नयी दिल्ली, 23 अगस्त, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद पर दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश रचने के आरोपों को मनगढंत एवं आधारहीन बताते हुए उसके वकील ने अदालत से कहा कि उस पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकधाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मुकदमा एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वह पुलिस को जांच में सहयोग कर रहा है, लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाये। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष जमानत पर सुनवायी के दौरान वकील त्रिदीप पाइस ने दलील देते हुए कहा कि पुलिस के पास काट छांटकर सोशल मीडिया पर डाले गये खालिद के भाषण के आधे-अधूरे वीडियो क्लिप के अलावा कोई अन्य सबूत
नहीं है।
मंगलवार, 24 अगस्त 2021

उमर ने दिल्ली दंगे के आरोपों को बताया मनगढंत
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