लवजिहाद पर प्रतिबंध संबंधी कानून अब मप्र में अध्यादेश के जरिए होगा लागू - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 29 दिसंबर 2020

लवजिहाद पर प्रतिबंध संबंधी कानून अब मप्र में अध्यादेश के जरिए होगा लागू

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भोपाल, 29 दिसंबर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 विधानसभा के शीतकालीन सत्र स्थगित होने के कारण अब इसे अध्यादेश के जरिए कानून के रूप में लागू किया जाएगा। श्री चौहान ने कल रात यहां एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सत्र स्थगित होने के कारण धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 समेत जितने भी विधेयक हैं, उनके संबंध में अध्यादेश लाने का अनुमोदन मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी होने के बाद संबंधित कानून राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। इसके पहले शनिवार को यहां हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में लवजिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी महत्वपूर्ण मप्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की थी। इसे सोमवार से प्रारंभ होने वाले तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते सत्र स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन और लवजिहाद रोकने के लिए संबंधित विधेयक में सख्त प्रावधान किए हैं। इसके लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्य तरीके से उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा इससे संबंधित अधिनियम का उल्लंघन करने पर एक साल से पांच साल तक के कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के मामले में दो से दस साल तक का कारावास और कम से कम 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। अपना धर्म छिपाकर (लवजिहाद) धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन साल से दस साल तक के कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड और सामूहिक धर्म परिवर्तन (दो या अधिक व्यक्ति का) का प्रयास करने पर 5 से 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। नए कानून में धर्म संपरिवर्तन (लवजिहाद) के आशय से किया गया विवाह शून्य घोषित करने के साथ महिला और उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार करने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को कठोर बनाने के साथ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं हैं। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन करने वाली संस्था और संगठन को भी अपराधी के समान सजा मिलेगी। धर्मांतरण नहीं किया गया है, यह आरोपी को ही साबित करना होगा। अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने के साथ उप पुलिस निरीक्षक से कम श्रेणी का अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकेगा।

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