बिहार : जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 5 मार्च 2021

बिहार : जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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गोपालगंज : आज से करीब साढ़े 4 साल पहले गोपालगंज के खजूरबानी के लोगों को भयानक दृश्य देखना पड़ा था। जब 19 लोगों ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया था और 6 लोग अंधे हो गए थे। शराबबंदी के अगले ही साल हुए इस जहरीली शराब कांड ने उस वक्त सनसनी फैला दी थी। आज फिर से यह दृश्य गोपालगंज के नागरिकों के लिए ताजा हो गई। जब इस घटना कांड में संगलन अपराधियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तो गोपालगंज वासियों के आंखों से खुशी के आंसू बह पड़े।


4 महिलाओं को आजीवन कारावास

गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले में 9 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि साल 2016 में अगस्त महीने में नगर थाना के खजुर्बानी में जहरीली में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हुई थी। साथी इसे पूरी जहरीली शराब कांड में 6 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इस पूरे मामले पर 13 लोगों को एडीजी टू कोर्ट ने दोषी ठहराया था। जिसमें से 9 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के उपरांत एक बार फिर से गोपालगंज वासियों के लिए पुरानी यादें ताजा हो गई। हालांकि वर्तमान में बिहार में कोई भी शख्स उस काले दिन की बात नहीं करना चाहता है। इस जहरीली शराब कांड में कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन एक अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। अब इस मामले में सिर्फ 13 लोग नामजद हैं और गोपालगंज की ADJ दो की कोर्ट ने इन सभी लोगों को इस पूरे कांड के लिए दोषी करार दिया है।करीब साढ़े 4 साल बाद फैसला आया है।इस शराब कांड के बाद नगर थाना पुलिस ने खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी , रुपेश शुक्ला सहित कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया था।

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