वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

बुधवार, 16 फ़रवरी 2022

वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस के लिए मसौदा अधिसूचना जारी

guideline-for-vhacle-gps-system
नई दिल्ली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि ऐसे वाहन जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं और विभिन्‍न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई कर रहे हैं उनमें वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण नहीं लगे हैं। तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना 15 फरवरी, 2022 द्वारा यह प्रस्‍ताव किया है कि खतरनाक या जोखिम प्रकृति के सामान की ढुलाई करने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन को ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 140 के अनुसार वाहन ट्रैकिंग सिस्टम उपकरण से लैस किया जाएगा। हितधारकों से तीस दिनों के अन्‍दर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

कोई टिप्पणी नहीं: