नयी दिल्ली 25 अक्टूबर, उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मीडिया मामले के आरोपी कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम को एक करोड़ रुपए जमा करने समेत कई शर्तों पर 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश यात्रा की सोमवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम और सरकार की दलीलें सुनने के बाद यह अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने यह मंजूरी एक करोड़ रुपए जमा करने समेत कई शर्तों के साथ दी है। चिदंबरम को यात्रा का विवरण जांच एजेंसियों को देने के लिए कहा गया है। कार्तिक चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र हैं। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्री से संबंधित आरोपों की जांच कर रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्तिक चिदंबरम को विदेश जाने की मंजूरी देने का विरोध करते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी समन का आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया है। शीर्ष अदालत ने सॉलीसीटर जनरल से इस संबंध में हलफनामा दायर कर विवरण देने का आदेश दिया। कार्तिक चिदंबरम का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास कोई समन नहीं आया है।
सोमवार, 25 अक्तूबर 2021
कार्तिक चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें