झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 7 अक्तूबर 2021

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 07 अक्टूबर

ग्राम रातिमालि पारा में हुआ शासकीय उचित मूल्य दुकान का शुभारंभ


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पारा ।ग्राम पंचायत रातीमाली में अन उत्सव के तहत नई शासकीय उचित मूल्य की दुकान का शुभारंभ बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक भाजपा जिला महामंत्री सोमसिंह जी सोलंकी एवं जिला महामंत्री अजा मोर्चा शैलेंद्र राठौर ने किया ।  शुभारंभ कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां भारती के फोटो पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया ।  जिला महामंत्री सोमसिंह सोलंकी ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया ।जिला अध्यक्ष श्री नायक ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि बीजेपी की सरकार हर संभव गरीब लोगों को मदद कर रही है जल जीवन मिशन के तहत हर घर पर पानी एवं हर घर में उज्जवल योजना के अंतर्गत गैस टंकी एवं सामाजिक वन अधिकार के और पेसा एक्ट सरकार द्वारा लागू किया गया जिसमें आदिवासी समाज को विकास और संरक्षण में करने में अहम भूमिका निभाएंगे कार्यक्रम के पश्चात अध्यक्ष नायक द्वारा निशुल्क अनाज का वितरण भी किया गया । इस अवसर पर गांव के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता गला भूरिया बाबूलाल ताहिर मधु खराड़ी मुकेश खराड़ी अमर सिंह दिलीप कृष्णा सांवरिया प्रकाश कछु किशन मुकेश बढ़िया सन्नो राजली मांगीलाल कैलाश पप्पू प्रकाश सविता राकेश संजू जी तारा दीपू नरसू लालू लीला पूनम सिंह मोती अनीता भूरिया आदि ग्रामीण उपस्थित थे संचालन  किशन भाबर ने किया !आभार खराड़ी सहायता समूह अध्यक्ष दीप्ति दिनेश खराड़ी द्वारा किया गया!

 

सांसद के प्रयासों को कायकर्ताओ ने दिया सम्मान , सांसद डामोर का किया भव्य स्वागत


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झाबुआ । माननीय सांसद गुमान सिंह डामोर के प्रयासों से  झाबुआ को मिली बड़ी उपलब्धि धर्मपुरी डैम तय सीमा तक नहीं भरा जा रहा था मुआवजे की राशि अटकी हुई थी लेकिन माननीय सांसद डामोर जी के प्रयासों से मुआवजे की राशि 2.70 करोड़ प्राप्त उल्लेखनीय है कि 135 किसानों की 24 हैक्टर भूमि डुब में आ रही थी जो विगत पांच वर्षो से मुआवजे की राशि के अभाव में डेम पूर्ण क्षमता से भर नहीं पा रहे थे। इस डेंम की क्षमता 110 एमसीएफटी है। जिसे मात्र 30 से 35 एमसीएफटी तक ही भर पा रहे थे। इस मुआवजे की राशि 2 करोड़ 70 लाख नगरपालिका झाबुआ को प्राप्त हो गए। इस अवसर पर विजय नायर ओ पी राय विजय चोहान ओमप्रकाश शर्मा जिला भाजपा मिडिया प्रभारी नवकार संयोजक योगेन्द्र नाहर भुपेश सिंगोड़ अर्पित कटकानी  अजय पोरवाल  बबलू सकलेचा विश्वनाथ सोनी मंडल अध्यक्ष अंकुर पाठक मनोज अरोड़ा नरेंद्र राठोरीया पंकज मोगरा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष जुवान सिंह गुंडिया आदि सैकड़ों कायकर्ताओ एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा माननीय सांसद डामोर का आभार पुष्पगुच्छ के माध्यम से किया गया। साथ ही 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान जगह-जगह मंच लगाकर स्वागत कर रहे भाजपा के वरिष्ठ व कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत आज उनके गृह निवास पर माननीय सांसद जी द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहे हैं श्री अर्पित कट पानी और भूपेश सिंगॉड व जिला भाजपा मीडिया प्रभारी नवकार संयोजक योगेंद्र नाहर का  सम्मान क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री डामोर द्वारा किया गया  किया जाता गया आभार मंडल अध्यक्ष अंकुर पाठक ने माना 


नवरात्र के पहले दिन माता रानी का निकाला शानदार चल समारोह’


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पिटोल । शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना के लिए प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्थानीय राधा कृष्ण मंदिर पिटोल से माता का चल समारोह निकाला गयापहले दिन  नवयुवक मंडल के द्वारा निकाले गए चल समारोह में माता की आगवानी करने समूचा ग्रामीण अंचल उमड पड़ा।कोरोना एवं प्रशासन के निर्देश अनुसार इस वर्ष चल समारोह में बाहरी आकर्षण नही दिखाई दिए परंन्तु उसके बावजूद माँ की आगवानी के लिये ग्रामीण जन के उत्साह में कोई कमी नही रही।दोपहर 12 बजे राधाकृष्ण मंदिर शुरू हुआ चल समारोह ग्राम के प्रमुख मार्ग से होते हुए  पुनः राधा कृष्ण मंदिर पहुचा । ...

- गोधरा से आई शाही बग्गी पर सवार माँ की प्रतिमा,थांदला की गोपी की ढोल पार्टी एवं इंदौर के बी,के नागर डीजे साउंड ने बंगाली युवाओं की टोलियां को थिरकने पर मजबूर कर दिया।

-  ...............इधर जिले में कोरोना के लिये प्रसाशन की गाइड लाइन के चलते स्थानिय पुलिस की नजरें लगी हुई थी। बहरहाल अनुशासित तरिके से सभी नियम कायदों का सफलता से पालन करते हुवे कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिये ग्रामीणों ने नवयुवक मंडल को बधाई दी। मंदिर परिसर में चल समारोह के पहुंचने के बाद विधि विधान से घट स्थापना के बाद मुर्ति प्रस्थापित की गई। जगमगाती विद्युत साज सज्जा के बीच अब नो दिनों तक राधा कृष्ण मंदिर, आजाद चौक व शिवाजी चौक के गरबा पंडालों में जमेगा गरबों का रंग।


शासन के नियम बताने रखी शांति समिति की बैठक , आगामी त्योहारों को लेकर जारी किए शासन ने निर्देश 


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थांदला। आगामी त्योहारों में कोरोना संक्रमण व उसकी रोकथाम को लेकर मध्यप्रदेश गृह मंत्रालय द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय को निर्देश जारी किये गए है। जिसे प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को अपने स्थान को देखते हुए उसे पालन करवाने होते है। थांदला एसडीएम अनिल भाना, एसडीओपी एम एस गवली, नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर, सीएमओ बी एस टांक व थाना प्रभारी कौशल्या चौहान की मौजूदगी में थांदला थाना परिसर पर शांति समिति की औपचारिक बैठक हुई जिसमें नगर के समस्त गरबा समिति एवं ईद उत्सव समिति के धर्मानुयायी, समाजसेवी, पत्रकारगण उपस्थित हुए। बैठक में एसडीएम अनिल भाना ने शासन के निर्देश जारी करते हुए कहा कि नगर में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन के साथ धार्मिक आयोजन जिनमें जनसमूह एकत्रित होते है वे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान बिना इजाजत किसी भी प्रकार के चल समारोह की स्वीकृति नही होगी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि गरबा समिति गली मोहल्लों व कॉलोनियों में गरबा आयोजन डीजे आदि ध्वनि यंत्रों के माध्यम से रात 10 बजे तक संचालित कर सकेंगे वही वहाँ सोशल डिस्टेंश का पालन अनिवार्य रहेगा। आज की बैठक में उन्होंने नगर के सिनेमागृह, जिम खाना(फिटनेस सेंटर), कोचिंग , प्रशिक्षण केंद्र आदि क्षमता से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इस दौरान होटल व रेस्टोरेंट को सशर्त पूरी तरह से खुला दिया गया है। शासन के 16 बिंदुओं के इस प्रपत्र में अंतिम यात्रा में 200 व विवाह आदि समारोह में 300 सदस्यों की छूट दी गई है। सभी आयोजन मास्क व सोशल डिस्टेंश की अनिवार्यता के साथ आयोजित किये जाने के निर्देश जारी हुए है। एक बार फिर शांति समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों के उचित परामर्श को नजर अंदाज कर केवल शासन के नियम बताए गए। एसडीएम ने कहा कि शासन प्रशासन जनता या त्यौहारों की दुश्मन नही है लेकिन उसे वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जनता की सुरक्षा के लिए ही  इन नियमों का पालन करवाना होता है। उन्होंने सभी से सहयोग की अपेक्षा भी व्यक्त की गई।  राज्य शासन द्वारा समस्त जिलों को कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत कोविड महामारी की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 01 सितम्बर , 2021 तथा लोकसभा - विधानसभा उप निर्वाचन से सम्बन्धित 08 जिलों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जारी दिशा निर्देश दिनांक सितम्बर , 2021 को छोड़कर पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों को निरस्त करते हुए निम्न दिशा - निर्देश जारी किये जाते हैं । । सभी सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक ध् धार्मि चल समारोह आदि , जिनमें जनसमूह एकत्र होता है , प्रतिबंधित रहेंगे । राजनैतिक कार्यक्रमोंऋ आदि , हेतु लोकसभा - विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित 08 जिलों में पूर्व में दिनांक 29 सितम्बर , 2021 को जारी दिशा - निर्देश यथावत् लागू रहेंगे । समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे । दिनांक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे । कोविड -19 प्रोटोकोल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा । ज समस्त धार्मिक ध् पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्वालु ध् अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे । 5 . मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन 6 7 - सर्वोच्च प्राथमिकता समस्त प्रकार की दुकानें , व्यावसायिक प्रतिष्ठान , निजी कार्यालय , शॉपिंग मॉल , जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे । सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे । उपरोक्त हेतु कोविड -19 प्रोटोकोल का पालन बंधनकारी होगा । गतिविधियों सतत् चल सकेंगी । समरत वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण जिम , फिटनेस सेन्टर योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे । दिनांक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा । दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल शामिल हो सकेंगे । खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम ध् हुए खुल सकेंगे । समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड -19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते क्मेाजवच चसं 8 भोपाल , दिनांक 06 अक्टूबर , 2021 समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी म.प्र . कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश । विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 35-09 ध् 2020 ध् सी -2 ध् दो , दिनांक 01 सितम्बर , 2021 एवं दिनांक 29 10 11 12 13 14 . ।. अनुमत्य आयोजनों ध् समारोहों में डी.जे. ध् बैण्डबाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी । 16 . उक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे । उपरोक्त दिशा निर्देशों के तारतम्य में जिला आपदा प्रबन्धन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें । विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि ध् व्यक्ति शामिल हो सकेंगे । आयोजन में कोविड दृ19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा । अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी । रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक जा रूप से अनुमत्य होगा । रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये सकेगें । रामलीला का आयोजन मैदान ध् हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे । रावण दहन के वृहद आयोजन , जिनका स्वरूप मेले समान होता है , की अनुमति नही होगी । गरबा का आयोजन सोसायटियों ध् कॉलोनियों ध् मोहल्लों में मोहल्ला वासियों ध् कॉलोनी वाडियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति मे जिला कलेक्टर को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा । व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी । एवं अर्न्तराज्यीय ( प्दजमत ेजंजम ) तथा राज्यातंरिक ( प्दजतं ेजंजम ) व्यक्तियों , माल ( हववके ) सर्विसेज का आवागमन निर्वाध रहेगा । पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा । 15 कृपया दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें । संलग्न दि .01.09.21 एवं 28.09.21 को जारी दिशा निर्देश की प्रति । ( डीराजे राजीनाम अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग दिनांक 00021


थांदला में लगे सीसीटीवी कैमरे - अपराधों पर लगेगा अंकुश

  • नगर की सुरक्षा में मददगार है सीसीटीवी कैमरे - बंटी डामोर
  • आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने महत्वपूर्व हथियार - एसडीओपी गवली
  • जनता की सुरक्षा का ध्यान रखा नगर परिषद ने - विश्वास सोनी, पीएन वोईस थांदला।

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सावधान आप कैमरे की नजर में है। यह वाक्य आजकल अनेक दुकानों पर पड़ने को मिल जाता है। व्यापारी सुरक्षा की दृष्टि से अपने प्रतिष्ठानों यहाँ तक कि घरों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाता है ओर अपने घर परिवार को बड़ी हानि से बचाता है। लेकिन फिर भी अनेक व्यापारी इसका खर्च आदि वहन नही कर पाते है जिसका खामियाजा बड़ी हानि से चुकाते है। बस इसी बात को महसूस कर नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने चुनावी वादा कर लिया कि वे यदि जीतेंगे तो पूरे नगर की जिम्मेदारी लेंगे व सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। हुआ भी यही जनता ने भी उनके इस वादें पर अपनी मुहर लगा दी और उन्हें ऐतीहसिक जीत दिला दी। अब बारी थी नगर परिषद अध्यक्ष के अपना वादा पूरा करने की जो उन्होंने आज पूरा कर दिखाया। नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने अपने चुनावी वादें को पूरा करते हुए नगर की सुरक्षा की दृष्टि से 47 अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए है। नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास सोनी, पार्षद लक्ष्मण राठौड़, रोहित बैरागी, पीटर बेबरिया, एसडीओपी एम एस गवली ने पुलिस थाना थांदला में सीसीटीवी कैमरे निगरानी कक्ष का फीता काटकर विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने कहा कि मैने जनता से वादा किया था कि नगर को अपराध व भय मुक्त बनाने हर गली मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा जो आज पास हो गया है। करीब 10 लाख रुपये की राशि से लगने वाले ये उच्च तकनीक के कैमरे ठेकेदार सीसीटीवी पॉइंट झाबुआ द्वारा लगाए गए है जिसे दो वर्ष तक इनका मेंटेनेंस भी देखना है। नगर के हर मुख्य चौराहों सहित कुछ गोपनीय स्थानों पर भी जहाँ पुलिस को जरूरत थी व जहाँ यातायात का ज्यादा दबाव रहता है ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। इस अवसर पर एसडीओपी एम एस गवली ने कहा कि आज के समय में अपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में अचूक हथियार सीसीटीवी कैमरे ही है। विगत कुछ वारदातों को भी इसी तरह से हल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य फायदा बाइक चोरी जैसी वारदातों में होगा जो समय रहते ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विशेष अतिथि विश्वास सोनी ने कहा कि निश्चित नगर परिषद ने सबको तीसरी आँख कहे जाने वाले कैमरे की नजर में ला दिया है। अब नगर में वारदातों पर पूर्णतया अंकुश लग सकता है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा, थांदला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान, कमलेश जैन दायजी, सीएमओ भरतसिंह टांक, स्वच्छता निरीक्षक गौरांकसिंह राठौर, भारतीय प्रेस आयोग प्रदेश प्रभारी पवन नाहर, प्रदेशाध्यक्ष समकित तलेरा, निरंजन भारद्वाज, मनीष वाघेला, नीलिमा डाबी, कुलदीप वर्मा, राकेश डाबी आदि उपस्थित थे।


दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


झाबुअ। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक/6451/जे.सी./2021 झाबुआ, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत) मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-35-09/2020/सी-2-दो भोपाल‘ 6 अक्टूबर 2021 के परिपालन में जारी कार्यालयीन प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 5589-5590/जे.सी./2021 दिनांक 2 सितम्बर 2021 को यथावत रखते हुए पूर्व में जारी समस्त दिशा-निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। 1. सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले/धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। 2. समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। दिनांक 15.10.2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेगें। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित करना बंधनकारी होगा। 3. समस्त धार्मिक/पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु/अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। 4. समस्त प्रकार की दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल रह सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। उपरोक्त हेतु कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन बंधनकारी होगा। 5. समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियॉ सतत् चल सकेगी। 6. जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए संचालित किए जा सकेंगे। दिनंाक 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। 7. समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे, तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम/दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। 8. समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। 9. विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि/ व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकोल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा। 10. अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। 11. रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेंस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किए जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान/हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकंेगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी। 12. गरबा का आयोजन सोसायटियों/कॉलोनियों/मोहल्लों में मोहल्ला वासियों/कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में अपने-अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। 13. अर्न्तराज्यीय ;पदजमत.ैजंजमद्ध तथा राज्यातंरिक ;पदजमत.ैजंजमद्ध व्यक्तियों, माल ;हववकेद्ध एवं सर्विससेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। 14. जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। 15. अनुमत्य आयोजनों/समारोहों में डी.जे./बैण्डबाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। उक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगें।


जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की अपने क्षेत्रान्तर्गत मजिस्ट्रीयल ड्यूटी लगाई गई, कानून व्यवस्था आदेश जारी


झाबुआ। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक /जे.सी./कानून व्यव./2021/6453 झाबुआ, दिनांक 7 अक्टूबर 2021 कानून व्यवस्था आदेश दिनांक 7-10-2021 से 14-10-2021 तक नवदुर्गा पर्व तथा दिनांक 15-10-2021 को विजयादशमी (दशहरा) पर्व एवं दिनंाक 19-10-2021 को मिलाद-उन-नबी पर्व तथा दिनांक 20-10-2021 को शरद पूर्णिमा पर्व के दौरान सम्पूर्ण जिले में शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्नांकित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की अपने क्षेत्रान्तर्गत मजिस्ट्रीयल ड्यूटी लगाई जाती है। श्री शिशिर गेमावत (आई.ए.एस.) सहायक कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेटलावद मो.नं. 7976683062 की सम्पूर्ण अनुभाग पेटलावद, श्री अनिल भाना, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी थांदला/मेघनगर मो.नं. 9826083639 की सम्पूर्ण अनुभाग थांदला/मेघनगर, श्री एल.एन.गर्ग अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ मांे.नं. 7974818111 की सम्पूर्ण अनुभाग झाबुआ, श्री आशीष राठौर, प्र0 तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ मो.नं. 9907560696 एवं श्री सुनिल डावर ना0 तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी झाबुआ मो.नं. 7987575809 की तहसील झाबुआ में अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ के निर्देशन में, श्री रविन्द्र चौहान प्र0 तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मेघनगर मांे.नं. 9907121306 एवं श्री प्रवीण ओहरिया ना.तह. एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी मेघनगर मो.नं. 9424546684 की तहसील मेघनगर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मेघनगर के निर्देशन में, श्री शक्तिसिंह चौहान तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी थांदला मो.नं. 9977009707 एवं श्री सुनिल बघेल ना.तह. एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी थांदला मो.नं. 9753698123 की तहसील थांदला में अनुविभागीय दण्डाधिकारी थांदला के निर्देशन में, श्री हर्षल बहरानी प्र0 तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी रामा मो.नं. 8103861407 एवं सुश्री बबली बर्डे, ना.तह. एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी रामा मो.नं. 9329315753 तहसील रामा में अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ के निर्देशन में, श्री जितेन्द्र अलावा प्र0 तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी राणापुर मो.नं. 9691455867 की तहसील राणापुर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ के निर्देशन में, श्री जगदीश वर्मा, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पेटलावद मो.नं. 7987079784 एवं श्री अजय चौहान ना.तह. एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पेटलावद मो.नं. 9993937634 की तहसील पेटलावद में अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेटलावद के निर्देशन में ड्यूटी लगाई गई है। उक्त समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी छोटी घटना को गंभीरता से लिया जाकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें एवं समय-समय पर जिला दण्डाधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी को दूरभाष/ मोबाईल पर तत्काल सूचित करेगें


भारत का अमृत महोत्सव अंतर्गत दिनांक 07.10.2021 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया

 

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झाबुआ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूरे देश में अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर-2021 तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आज दिनांक 07.10.2021 को माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान मोहम्मद सैयदुल अबरार जी के मार्गदर्शन एवं अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री लीलाधर सोलंकी जी के निर्देशन में स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना-2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री लीलाधर सोलंकी जी ने छात्राओं को संबोधित करते हुये बताया कि दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ छात्राओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया, महिला सुरक्षा एवं महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किये गये है जैसे-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, लैंगिक अपराध, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, शिक्षा का अधिकार, भरण-पोषण कानून आदि की सहायता से महिलाऐं कानूनी लाभ प्राप्त कर सकती है। श्री सोलंकी जी ने कहा कि महिलाओं को उनकी माता-पिता की संपत्ति में पुत्रों के समान ही बराबर का अधिकार है। कार्यक्रम में अधिवक्ता झाबुआ श्री नरेन्द्र सोलंकी जी ने भी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए महिला पुलिस सुरक्षा ईकाई और निर्भया दल से संपर्क करने के संबंध में बताया साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र जैसी योजना के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा का दायित्व रहता है और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ ही उन्हें समाज में अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके लिये उन्हें कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है। कार्यक्रम को आगे संबोधित करते हुये सामाजिक कार्यकर्ता श्री एम.एल. फुलपगारे जी ने उपस्थित छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि जब कोई स्पर्श करें और आप गंदा एवं असुरक्षित महसूस करें या लालच देकर या डरा-धमकाकर छूने का प्रयास करें तब शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करें, शिक्षकों को सूचना दें, माता-पिता को सूचना दें या संबंधित थाने पर सूचना दें या कॉल करें। छात्राऐं अगर स्कूल, कोचिंग जाते समय कोई व्यक्ति पीछा या छेड़छाड़ करता है तो निर्भीक होकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और निर्भया दल को मोबाईल के माध्यम से भी शिकायत भेज सकती है। कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य श्री मनोज खाबीया एवं छात्राऐं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन प्रधान पाठक श्रीमति किरण श्रीवास्तव ने किया एवं आभार शिक्षक श्री प्रदीप मग द्वारा किया गया।


‘‘रापी गैंग के सरगना अकरम का साथी, 40 हजार का. ईनामी डकैत धनसिंह झाबुआ पुलिस गिरफ्त में‘‘


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झाबुआ । ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में रापी गैंग के सरगना अकरम और उसके साथी, झाबुआ और आसपास के प्रमुख मार्गो पर पत्थर की रापी लगाकर वाहनों से लूट-पाट करते थे, जिस कारण वाहनों में सवार यात्रियों में झाबुआ से गुजरते समय डर व भय का माहौल था। झाबुआ पुलिस ने आतंक के पर्याय बन चुकी वारदात का खुलासा कर भय व डर के माहौल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी।  उक्त रापी गैंग के बचे हुए आरोपियों को पकड़ने हेतु पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा पुलिस टीम को लगातार निर्देशित किया जा रहा था क्योकि इन बचे हुए आरोपियों द्वारा रापी लूट जैसी कई और वारदार ना कर दे। थाना कोतवाली एवं मेघनगर क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले उक्त लूट की गैंग के सदस्य आरोपी धनसिंह पिता गुमान भाभोर निवासी माछलिया को पकड़ने हेतु झाबुआ पुलिस टीम काफी अर्से से लगी हुई थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी को पकड़ने हेतु उसके होने वाले स्थानो पर कई बार दबीशे दी गई किंतु उसका कई कोई ठीकाना नहीं मिला। उक्त आरोपी को पुलिस गिरफ्त में लेने हेतु पुलिस ने अपने विश्वसनीय मुखबीरों को लगा रखा था।  दिनांक 06.10.2021 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति छापरी चौराहे पर अवैध रूप से हाथ में धारदार फालिया लेकर ईधर-उछर घुम रहा है, जिससे आसपास के लोगो में दहशत का माहौल है। उक्त सूचना पर थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा बड़ी ही सूझबूझ से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपी से अपना नाम पता पुछने पर अपना नाम धनसिंह पिता गुमान भाभोर निवासी माछलिया का होना बताया। ये वहीं धनसिंह था जिसकी पुलिस टीम काफी अर्से से तलाश कर रहीं थी। आरोपी धनसिंह ने जिला सिहोर में भी लूटध्डकैती जैसी वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अजांम दिया था। ऐसी सूचना मिली है कि भोपाल में भी इसके द्वारा कई अपराध घटित किये गये है जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी धनसिंह कुख्यात डकैत होकर घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था।

आरोपी धनसिंह से जप्त की गई सामग्री: एक धारदार लोहे का फालिया

उद्दघोषित ईनामः- कुल उद्दघोषित ईनाम:- 40,000ध्-रू.

आरोपी धनसिंह का आपराधिक रिकार्ड:- धनसिंह पिता गुमान भाभोर निवासी माछलिया का अपराधिक रिकार्ड जिला थाना अपराध  झाबुआ कोतवाली 884ध्2019 394,395 भादवि झाबुआ मेघनगर 246ध्2019 394,395 भादवि झाबुआ कोतवाली 522ध्2019 394,395 भादवि सिहोर कोतवाली 802ध्2019 394,395 भादवि झाबुआ कालीदेवी 75ध्2021 25 बी आर्म्स एक्ट सराहनीय कार्य में योगदान:-संपूर्ण घटना का खुलासा करने में थाना प्रभारी कालीदेवी उनि नरेन्द्र सिंह राठौर, सउनि जेएस डावर, प्रआर. दिलीप, योगेश, आर. सुरेश, मुकेश, कमल एवं आर. 98 मंगलेश, आर. 552 महेश, आर. 573 संदीप, आर. 193 दीपक का सराहनीय योगदान रहा। उक्त टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की।

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