मधुबनी : पैक्स चुनाव को लेकर डीएम ने दिए निर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 13 फ़रवरी 2021

मधुबनी : पैक्स चुनाव को लेकर डीएम ने दिए निर्देश

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता), आज दिनांक 13.02.2021 को जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में पैक्स निर्वाचन-2021 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने हेतु दिनांक-15.02.2021 को 17 प्रखण्ड प्रखण्ड मुख्यालय में (रहिका, पंडौल, बाबूबरही, खजौली, राजनगर, हरलाखी, मधवापुर, बिस्फी, बासोपट्टी, झंझारपुर, मधेपुर, लखनौर, अंधराठाढ़ी, फलपरास, खुटौना, लौकही एवं घोघरडीहा) मतदान सम्पन्न होना है। तथा मतगणना कार्य को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पूर्णतः पारदर्शी ढं़ग से सम्पन्न कराने हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से निर्देश के आलोक में निम्न निर्देश दिया गया:-

1. कोई भी माननीय मंत्री (राज्य/केन्द्र स्तरीय) मतगणना अभिकत्र्ता नहीं हो सकते है।

2. मतगणना केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल/अंगरक्षक को छोड़कर अन्य किसी भी सशस्त्र बल को मतगणना केन्द्र परिसर में अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जानी है।

3. मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जिन्हें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है एवं उन्हें उचित गेट पास निर्गत नहीं है, को मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। साथ हीं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी यथा-मतगणना पर्यवेक्षक/सहायक/लश्कर आदि जिन्हे जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी (स॰स॰), मधुबनी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा निर्वाची पदाधिकारी-सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, का जाँच करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देंगे। 

4. आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अतएव मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उन्हें मुख्य द्वार पर सौजन्य प्रदर्शित करेंगे एवं आदरपूर्वक प्रवेश करायेंगे।

5. मतगणना केन्द्र में सेलुलर फोन, काॅडलेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि ले जाना वर्जित है।

6. मतगणना हाॅल के बाहर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सामान्यतः मतगणना हाॅल में हस्तक्षेप नहीं करना है।

7. मीडिया कर्मी को भी उनके लिए निर्गत पास के आधार पर ही मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश करने देंगे।

8. मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी रूप में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अविलम्ब कारगर कार्रवाई की जाएगी।

9. दिनांक-14.02.2021 के अपराह्न 6ः00 बजे तक मतगणना केन्द्र परिसर को पूर्णरूपेण सेनिटाईजर कर दिया जाय।

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