विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 17 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 17 अप्रैल 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 17 अप्रैल

कलेक्टर ने चिकित्सको को मोटिवेट किया


vidisha news
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने अटल बिहारी वाजपेई शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागो के एचओडी और उनके अधीनस्थ चिकित्सको से संवाद कर उन्हें कोरोना के संकटकाल में अपने दायित्व के अलावा अन्य दायित्वों का निर्वहन करने हेतु मोटिवेट किया है। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में तो हम अपने हर कार्य को संपादित कर रहे है विषम परिस्थितियों में भी अन्य कार्य को भी उसी स्पीड से संपन्न कराने से मेडिकल कॉलेज की ख्याति में वृद्वि होगी। कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि नान टेक्नोलॉजी साइड डाक्टरो से कहा है कि वे वार्डो के लिए बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम में अपनी सेवाएं देंगे। मरीजो से संबंधित उनकी समस्याओं से अवगत होकर उनके निराकरण के लिए क्या सुझाव हो सकते है से अवगत कराएंगे। कलेक्टर डॉ जैन ने मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हाल में मेडीकल कॉलेज के विभाग अध्यक्षो सहित अन्य चिकित्सकों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री कुमार शानू देवडिया, मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ सुनील नंदेश्वर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार भी साथ मौजूद रहें।


जिले की ग्राम पंचायतों में 589 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए 


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कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा दिए गए निर्देशो के अनुपालन में की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुए जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नीतू माथुर ने बताया कि विदिशा जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 589 आइसोलेशन सेन्टर बनाए गए है। इन सेटरों पर गांव के बाहर से आने वालो की तथा गांव से बाहर जाने वालो की जानकारी संकलित की जाएगी। इसके अलावा यदि ग्राम का कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको ठहराने के प्रबंध सुनिश्चित किए गए जाएंगे।  इसके अलावा ग्राम स्तरीय आइसोलेशन सेंटरो में क्या प्रबंध रहेंगे कि जानकारी इस प्रकार से है- जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाडी भवन में कुल 589 आइसोलेशन सेन्टर बनाए गए है। जनपदवार संख्या क्रमशः बासौदा में 101, ग्यारसपुर में 71, कुरवाई में 75, लटेरी में 61, नटेरन में 84, सिरोंज में 93, विदिशा में 104 है। बाहर से आने वाले श्रमिको, नागरिको एवं ग्रामवासी जो किसी धार्मिक अथवा अन्य यात्राओं पर ग्राम से बाहर जा रहे है, वापस लौटने पर उनको क्वारेन्टीन सेन्टर पर रखा जाये। क्वारेन्टाइन सेन्टर में अलग रखे गए लोगो के बिस्तर, बर्तन, खाना, तौलिया, साबुन, पानी आदि की व्यवस्थाएं रखी जाये। अलग रखे गए व्यक्तियों के लिए शौचालय, साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन पानी की व्यवस्था करना तथा परिसर की सफाई एवं आवश्यकतानुसार सेनेटाइजेशन नियमित रूप से कराया जाए। स्थानीय संभावित मरीजो की समय रहते पहचान की जाकर बीमारी से बचने एवं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाए। कोविड 19 के लक्षण पाए जाने पर सेम्पल जांच कराया जाये तथा कोविड 19 के प्रोटोकाल के तहत आगामी कार्यवाही की जाय एवं संपर्क में आए सभी व्यक्तियों को क्वारेन्टाइन की व्यवस्था की जायें। ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव द्वारा पंजी संधारित करने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए है इस पंजी में आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति, कोरोना पाजिटिव व्यक्ति, ग्राम में बाहरी राज्यों, जिलो से आए व्यक्तियों, ग्राम से बाहर जाकर लौटने वाले व्यक्तियों की जानकारी संधारित की जाये।  ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से ग्राम का सर्वे कराया जाए। यदि किसी व्यक्ति में सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार के लक्षण दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित कराना और इन्हें 14 दिन तक अलग रहने की व्यवस्था की जाये और इसकी जानकारी जिला कार्यालय को प्रतिदिन प्रेषित की जाये। कोविड महामारी से बचाव के लिए कोरोना वालेटिंयर, चौकीदार, ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं अन्य जारी निर्देशो का पालन कराया जाये। टीकाकरण सेशन से दौरान शत प्रतिशत पात्रताधारी नागरिको को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाये। जिन व्यक्तियों को टीका नही लगा है को सूचीबद्ध कर टीकाकरण कराया जाये। क्वारेन्टाइन सेन्टर से संचालन हेतु 15वे वित्त आयोग अंतर्गत राशि के उपयोग बावत दिए निर्देशो एवं ग्राम पंचायत के अनुमोदित बजट अनुसार पंचायत की निधि से व्यय किया जा सकता है।


’वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो या उनके साथ दुर्व्यवहार होता हो तो टोल फ्री नंबर 14567 पर सूचना दें’, ’राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित’


वरिष्ठ नागरिक बेघर अवस्था में हो अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो तो टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सूचित करें, ताकि संबन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाएं दी जा सके एवं उनकी देखभाल की जा सके। विदित हो कि वरिष्ठ नागरिकों को सहायता एवं सेवा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा भारत सरकार द्वारा  राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर हेल्पलाइन) स्थापित की गई है। मध्यप्रदेश में हेल्पलाइन 14567 का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा हेल्पेज इंडिया भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। अपर कलेक्टर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी द्व्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण के वन स्टॉप सेंटर, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला कोषालय अधिकारी, अपना घर वृद्ध आश्रम एवं तथागत समाज कल्याण समिति को  एल्डर हेल्पलाइन 14567 के प्रतिनिधियों का सहयोग करने एवं उनके द्वारा लाए गए नागरिकों के संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निवारण करने हेतु पत्र जारी किया गया है।


’होम आइसोलेट पॉजिटिव व्यक्ति निर्देशों का पालन करें’, ’बाहर घूमता पाए जाने पर कार्यवाही होगी’


कोविड-19 के तहत पॉजिटिव पाए जाने पर होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति पूरी तरह क्वारंटाइन रहें। संक्रमित व्यक्ति और उनके परिजन कंटेनमेंट से बाहर न आएं।  यदि होम आइसोलेट व्यक्ति द्वारा तय मानकों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो रोगी एवं उसके वयस्क देखभालकर्ता अथवा परिजनों के विरुद्ध मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के तहत पेनल्टी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वे नियमों का पालन करते हुए पॉजिटिव सैंपल आने के बाद 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहेंगे। इसके पश्चात दो नेगेटिव रिपोर्ट आने के उपरांत भी सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति एवं उनके परिजन यदि होम आइसोलेशन से बाहर पाए जाते हैं तो उन पर दो हजार रूपये का जुर्माना और धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा । यदि होम आइसोलेट व्यक्ति के उक्त अवधि समाप्त होने के उपरांत भी कंटेनमेंट समाप्त नहीं किया गया है तो वे इसकी जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 1075 पर दे सकते हैं। मगर किसी भी स्थिति में संक्रमित व्यक्ति अथवा उनके परिजन होम आइसोलेशन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।


’पात्र हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई दो माह का एक साथ राशन वितरण होगा’


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में शामिल पात्र परिवारों हेतु शासन ने माह अप्रैल एवं मई 2021 का एक मुश्त खाद्यान, शक्कर, नमक का आवंटन जारी किया गया है। माह अप्रैल एवं मई का खाद्यान, शक्कर एवं नमक का वितरण परिवार को एक मुश्त अप्रैल माह में किया जायेगा। जिन पात्र परिवारों द्वारा माह अप्रैल 2021 की सामग्री प्राप्त की जा चुकी है। उन परिवारों को माह मई 2021 की सामग्री का वितरण अप्रैल 2021 में ही किया जायेगा। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि सभी उचित मूल्य की दुकानों पर दो माह अप्रैल एवं मई की एक मुश्त सामग्री वितरण की सूचना भी प्रदर्शित करनी होगी। सभी दुकानदार विक्रेता एवं प्रबंधकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ सामग्री वितरण के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का भी पूर्ण रूप से पालन करने के निर्देश दिए है। निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं सहकारी भण्ड़ार के प्रबंधक एवं विक्रेताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।


’वयोश्रेष्ठ सम्मान वर्ष 2021 की नामांकन प्रस्ताव तिथि में 15 मई तक की गई वृद्धि’


उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निरूशक्तजन कल्याण विभाग  ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठजनों के हितों के लिये महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान करने वाले संस्थाओं, निकायों, समाज सेवियों, अशासकीय संस्थाओं को 13 श्रेणियों के अंतर्गत प्रतिवर्ष वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरूस्कार प्रदान किया जाता है। उक्त पुरूस्कार के लिये प्रविष्टियां एवं प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि पूर्व में 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि में संशोधन कर 15 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा अशासकीय, शासकीय, स्वैच्छिक, पेंशनर्स संघ संस्थाएं सर्व को सूचित किया है कि वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरूस्कार 2021 के लिये विभिन्न श्रेणियों हेतु यदि आपके क्षेत्रांतर्गत ऐसी कोई उत्कृष्ट संस्थाओं, समाज सेवियों हो, उनके प्रस्ताव 25 अप्रैल 2021 तक कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि समय सीमा में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाना संभव हो सके।


’नवीन खसरे में समाविष्ट की गई हैं बहुत सी जानकारियां’


शासन द्वारा नवीन खसरा का प्रारूप जारी किया गया है। जिसमें अनेक जानकारियां समाविष्ट की गयी हैं। नवीन खसरे के कॉलम नंबर एक में भूमि के भाग की यूनिक आईडी, कॉलम नंबर दो में भूमि के भाग का प्रकार, कॉलम नंबर तीन में भू-खण्ड  संख्यां क, कॉलम नंबर चार में क्षेत्रफल, भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है, भू-राजस्वू, भू-भाटक, कॉलम नंबर पांच में भूमि स्वा मी का नाम तथा निवास का पता तथा इसी में शासकी य भूमि दर्ज होगा। कॉलम नंबर छह में प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश, कॉलम नंबर सात में सरकारी पट्टेदार का नाम तथा निवास का पता, पट्टे की अवधि पट्टे के अधीन क्षेत्र, कॉलम नंबर आठ में अधिकारी कृषक (यदि कोई हो) का नाम तथा निवास का पता, कॉलम नंबर नौ में भूमि पर विल्लंगत तथा प्रभार, कॉलम नंबर दस में फसल खरीफ, रबी, जायद, अन्य, कॉलम नंबर ग्यारह में फसल के अधीन क्षेत्रफल तथा कॉलम नंबर बारह में भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति भूमि पर संरचनाध् वृक्ष अन्यल अभ्युक्तियां वर्ष के दौरान कॉलम संख्या  एक से नौ तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश शामिल है।


अवैध मदिरा जप्त, प्रकरण पंजीबद्ध


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आबकारी आयुक्त ,म.प्र. ग्वालियर के आदेशानुसार अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत विदिशा जिले में अवैध मदिरा धारण,परिवहन,निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु  कलेक्टर विदिशा डॉ. पंकज जैन  के निर्देशानुसार,जिला आबकारी अधिकारी श्री शैलेश जैन के मार्गदर्शन में एवम सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राहुल कुमार ढोके के नेतृत्व में चलाये जा रहे  विशेष अभियान के तहत  वृत्त- विदिशा 'अ' प्रभारी श्री राजेश विश्वकर्मा द्वारा  आज दिनाँक 17.04.2021 को मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विदिशा-सागर मार्ग में कुआखेड़ी पर दबिश दी जाकर 30 पाव देशी मदिरा मसाला जब्त कर  02 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत पंजीबद्व किये जाकर विवेचना में लिए गए । बरामद अवैध मादक पदार्थ  का बाजार मूल्य लगभग 3450 /- आंकलित किया गया है।  उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक श्री सुनील चौहान का सहयोग रहा । अवैध मदिरा के विरुद्ध  चलाया जा रहा विशेष अभियान निरंतर जारी रहेगा ।

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