प्रतापगढ़/03 फरवरी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार ग्राम अवलेश्वर में स्थित रानी देवली मीणा राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास प्रांगण में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन श्री शिवप्रसाद तम्बोली, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) प्रतापगढ़ द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए किया गया। आयोजित शिविर में बालिकाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। शिविर के दौरान उपस्थित बालिकाओं को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट, डाकन प्रथा, कन्या भू्रण हत्या, बाल विवाह, संविधान में वर्णित जेंडर जस्टिस आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। बालिकाओं को बताया गया कि उक्त सभी कानूनों और विधिक प्रावधानों को केवल इस लिए तैयार किया गया है ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके और समाज में उचित स्थान प्रदान किया जा सके। बालिकाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के अत्याचार के लिए वे आवाज उठा सकती हैं और इस कार्य के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़ का भी सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही सचिव ने बडौदा स्वरोजगार केन्द्र, प्रतापगढ़ के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि उक्त केन्द्र प्रतापगढ़ में महिलाओं को निःशुल्क सिलाई, अगरबत्ती बनाना व वर्मीकम्पोस्ट तैयार करना सिखाता है, जिसका महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए एवं अपने आस-पास की महिलाओं को भी उक्त केन्द्र से लाभान्वित होने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आयोजित शिविर में उपस्थित आम जन को कृषि में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने, देशी कीटनाशक व देशी खाद का उपयोग कर कृषि की लागत को कैसे कम किया जा सकता है आदि विषयों पर भी जानकारी दी गई।
गुरुवार, 3 फ़रवरी 2022
प्रतापगढ़ : बालिका छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर
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