मधुबनी : उर्वरक की बिक्री पर जीरो टॉलरेंस नीति - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 29 जुलाई 2021

मधुबनी : उर्वरक की बिक्री पर जीरो टॉलरेंस नीति

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मधुबनी, 29 जुलाई 2021, खरीफ 2021 में उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने हेतु निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना  से प्राप्त निर्देश के आलोक में जीरो टॉलरेंस नीति बनाया गया है। जिसके तहत जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं सभी कृषि समन्वयक तथा सभी थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्राप्त दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बिक्री करने का निर्देश देते हुए उन सभी से अंडरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है । विभागीय निर्देशानुसार जिन थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा अंडरटेकिंग उपलब्ध नहीं कराया गया है, वैसे 160 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया है। राज्य स्तर पर गठित जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य स्तर पर जारी हेल्पलाइन नंबर पर जिले के किसानों के द्वारा उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। 

प्राप्त शिकायत का जांच कर जांच की पुष्टि होने पर कार्यवाही की जा रही है। अब तक मधुबनी जिले के दो खुदरा उर्वरक विक्रेताओं यथा  किसान खाद बीज भंडार लदनिया,  बजरंग ट्रेडर्स बाबूबरही पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही राज्य स्तर के हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत के आलोक में शीघ्र जांच करते हुए तत्क्षण कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर हो सके, इसके लिए जिला स्तर पर भी उर्वरक नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है जिसका हेल्पलाइन नंबर 8544588336, 748812261 एवं 9431 689606 है।  यदि किसी भी कृषक को उनके पंचायत/प्रखंड में उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर नहीं की जाती है, तो तत्क्षण इसकी सूचना संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को देते हुए जिले में स्थापित उर्वरक नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचित करेंगे। जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को अपने-अपने पंचायतों/प्रखंडों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर कराने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी दिया गया है। साथ-साथ सभी कृषि समन्वयको एवं किसान सलाहकार को प्रतिदिन अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री कराने हेतु जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

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