पटना : जिला पुलिस को सशस्त्र बल (आर्म्ड फोर्स) की अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है। इसको लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों को दिशा- निर्देश भी जारी कर दिया है। इस फोर्स का गठन गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई के लिए हो रही है। रेंज मुख्यालय वाले जिलों में आर्म्ड फोर्स की एक कंपनी रहेगी। वहीं, अन्य जिलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सशस्त्र बल की एक या दो प्लाटून गठित करने को कहा है। बता दें कि बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए जिला स्तर पर सशस्त्र बलों की कंपनी और प्लाटून गठित करने का काम पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। वैसे, अभी तक पुलिस द्वारा गंभीर मामलों को निपटाने के लिए SIT का गठन करती थी, लेकिन अब गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई के लिए सशस्त्र बल का गठन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने सशस्त्र बल के सिपाहियों से विधि-व्यवस्था का कार्य लेने को कहा है। मुख्यालय का साफ़ आदेश है कि सशत्र बालों से कार्यालय का काम लिया जाना अनुचित है। मुख्यालय ने जिलों के एसपी से कहा कि कार्यालय का काम साधारण बल से लेना है। सशस्त्र बल के सिपाहियों को फील्ड में तैनात किया जाय और विधि-व्यवस्था और गंभीर कांडों में गिरफ्तारी और इससे जुड़े कार्य लिए जाएं।
शुक्रवार, 10 दिसंबर 2021
बिहार : जिलों को आर्म्ड फोर्स की अलग से व्यवस्था करने का निर्देश
Tags
# बिहार
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
बिहार
Labels:
बिहार
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें