चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शनिवार, 10 जुलाई 2021

चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

chirag-appeal-rejected-in-delhi-hc
नयी दिल्ली, 09 जुलाई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे एवं लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुये कहा, “यह स्पष्ट रूप से तय है कि सदन के आंतरिक मामलों को सुलझाने का अधिकार स्पीकर का है। इस याचिका का कोई आधार नहीं है।” न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, “मुझे इस याचिका का कोई आधार नजर नहीं आ रहा। याचिका खारिज की जाती है।” अदालत इस मामले में श्री चिराग पासवान पर जुर्माना लगाना चाहती थी लेकिन उनके वकील के अनुरोध के बाद ऐसा नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से श्री चिराग पासवान का लोजपा का नेतृत्च करने को लेकर अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ विवाद चल रहा है। श्री पारस को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तारित मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 

कोई टिप्पणी नहीं: