पटना : बिहार सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र के दौरान पान, गुटखा या तंबाकू खाने पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग द्वारा आदेश के मुताबिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा में सफर के दौरान लोगों को पान, तम्बाकू, खैनी और गुटखा खाने पर रोक लगा दी गई है। अगर लोग ये सब खाते पकड़े गए तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा साथ ही उनपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए तमाम जिलों के SP और DM को निर्देश भी जारी किया गया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने राज्य के सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को क़ोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कड़ाई से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी वाहन चालक इसका पालन नहीं करेंगे उन पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। संजय अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के दौरान कई एहतियात बरतने की जरूरत है। वर्तमान में लोग बड़ी संख्या में वाहनों से इधर उधर जा रहे हैं ऐसे में वाहन चालकों द्वारा सख्ती नहीं बरती जाएगी तो कोई लोग अगर कोरोना पॉजिटिव होंगे तो ऐसा करने से खतरा और अधिक बढ़ेगा। इसीलिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देख कर उठाया गया है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ-साथ यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक एक दिन में 50 प्रतिशत यात्री को ही गाड़ियों में बिठाना है। हर यात्री को बिठाने से पहले सेनेटाइज करवाना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं इसके लिए बस और ऑटो स्टैंड में पुलिस की तैनाती भी की गई है।
गुरुवार, 22 अप्रैल 2021
बिहार : राज्य सरकार का एलान, बस, ऑटो में पान – गुटखा खाने पर रोक
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