गया : लोक शिकायत के तहत जिलाधिकारी ने की 29 मामलों की सुनवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 18 नवंबर 2020

गया : लोक शिकायत के तहत जिलाधिकारी ने की 29 मामलों की सुनवाई

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गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपील के तहत आज ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा कुल 29 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमे कुछ मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। अपीलार्थी श्री रंजीत कुमार बुधलाल, छोटकी डेल्हा, गया के द्वारा परैया थाना कांड संख्या 21/ 2013 में थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने के संबंध में अपील दायर की गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी, गया ने थानाध्यक्ष, परैया से इस संबंध में जवाब मांगा था। उनके द्वारा बताया गया कि मामले को दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है, परंतु रंजीत कुमार द्वारा बताया गया कि थाना द्वारा कार्रवाई का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, टिकारी से जवाब मांगा था, परंतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इस मामले में पूर्ण जवाब नहीं दिया गया है, जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, टिकारी को अगले सुनवाई में स्वयं उपस्थित रहकर मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण को बताने को कहा गया है। अपीलार्थी अर्चना कुमारी, ग्राम-खबरा, गजाधरपुर, टनकुप्पा द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति ले ली गई है के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी गया को मामले में समर्पित कागजातों की जांच 1 सप्ताह के अंदर करने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा सेवा शिकायत के तहत ऐच्छिक सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सेवांत लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान दिलाने के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिस पर जिला पदाधिकारी ने अनुमंडलीय अस्पताल, शेरघाटी के उपाधीक्षक से मामले में जांच कर प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का आदेश दिया था। उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि आवंटन नहीं रहने के कारण इनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हो सका है, जिसपर जिला पदाधिकारी ने उपाधीक्षक को आदेश दिया कि आप आवंटन की मांग कर इनका भुगतान कराएं। आज सुनवाई में उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि आदेशानुसार आवंटन मांग कर इनकी सेवानिवृत्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति रुपए 2,90,481 की भुगतान कर दी गई है। अपीलार्थी श्री अनिल कुमार वर्मा, मैगरा, डुमरिया द्वारा पंचायत नारायणपुर में शौचालय नहीं बनाया गया है एवं झूठा रिपोर्ट दिखाकर कहा जा रहा है कि शौचालय का निर्माण पंचायत में किया जा चुका है, जिसकी जांच के लिए  प्रखंड समन्वयक से करा कर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया था। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि  शौचालय निर्माण होने के बाद भी शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसपर ज़िला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया को संबंधित पंचायत एवं वार्ड का निरीक्षण करने को कहा गया है, साथ ही शौचालय निर्माण होने के बाद भी प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं हुई है के संबंध में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के समन्वयक से भुगतान न होने के संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया है। अपीलार्थी श्री योगेंद्र पासवान द्वारा परवाना जमीन कब्जा दिलाने के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिस पर जिला पदाधिकारी ने सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी, टनकुप्पा को 15 दिनों के अंदर नियमानुसार इन्हें परवाना की जमीन पर कब्जा दिलाकर अगले सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया।

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