नयी दिल्ली, छह अप्रैल, एक विधि अधिकारी ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल लुप्तप्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) को बचाने से जुड़े एक जनहित मामले में अदालत की सहायता करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। विधि अधिकारी ने न्यायालय से कहा कि अपने एक सहयोगी के परिवार के एक सदस्य के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद वेणुगोपाल पृथकवास में चले गए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एजी वेणुगोपाल मंगलवार को उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह न्यायालय की मदद करेंगी क्योंकि एजी खुद पृथकवास में चले गए हैं।
मंगलवार, 6 अप्रैल 2021

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल पृथकवास में
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