नयी दिल्ली, 09 जुलाई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे एवं लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुये कहा, “यह स्पष्ट रूप से तय है कि सदन के आंतरिक मामलों को सुलझाने का अधिकार स्पीकर का है। इस याचिका का कोई आधार नहीं है।” न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, “मुझे इस याचिका का कोई आधार नजर नहीं आ रहा। याचिका खारिज की जाती है।” अदालत इस मामले में श्री चिराग पासवान पर जुर्माना लगाना चाहती थी लेकिन उनके वकील के अनुरोध के बाद ऐसा नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से श्री चिराग पासवान का लोजपा का नेतृत्च करने को लेकर अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ विवाद चल रहा है। श्री पारस को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तारित मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बनाया गया।
शनिवार, 10 जुलाई 2021
चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज
Tags
# देश
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें