इस्लामाबाद, 23 मार्च, पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने खैबर-पख्तूनख्वा में स्थानीय सरकार के चुनाव से पहले, स्वात में एक रैली को संबोधित करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने 15 मार्च को उन्हें (खान को) स्वात में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने से रोक दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने निर्देशों की अनदेखी की और एक दिन बाद एक रैली को संबोधित किया। ईसीपी की नई आचार संहिता के अनुसार, सार्वजनिक पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति उन जिलों का दौरा नहीं कर सकता है जहां चुनाव हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय निकाय चुनाव का दूसरा चरण 31 मार्च को होगा। ईसीपी ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए खान को दो बार नोटिस जारी किया था। आखिरी नोटिस 21 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद इलाके में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने के लिए भेजा गया था। प्रधानमंत्री और योजना एवं विकास मंत्री असद उमर ने नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक, ‘‘चुनाव प्रचार को लेकर नए कानून के बावजूद नोटिस जारी किए गए हैं।’’ हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने ईसीपी को प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने से इनकार कर दिया था। ईसीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय निकाय के चुनाव के दूसरे चरण के दौरान प्रधानमंत्री खान पर बैठकों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बुधवार, 23 मार्च 2022

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने इमरान खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
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