाम, खाॅसी एवं गले में खराष वाले व्यक्तियों का प्रवेष निषेध होगा तथा दुकान पर काम करने वाले संचालक, कर्मचारी में भी यदि यह समस्या होती है तो उनका प्रवेष भी निषेध होगा। दुकान मालिक दुकान के प्रवेष द्वार पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता रखकर प्रत्येक उपभोक्ता के आने पर उसका उपयोग करेगा। सभी केष षिल्पियों एवं स्टाॅफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्राय का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्यके ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल तौलिया, पेपर उपयोग में लाया जायेगा। दुकान पर सभी औजारों एवं उपकरणों का एक बार उपयोग में लेने के बाद सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्वयं, स्टाॅफ ग्राहक को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। सभी काॅमन एरिया, फर्ष, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिसइन्फेक्षन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालकों एवं इनमें प्रवेषित ग्राहकों को फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखना होगा, मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

पूर्णतः छूट प्रदाय गतिविधियां
सभी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, केमिस्ट फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरण दुकान, सभी प्रकार की दवाईयों की दुकानें निर्बाध रूप से संचालित होंगी।सभी चिकित्सकीय प्रयोगषालाएं, पषु चिकित्सालय खुले रहेंगे।

कृषि और संबंधित गतिविधियां
फसलो की कटाई और बुआई से संबंधित समस्त कार्य, संबंधित यंत्र व वाहनों का आवागम चालू रहेगा। कृषि यंत्रों का उपयोग स्पेयर पार्ट, मरम्मत करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। इसी प्रकार खाद, कीटनाषक और बीज वितरण की दुकानें भी उपरोक्त अवधि तक चालू रहेगी।सभी कृषि एवं बागवानी गतिविधियां चालू रहेगी।समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन करने वाली ईकाईयां, वाहन आदि इस आदेष से मुक्त रहेंगे।रबी विपणन वर्ष 2020 -21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिए जरूरी सामग्रियां जैसी गनी बैग, पी.पी.बैग, कैट्स, आर्पोलेन कवर आदि के भंडारण की अधोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं। मत्स्य पालन संबंधित गतिविधियों से छूट रहेगी। खान और खनिज उत्पादन, उनका परिवहन, खनन कार्य के लिये विस्फोटकों की आपूर्ति एवं खनन से संबंधित कार्य इस आदेष से पूर्णतः मुक्त रहेंगे।

दुध एवं संबंधित गतिविधियां
दुग्ध उत्पादन संयंत्र द्वारा दुध एवं दुग्ध उत्पाद के परिवहन प्रसंस्करण वितरण, बिक्री, परिवहन व आपूर्ति वाली ईकाईयां एवं वाहन चालू रहेंगे।पोलिट्री फार्म और पषुपालन फार्मो का संचालन चालू रहेगा। गौषालाएं पषु आहार जिसमें चारा, भूसा,एवं पषु औषधियाॅ आदि षामिल के उत्पादन संयंत्र, ट्रांसपोर्टेषन चालू रहेंगे।

वित्तीय संस्थाएं बीमा कंपनी एवं सुरक्षा कंपनी
समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंकों की षाखाएं, सहकारी बैंक, एटी एम बैंकिग परिचालन की समस्त ईकाईया नियत समय में चालू रहेंगी।भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य सामान्य बीमा कार्यरत रहेगी। समस्त प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को भी अपने कार्य संचालन हेतु अनुमति रहेगी।बैंक मैनेजर अपनी बैंक से समय-समय पर बाहर आकर भीड़ इकट्ठा नही हो इस हेतु कियोस्क का संचालन ग्राम पंचायत भवन में कराकर ग्रामीणों का बैंकिग कार्य निपटान की कार्यवाही सुनिष्चित करेंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य षासकीय विभाग के कार्य श्
षासन आदेषानुसार मनरेगा एवं अन्य संबंधित सभी कार्यों के लिए अनुमति रहेगी। सार्वनजिक वितरण प्रणाली(पी डी एस)संचालित होने वाली दुकानें, उसका भंडारण परिवहन एवं वितरण इस आदेष से मुक्त रहेंगे।दूरसंचार व इंटरनेट सेवाएं प्रदाय करने वाली ईकाईयों का संचालन चालू रहेगा।पेट्रोलियम उत्पादों एल.पी.जी. खाद्य उत्पादों आपूर्ति करने वाले वाहनों को जिले से अन्य जिले एवं राज्य के बाहर आने-जाने की अनुमति रहेगी।

आवष्यक वस्तुएं
दुध डेयरी, सांची पाइंट एवं घर-घर जाकर दुध बांटने वाले दुध विक्रेता एवं आर.ओ.वाटर डिस्ट्रीब्यूटर विक्रय कर सकेंगे। माल परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाणिज्यिक वाहन जैसे- ट्रक, मिनी ट्रक, टैम्पो आदि के आवागमन में भी छूट रहेगी।सीमेंट एवं बिल्डिंग मटेरियल निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री के परिवहन एवं आपूर्ति प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।मरम्मत एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जा सकेंगे।

वाणिज्यिकी और निजी प्रतिष्ठान
प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, डीटीएच, केबल सेवाएं चालू रहेंगी। सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और काॅल सेंटर चालू रहेंगे । कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस चालू रहेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी गतिविधियाॅं
आॅटा-चक्की। कोल्ड स्टोरेज। बेकरी।

ष्षासकीय एवं निजी कार्यालय की गतिविधियाॅ
जिले में समस्त ष्षासकीय एवं निजी कार्यालय ष्षत-प्रतिषत अधिकारियों, कर्मचारियों कीे उपस्थिति के साथ से खुले रहेंगे तथा सोषल डिस्टेंसिंग के साथ कार्य संपादन करेंगे।

अनंलाॅक 1 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करवाने हेतु आवष्यक निर्देष जारी
प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप्लीकेषन को इंस्टाॅल रखे। समस्त षासकीय एवं निजी कार्यालयों में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु एप इंस्टाॅल करना अनिवार्य होगा तथा एप पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को अपडेट रखना होगा। आरोग्य सेतु एप कोरोना संक्रमण के संभावित जोखिम को ष्षीघ्र पहचानने में सक्षम बनाता है। अत्यावष्यक सामग्री की दरे लाॅक डाउन के पूर्व निर्धारित दरो के अनुसार ही रहेगी।अधिक कीमत में विक्रय करने वालो पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। प्रतिबंध से मुक्त कृषि संबंधी दुकानो का संचालन एवं अत्यावष्यक सामग्री की होम डिलीवरी संबधी समस्त गतिविधियाॅं प्रातः 8 बजे से ष्षाम 6 बजे तक की जा सकेगी। सांची पार्लर एवं दूध डेयरी  प्रातः 7 बसे से सायं 7 बजे तक दूध विक्रेय कर सकेगें । उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने वाली समस्त विभाग, निकाय, निगम, ईकाईयां, संस्थाएं, व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से माॅस्क, सेनेटाइजर का उपयोग व सोषल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने वाली समस्त विभाग, निकाय, निगम, ईकाईयां, संस्थाएं, व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से विभागीय पहचान-पत्र धारण करेंगे।किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, औद्योगिक ईकाईयों पर पाॅच  से अधिक व्यक्यिों की भीड़ जमा नहीं होगी। उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त दुकानों के अतिरिक्त अन्य दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।सड़क एवं पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों पर वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी। दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चैपहिया वाहन पर तीन व्यक्तियों को ही आने-जाने की विधिक अनुमति रहेगी। इस हेतु युक्तियुक्त कारण होना अनिवार्य है। सोषल मीडिया पर  भड़काऊ पोस्ट एवं कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।कालाबाजारी,जमाखोरी करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे षासकीय अमले को चिकित्सकीय जांच में सहयोग प्रदान करे। किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाती है। होम कोरोन्टाईन हेतु आदेषित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाए जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा51-60  के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। घोषित ’’कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। यह आदेष आगामी आदेष तक प्रभावषील रहेगा।

रेरा में भोपाल प्रकरणों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शुरू ‍हुई सुनवाई
अध्यक्ष रेरा श्री अन्टोनी डिसा ने नौ प्रकरणों की सुनवाई की ए‍क प्रकरण में अंतिम आदेश भी पारित हुआ
jhabua news
झाबुआ,। मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा में कोरोना महामारी के चलते प=कारों की शिकायतों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग तथा ऑनलाईन पद्धति से शुरू की गई है। रेरा अध्यक्ष श्री अन्टोनी डिसा द्वारा आज प्राधिकरण में सुनवाई के लिये भोपाल से जुडे नौ लंबित प्रकरणों की विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। इसमें से एक प्रकरण में अंतिम आदेश भी पारित हुआ। इस दौरान सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक तथा सदस्य तकनीकी श्री अनिरूद्ध डीकपाले भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि सुनवाई में पक्षकार अपने आवास से मोबाईल या लैपटॉप के माध्यम से शामिल होने का प्रावधान रखा गया हैं। भोपाल के प्रकरणों की पूरे सप्ताह सुनवाई प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे की बीच की जायेगी। वीडियों कान्फेंसिंग से सुनवाई होने से पक्षकारों के समय श्रम तथा संसाधनों की बचत भी हो सकेगी। साथ ही पक्षकारों को विकल्प के तौर पर रेरा के भोपाल स्थित स्थानीय कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुनवाई का विकल्प भी रखा गया है। 

पाँचवे चरण का लॉकडाउन, अनलॉक 1.0 का चरण होगा
भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन किया जाएगा, मुख्यमंत्री श्री चैहान ने प्रदेश की जनता को दिया संदेश
झाबुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि देश के हमारे वैश्विक नेता दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संघर्ष में हमें नई राह बतायी, देश का कुशल नेतृत्व किया, जिसके चलते हमने कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली है। हमारे कोरोना योद्धाओं के निरंतर परिश्रम एवं जनता के सहयोग से आज हम प्रदेश में भी कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित कर पाए हैं। परंतु अभी निरंतर सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री श्रीनरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए मंत्र दो गज की दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग), फेस कवर (मास्क लगाना), बार-बार हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना का सख्ती से पालन करना होगा। तभी हम देश एवं प्रदेश से कोरोना को पूरी तरह भगा पाएंगे। लॉकडाउन के चैथे चरण के समाप्त होने के बाद पाँचवा चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे। साथ ही प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चैहान  दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे।

कंटेनमेंट एरिया- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्‍ला कॉलोनी इत्‍यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत् लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्‍य क्षेत्र होगा।

रात्रिकालीन  कर्फ्यू- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून, 2020 से प्रारंभ गतिविधियां- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ होंगे।

शैक्षणिक संस्‍थाओं का संचालन- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि अभी शैक्षणिक संस्‍थाएं बंद रहेंगीं। परंतु 12 वीं की परीक्षाओं हेतु विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा।

सभी क्षेत्रों में पूर्णतः प्रतिबंधित गतिविधियाँ- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि प्रदेश में सिनेमा हॉल, व्यायामशाला स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बाकी सभाएं आदि गतिविधियां पूर्णतः बंद रहेंगी। इन्हें पुनः प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जाएगा।

व्‍यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि राज्‍य में और राज्‍य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्‍कता नहीं होगी। अतः पास चेकिंग की व्‍यवस्‍था समाप्‍त की जा रही है। पूरे प्रदेश में अंतर्राज्‍यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। तत्‍पश्‍चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंदौर, उज्‍जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्‍टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्‍य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्‍जैन व भोपाल को छोड़कर अन्‍य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं।

बाजारों का खुलना- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि इंदौर, उज्‍जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय  क्षेत्रों के बाजारों की एक चैथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास,  खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्‍टैंड अलोन दुकानें व मोहल्‍ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगीं। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्‍जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे। उन्‍हें स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्‍यान रखना होगा। थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो,  कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो, आदि।

ये सावधानियाँ अनिवार्य होंगी- मुख्यमंत्री श्री चैहान ने बताया कि कोविड से सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस कवर (मास्‍क)  पहनना अनिवार्य होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग- व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (2 गज) की दूरी बनाए रखनी चाहिए। सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी। सार्वजनिक सभाएँ - बाकी सार्वजनिक सभाएँ प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं। सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है।

अति जोखिम वाले व्यक्तियों का संरक्षण- श्री चैहान ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक एवँ स्वास्थ्य कारण को छोड़कर, घर पर रहना होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा की गई प्रमुख घोषणाएँ प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहाँ भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी। छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी। किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी।

बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतें-   लॉकडाउन के कारण पिछले 2 माह से हमारे व्यापारी भाइयों के व्यवसाय और उद्योगों में कार्य बंद थे। एक तरफ आय के स्त्रोत कम हो गए,किन्तु दूसरी ओर फिक्स खर्चे तो यथावत रहे। इनमे जनमानस में सबसे अधिक चिंता बिजली के फिक्स चार्जेस को लेकर थी। आपकी इस बाकी कठिनाई को कम करने के लिए सरकार ने बाकी कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सभी गैर-घरेलू, गैर-औद्योगिकी, निम्‍न दाव एवं उच्‍च दाव औद्योगिक उपभोक्ताओं   जैसे- दुकानें, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर, एमएसएमई और बड़े उद्योग  आदि के माह अप्रैल से जून, 2020 तक के बिजली बिलों के फिक्स  चार्जेस की वसूली स्थगित कर दी गई है। यह राशि अक्‍टूबर 2020 मार्च 2021  के मध्य 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी। इससे लगभग 12 लाख छोटे उद्यमियों दुकानदारों छोटे व्‍यवसायियों की लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि आगामी महीनों में ली जाएगी।
संबल के हितग्राही तथा ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिजली के बिल अप्रैल में 100 रूपये तक आये थे तथा मई, जून, जुलाई में भी 100 रूपये से कम आयेंगे उन्हें मई, जून, जुलाई की राशि के स्थान पर सिर्फ 50 रूपये महीने का भुगतान करना होगा।

कोई टिप्पणी नहीं: