नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से शुक्रवार को कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए यह अनिवार्य कानूनी शर्त नहीं कि वह राज्यों में प्राथमिकी दर्ज करने तथा जांच के लिए हर मामले में राज्य सरकारों से पूर्व सहमति प्राप्त करें। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि राज्यों की ओर से सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने तथा जांच के लिए दी गई अपनी सहमति वापस लेने का पूर्ण अधिकार नहीं है। राज्य सरकार हर मामले में अपनी सहमति वापस नहीं ले सकती। मामले की गंभीरता के अनुसार सीबीआई बिना राज्य सरकार की सहमति के प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का अधिकार रखती है।
शनिवार, 23 अक्टूबर 2021
सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकारों से सहमति की जरूरत नहीं : केंद्र
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