जयपुर ,लाइव आर्यावर्त संवाददाता , राजस्थान के कोटा ,अलवर ,जयपुर ,जोधपुर ,बीकानेर ,अजमेर ,भीलवाड़ा और उदयपुर में कोरोना के ताजा बढ़ते प्रकोप के मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है। राजस्थान सरकार के गृह सचिव एन एल मीना द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार किसी व्यक्ति ,संस्था या संगठन द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक ,धार्मिक, शैक्षणिक ,राजनीतिक या सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति हेतु जिला कलेक्टर को दिया गए आवेदन के आलोक में मिली अनुमति के फलस्वरूप आयोजन कर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा की आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो। भौतिक,सामाजिक दूरी का पालन और फेस मास्क पहनना अनिवार्य होग। आयोजन कर्ता को "नो मास्क नो एंट्री" नीति अपनानी होगी। प्रवेश ,परिसर व निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग ,सैनिटाइज़र तथा हाथ धोने की व्यवस्था रखनी होगी। समारोह में उपयोग होने वाली कुर्सियों ,टेबल ,दरवाजे के हैंडल ,रेलिंग व फर्श आदि की नियमित सफाई करनी होगी। जयपुर ,जोधपुर ,बीकानेर,अलवर,कोटा ,भीलवाड़ा ,उदयपुर व अजमेर के नगरीय इलाकों में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं ,रात्रि कालीन ड्यूटी कर्मचारी ,दवा दुकानों,विवाह व चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों, बस,रेल , हवाई यात्रियों को इसमें छूट दी गई है और उन्हें किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार में मेडिकल के तृतीय व चतुर्थ वर्ष के छात्रों के लिए पहली दिसंबर से कॉलेज परिसर खोले जाने की बात कही है। शासकीय ,स्वायत्त या निजी संस्थाएं 75 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य कर सकेंगी शेष 25 प्रतिशत कर्मचारी घर से कार्य कर सकेंगे ।
शुक्रवार, 27 नवंबर 2020
कोरोना पर राजस्थान सरकार की नई गाइड लाइन
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