मुजफ्फरपुर, नौ मार्च, बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने 2018 में आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी । पोक्सो विशेष अदालत के न्यायाधीश दीपक कुमार ने औराई थाना क्षेत्र के एक गाँव में घटित उक्त वारदात के आरोपी सुजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है । अदालत ने सरकार को पीड़ित के परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया और दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि सुजीत ने एक खेत में आठ साल की उक्त बच्ची के साथ दो मई 2018 को दुष्कर्म किया था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकडकर पुलिस को सौंप दिया था।
बुधवार, 10 मार्च 2021
बिहार : बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद
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