कलेक्टर ने चिकित्सको को मोटिवेट किया
जिले की ग्राम पंचायतों में 589 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए
’वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो या उनके साथ दुर्व्यवहार होता हो तो टोल फ्री नंबर 14567 पर सूचना दें’, ’राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित’
वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो तो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सूचित करें, ताकि संबन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाएं दी जा सके एवं उनकी देखभाल की जा सके। विदित हो कि वरिष्ठ नागरिकों को सहायता एवं सेवा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर हेल्पलाइन) स्थापित की गई है। मध्यप्रदेश में हेल्पलाइन 14567 का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा हेल्पेज इंडिया भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी द्व्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण के वन स्टॉप सेंटर, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला कोषालय अधिकारी, अपना घर वृद्ध आश्रम एवं तथागत समाज कल्याण समिति को एल्डर हेल्पलाइन 14567 के प्रतिनिधियों का सहयोग करने एवं उनके द्वारा लाए गए नागरिकों के संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निवारण करने हेतु पत्र जारी किया गया है।
’होम आइसोलेट पॉजिटिव व्यक्ति निर्देशों का पालन करें’, ’बाहर घूमता पाए जाने पर कार्यवाही होगी’
कोविड-19 के तहत पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह क्वारंटाइन रहें। संक्रमित व्यक्ति और उनके परिजन कंटेनमेंट से बाहर न आएं। यदि होम आइसोलेट व्यक्ति द्वारा तय मानकों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो रोगी एवं उसके वयस्क देखभालकर्ता अथवा परिजनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत पेनल्टी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वे नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिव सैंपल आने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे। इसके पश्चात दो नेगेटिव रिपोर्ट आने के उपरांत भी सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिजन यदि होम आइसोलेशन से बाहर पाए जाते हैं तो उन पर दो हजार रूपये का जुर्माना और धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा । यदि होम आइसोलेट व्यक्ति के उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत भी कंटेनमेंट समाप्त नहीं किया गया है तो वे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 1075 पर दे सकते हैं। मगर किसी भी स्थिति में संक्रमित व्यक्ति अथवा उनके परिजन होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
’पात्र हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई दो माह का एक साथ राशन वितरण होगा’
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल पात्र परिवारों हेतु शासन ने माह अप्रैल एवं मई 2021 का एक मुश्त खाद्यान, शक्कर, नमक का आवंटन जारी किया गया है। माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान, शक्कर एवं नमक का वितरण परिवार को एक मुश्त अप्रैल माह में किया जायेगा। जिन पात्र परिवारों द्वारा माह अप्रैल 2021 की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है। उन परिवारों को माह मई 2021 की सामग्री का वितरण अप्रैल 2021 में ही किया जायेगा। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी उचित मूल्य की दुकानों पर दो माह अप्रैल एवं मई की एक मुश्त सामग्री वितरण की सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी। सभी दुकानदार विक्रेता एवं प्रबंधकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ सामग्री वितरण के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का भी पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए है। निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं सहकारी भण्ड़ार के प्रबंधक एवं विक्रेताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।
’वयोश्रेष्ठ सम्मान वर्ष 2021 की नामांकन प्रस्ताव तिथि में 15 मई तक की गई वृद्धि’
उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठजनों के हितों के लिये महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान करने वाले संस्थाओं, निकायों, समाज सेवियों, अशासकीय संस्थाओं को 13 श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिवर्ष वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरूस्कार प्रदान किया जाता है। उक्त पुरूस्कार के लिये प्रविष्टियां एवं प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि पूर्व में 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि में संशोधन कर 15 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा अशासकीय, शासकीय, स्वैच्छिक, पेंशनर्स संघ संस्थाएं सर्व को सूचित किया है कि वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरूस्कार 2021 के लिये विभिन्न श्रेणियों हेतु यदि आपके क्षेत्रांतर्गत ऐसी कोई उत्कृष्ट संस्थाओं, समाज सेवियों हो, उनके प्रस्ताव 25 अप्रैल 2021 तक कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि समय सीमा में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाना संभव हो सके।
’नवीन खसरे में समाविष्ट की गई हैं बहुत सी जानकारियां’
शासन द्वारा नवीन खसरा का प्रारूप जारी किया गया है। जिसमें अनेक जानकारियां समाविष्ट की गयी हैं। नवीन खसरे के कॉलम नंबर एक में भूमि के भाग की यूनिक आईडी, कॉलम नंबर दो में भूमि के भाग का प्रकार, कॉलम नंबर तीन में भू-खण्ड संख्यां क, कॉलम नंबर चार में क्षेत्रफल, भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है, भू-राजस्वू, भू-भाटक, कॉलम नंबर पांच में भूमि स्वा मी का नाम तथा निवास का पता तथा इसी में शासकी य भूमि दर्ज होगा। कॉलम नंबर छह में प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश, कॉलम नंबर सात में सरकारी पट्टेदार का नाम तथा निवास का पता, पट्टे की अवधि पट्टे के अधीन क्षेत्र, कॉलम नंबर आठ में अधिकारी कृषक (यदि कोई हो) का नाम तथा निवास का पता, कॉलम नंबर नौ में भूमि पर विल्लंगत तथा प्रभार, कॉलम नंबर दस में फसल खरीफ, रबी, जायद, अन्य, कॉलम नंबर ग्यारह में फसल के अधीन क्षेत्रफल तथा कॉलम नंबर बारह में भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति भूमि पर संरचनाध् वृक्ष अन्यल अभ्युक्तियां वर्ष के दौरान कॉलम संख्या एक से नौ तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश शामिल है।
अवैध मदिरा जप्त, प्रकरण पंजीबद्ध
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