नई दिल्ली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि ऐसे वाहन जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं और विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई कर रहे हैं उनमें वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण नहीं लगे हैं। तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना 15 फरवरी, 2022 द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई करने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन को ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 140 के अनुसार वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण से लैस किया जाएगा। हितधारकों से तीस दिनों के अन्दर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
बुधवार, 16 फ़रवरी 2022
वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी
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