मधुबनी : जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवम् अनुश्रवण कमिटी का गठन हुआ। - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 14 जुलाई 2020

मधुबनी : जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवम् अनुश्रवण कमिटी का गठन हुआ।

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मधुबनी 14, जुलाई, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के आदेश के आलोक में बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 हेतु प्रिंट एवं ईलेक्ट्रोनिक मिडिया के लिए नेटवर्क तथा रेडियो एफ.एम. चैनल पर प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन का अनुश्रवण हेतु मधुबनी जिले के लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणिकरण एवं अनुश्रवण कमिटी एम0सी0एम0सी0 का गठन  कर दिया गया है।जिसके अन्य सदस्य अपर समहर्ता, उपविकास आयुक्त,जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, आईटी मैनेजर आदि होंगे।
यह कमिटी का कार्यों होगा:
1 राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु मुद्रित पम्पलेट, पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रसार साधनों का उपयोग किया जायेगा, इस पर सतत् निगरानी रखना। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना द्वारा प्राप्त निदेशो के उल्लंघन की स्थिति में सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु सिफारिश करेगी।
2 निर्वाचन से संबंधित बैठकों की सूचना प्रेस के प्रतिनिधियों को जिला पदाधिकारी के अवलोकन के बाद उपलब्ध कराना।
3 आदर्श आचार संहिता के अनुपालन संबंधी शिकायतों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना, ताकि अन्य के साथ अभ्यर्थियों/प्रेक्षकों को इसकी जानकारी हो सके।
4 प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया का अनुक्षवण।
5 निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशो के सार-संग्रह में यथाविहित निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त बाद टी.वी. चैनलों/डिस्प्ले और सोशल मीडिया के मामले में निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए और प्रचार अभियान के दौरान राजनैतिक पदधारकों के सामान्य आचरण का अनुवीक्षण करना।
6 निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशो के सार-संग्रह में यथाविहित निर्वाचनों की घोषणा के तुरन्त बाद टी.वी. चैनलों/ केवल नेटवर्क, निजी एफ0एम0 चैनलों सहित रेडियों, सिनेमा हाॅल, सार्वजनिक स्थल में श्रव्य-दृष्य डिस्प्ले और सोशल मीडिया के मामले में निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए और प्रचार अभियान के दौरान राजनैतिक पदधारकों के सामान्य आचरण का अनुवीक्षण करना।
7 निर्वाचन संबंधित सूचना मतदाताओं/ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने हेतु सूचना, दैनिक समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाषित कराने की व्यवस्था करना।

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