विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 8 मई 2021

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 मई

’10 वी और 12 वी की प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित की गई’, ’माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए’


कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र - छात्राओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और जन सुरक्षा को देखते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी के साथ अन्य सभी विषयों को प्रायोगिक परीक्षा आगामी तिथि तक स्थगित कर दी है।  परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल ने आदेश जारी कर  हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी,  हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक,  डिप्लोमा इन प्री - स्कूल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें स्थगित कर दी हैं। पूर्व में यह परीक्षा 20 मई 2021 तक आयोजित करने संबंधी आदेश प्रसारित किये गये है ।  वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये 15 मई 2021 तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यु (लॉक डाउन ) होने के कारण मण्डल की प्रायोगिक परीक्षायें आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है । स्थगित प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन संबंधी तिथिया पृथक से घोषित की जायेगी।


’कोविड - 19 से घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और सतर्क रहें’


कोरोना वायरस जनित कोविड-19 एक नवीन संक्रामक रोग है जिसके बारे में नित नए साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। नवीन साक्ष्यों के दृष्टिगत प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया गया है। कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के पश्चात् कुछ रोगियों में थकान, शारीरिक दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में कठिनाई आदि जैसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं ।  निरन्तर सूखी खांसी अथवा गले में खराश जैसे लक्षण होने पर, नमक युक्त गुनगुने पानी से गरारे अथवा भाप लेने से आराम मिलता है। खांसी संबंधी औषधियाँ एलोपैथिक डॉक्टर अथवा आयुष चिकित्सक के परामर्श अनुरूप ही लेने की सलाह दी गई है। तेज बुखार, सांस की कठिनाई, ऑक्सीजन सैचुरेशन (spo-2),95 प्रतिशत होना, छाती में दबाव, जकड़न, हाल ही में मानसिक भ्रम की शिकायत होना, कमजोरी आदि के लक्षणों के प्रति सजगता रखी जाय एवं उपरोक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लिया जाये । कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए रोगियों के लिए दिशा-निर्देश दिये गये है । कोविड-19 के गंभीर संक्रमण तथा को-मॉर्बिड रोग युक्त व्यक्तियों में रिकवरी अवधि प्रायरू अन्य रोगियों की तुलना में अधिक दीर्घ होती है। ऐसे रोगियों की सुदृढ़ एवं नियमित फॉलो-अप डिस्ट्रिक्ट कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेंटर (डीसीसीसीसी) के चिकित्सकों के द्वारा किया जायेगा ।


’घर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एडवाईजरी’


देश-प्रदेश के साथ-साथ जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़ो के बाद और मरीजों को संस्थागत क्वारेंटाइन में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए लक्षण रहित कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनकी संख्या काफी अधिक रहती है, अपनी रिपोर्ट आने के बाद से ही घर पर रहकर ही अपना इलाज करायें। होम क्वारेंटाइन में रह रहे व्यक्ति एवं उसके देखभालकर्ता का यह प्रथम दायित्व होगा की मरीज को सांस लेने में कठिनाई, निरंतर दर्द, छाती में दबाव, भारीपन, मानसिक भ्रम या सचेत होने में कठिनाई, होंठ, चेहरे का नीला पड़ना आदि लक्षण होने पर होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति तत्काल मोबाईल मेडिकल यूनिट के डॉक्टर अथवा 104 पर चिकित्सीय सहायता के लिये सम्पर्क करें। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति द्वारा सदैव ट्रिपल लेयर मेडिकल मॉस्क का उपयोग किया जाये एवं मॉस्क के भीगने, गंदा होने पर मॉस्क बदला जाये। मॉस्क को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से विषाणमुक्त करके ही निपटान किया जाये। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति, घर के अन्य वृद्धजन, उच्च रक्तचाप, दिल, गुर्दे के रोग से ग्रस्त सदस्यों से दूर, अपने कक्ष में ही रहे। होम आईसोलेशन के दौरान संक्रमित व्यक्ति द्वारा समुचित आराम किया जाये एवं पर्याप्त पेय पदार्थों व संतुलित आहार का सेवन किया जाये। खाँसते-छींकते समय मुँह को टिशूरुमाल, तौलिया, दुपट्टा, गमछा आदि से ढांका जाये तथा हार्थों को साबुन पानी से बार-बार धोया जाये। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य सदस्यों के उपयोग के लिये साझा न किया जाये। औषधियों के सेवन के लिये चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन किया जाये। सम्पर्क में आने वाले सतहों (टेबल,दरवाजे के हैण्डल,लाइट बटन,मोबाइल आदि) की विषाणुमुक्ति एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से नियमित रूप से साफ किया जाये। कोविड-19 केस के देखभालकर्ता द्वारा सदैव संक्रमित व्यक्ति के कक्ष में उपस्थिति के दौरान ट्रिपल लेयर मेडिकल मॉस्क का उपयोग किया जाये। मॉस्क, मुँह व चेहरे को छूने से बचा जाये तथा मॉस्क के भीगने या गंदा हो जाने पर तत्काल बदला जाये। संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने अथवा उपयोग की हुई सतहों के सम्पर्क में आने पर साबुन पानी से हाथ धोया जाये। भोजन पकाते समय, खाने के पूर्व व शौचालय के उपयोग के बाद साबुन पानी से न्यूनतम 40 सेकेण्ड तक हाथ धोया जाये अथवा उनको अल्कोहल युक्त सेनेटाइजर से साफ किया जाये। संक्रमित व्यक्ति से सम्पर्क दौरान दस्ताने का उपयोग किया जाये। संक्रमित वस्तुओं जैसे बर्तन, तौलिया, चादर आदि को सीधे छूने से बचा जाये एवं इस दौरान ग्लब्स एवं ट्रिपल लेयर मेडिकल मॉस्क का उपयोग किया जाये। ग्लब्स उतारने के बाद हाथ अच्छे से धोकर साफ टिशू तौलिये से पोंछा जाये। कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति को भोजन उसके कक्ष में ही परोसा जाये व उपयोग किये गये बर्तनों को ग्लब्स पहनकर साबुन पानी से अच्छे से साफ किया जाये। संक्रमित व्यक्ति को समस्त निर्देशित औषधियाँ सेवन कराने का दायित्व देखभालकर्ता का होगा। देखभालकर्ता एवं अन्य सभी निकट सम्पर्क द्वारा अपना दैनिक तापमान तथा अन्य कोविड लक्षण जैसे बुखार, खाँसी,सांस लेने में कठिनाई की निगरानी की जाना अनिवार्य है एवं दैनिक रूप से इसका अपडेट सार्थक एप पर किया जाये। कोई भी लक्षण उत्पन्न होने पर नियत सर्वेलेंस चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया जाये।


’होम आइसोलेशन अवधि की समाप्ति’

होम आइसोलेशन में निगरानीबद्ध व्यक्ति को लक्षण उत्पति दिनांक, सेम्पल दिनांक से विगत 10 दिनों से लक्षण रहित होने तथा 3 दिनों से बुखार रहित होने पर डिस्चार्ज किया जाये। तत्पश्चात आगामी 7 दिवस तक उक्त व्यक्ति द्वारा घर पर अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। कोविड संक्रमित व्यक्ति की जाँच में संक्रमण से मुक्ति पुष्ट होने पर एक लक्षण रहित स्थिति को आंकलित कर, सर्वेलेंस चिकित्सा अधिकारी द्वारा होम आइसोलेशन समाप्ति का लिखित प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।


’मई माह में विवाह कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे’


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही विवाह कार्यक्रम सम्बन्धी अनुमति को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मई माह में विवाह समारोह प्रतिबंधित किये है। कलेक्टर डॉ जैन ने आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी-विवाह सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को मई माह के लिए स्थगित करें, मृत्यु भोज आदि सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाए। 


अवैध मदिरा जप्त 


vidisha news
अवैध मदिरा के विरूद्व चलाए जा रहे अभियान के तहत विदिशा जिले में अवैध मदिरा की धरपकड़, परिवहन, निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ पंकज जैन एवं पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा के निर्देशानुसार जिला आबकारी अधिकारी श्री शैलेष जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राहुल ढोंके के नेतृत्व में चलाए जा रहे पुलिस व आबकारी के संयुक्त विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग के वृत्त कुरवाई के ग्राम रूसिया, खिरिया, बागरी, पिरोठा स्थित घरो व नदी किनारे आज मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रातः दबिश देकर अवैध मदिरा निर्माण की भट्टिया नष्ट की गई व लगभग 165 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं अवैध मदिरा निर्माण हेतु तैयार आठ हजार किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर मौके पर नष्ट किया गया। कुल पांच प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए जाकर विवेचना में लिए गए। बरामद मादक पदार्थो का बाजार मूल्य 5,13,000 रूपए आंकलित किया गया है। उक्त कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक वृत्त कुरवाई प्रभारी श्रीमती अर्चना जैन तथा थाना प्रभारी कुरवाई श्री बृजेन्द्र मर्सकोले द्वारा की गई है।  


’दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून से केवल यूडीआईडी पोर्टल से ही मिलेंगे’


जिले में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 01 जून 2021 से यूडीआईडी पोर्टल http://www.swavlambancard.gov.in पर राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केन्द्र शासन द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि आगामी एक जून 2021 से नवीन एवं नवीनीकरण सहित सभी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण श्री आर.के.सिंह ने बताया कि सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 


’महिला स्वाधार गृह’’ योजनांतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित’


जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित महिला स्वाधार गृह योजना अंतर्गत महिला स्वाधार गृह की स्थापना की जानी है।  स्वाधार गृह गाईडलाईन के निर्देशानुसार स्वाधार गृह संस्था स्थापित करने हेतु गैर संस्थागत संगठन के संचालक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में 15 दिवस के भीतर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क या विभाग की वेबसाईट mpwcdmis.gov.in से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


स्पॉन्सरशिप योजना तहत आवेदन आमंत्रित’


संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल से प्राप्त निर्देश के पालन में जिले के 18 वर्ष से कम उम्र के बालक, बालिका जरूरतमंद बच्चों को वाल प्रयोजन (स्पॉन्सरशिप) के अंतर्गत शासकीय एवं निजी प्रयोजन से सहायता प्रदान कि जानी है।  ऐसे बच्चे जिनके माता - पिता असहाय या किसी गंभीर, असाध्य बीमारी से पीडित है एवं जो गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता - पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा तथा रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे है। ऐसा बच्चा जो सम्पूर्ण परिवार की देखरेख कर रहा है। ऐसे परित्यक्त बच्चे जो दादा-दादी या रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे है। ऐसे बच्चे जिनके एकल अभिभावक ये एवं उन्हें (अभिभावक को) कारागृह का दण्ड प्राप्त होने पर संरक्षक परिवार को पात्रता होगी।  ऐसे बच्चे जिनका गैर कानूनी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है या किए जा रहे हैं एवं जिनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हैं। ऐसे बच्चे जो कोविड -19 अथवा किसी अन्य महामारी के कारण अपने माता-पिता के साथ पलायन करने बेरोजगार होने अथवा अन्य कारणों से विपरीत आर्थिक एवं मनोसामाजिक परिस्थितियों में रह रहे हैं। उक्त श्रेणी के जरूरतमंद बच्चों को निजी स्पॉन्सरसिप अर्तगत सहायता करने हेतु इच्छुक व्यक्ति संगठन महिला एवं  बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय एवं स्थानीय कार्यालय  बाल कल्याण समिति प्रायवेट में संपर्क कर सकते हैं। आमजन से भी अपील है कि अपने आसपास उक्त श्रेणी के बच्चे हो तो ऐसे बच्चों की सूचना आंगनबाडी कार्यकर्ता, सुपरवाईजर या स्थानीय परियोजना कार्यालय में दे सकते हैं।

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