पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया- रवि मालवीय
पूर्व नपाध्यक्ष राकेश राय ने की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधौ से भेंट
सीहोर। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश राय ने मध्यप्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ से भेंट कर राजनैतिक विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि आगामी 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसको लेकर कांग्रेसजन अभी से सक्रिय रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार के कारण हर वर्ग दुखी है और महंगाई चरम पर पहुंच रही है।
जल संकट दूर किया जाए पीएम आवास दिए जाए, बिजली बिल माफ किए जाए कटौती बंद की जाए
सीहोर। जावर तहसील क्षेत्र का ग्राम कजलास भीषण जल संकट से जूझ रहा है हेंडपंप कुएं ट्रव्यूबेल सूख गए है पीने के पानी के लिए महिलाओं को भटकना पड़ रहा है। अघोषित बिजली कटौती की जा रही है जिस कारण गर्मी के मौसम में ग्रामीणों का जीना दुष्वार हो गया है। इधर बिजली के बिल में भी अत्याधिक दिए जा रहे है। वर्षो से गरीब ग्रामीण झोपडिय़ों में रह रहे है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे आदिवासी बहूल ग्राम कजलास के हैरान परेशान ग्रामीण महिला पुरूषों ने समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इंदिरा भील के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर डॉ चंद्रमोहन ठाकुर के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार पूर्णिमा शर्मा को दिया है। ग्रामीणों ने बताया की पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है और बिजली कटौती के कारण ट्रयूवबेल भी नहीं चल पा रहे है गांव में नलजल योजना की टंकी भी नहीं है। कूएं का पानी भी सूख गया है जिस कारण काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। गांव में हेंडपंप खनन कराया जाए जिस से की पानी की समस्या का निराकरण हो जाए। ग्रामीणों ने कहा की सरपंच और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। वर्षो से आदिवासी परिवार झोपडिय़ों में रहने को विवश है। निष्पक्ष रूप से सभी को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए जिस से की पक्के मकानों में रहना का सपना पूरा हो जाए। ग्रामीणों का कहना था की विधुत वितरण कंपनी के द्वारा काफी अधिक राशि के बिजली बिल दिए जा रहे है जिन को जमा करना मुशिकल हो रहा है। इधर गर्मी के मौसम में बिजली भी काटी जा रही है जिस से ग्रामीणों के बिजली चलित काम धंधे भी ठप हो गए है। समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इंदिरा भील ने ग्राम कजलास में व्याप्त जल संकट दूर करने, सभी पात्र ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाए जाने और बिजली बिल माफ किए जाने सहित बिजली कटौती बंद कराए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। ज्ञापन देने वालों में संगीता .हुकम सिंह , लीलाबाई ,उमराव सिंह गीताबाई, राम सिंह अनीता संतोष अनीता नखत पूवीज़् सिंह गीताबाई दलोदा तेजू बाई प्रहलाद सिंह,करण सिंह,रमेशराम, राम सिंह, नरेश, रामसिंह, पूरन सिंह, राजेश बाबू, लाल सिंह, सिद्धू लाल, गणपत, खानाजी, रणजीत, भागीरथ,बाबूलाल, ओमकार, शिवनारायण, जगन्नाथ, गीता बाई,बाबूलाल, गुलाब सिंह, बाबूलाल नागर, दिनेश, लीलाबाई, उमराव सिंह, अंबाराम, ओमकार, जितेन, अंबाराम, राजेश,गंगाबाई, चैन सिंह, मुगिया, मदन सिंह, गुलाब सिंह, पन्नालाल, मायरा, गायत्री, दयाराम, सांता, कमलाबाइर्, मुकेश, कमल सिंह, निसार, प्रेम सिंह, मुखर्जी, कांताबाई, कमल सिंह,बाबूलाल, गुलाब सिंह आदि ग्रामीणजन शामिल रहे।
- समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इंदिरा भील के नेतृत्व में कजलास के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में की मांग
बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन
क्लाईमेट स्मार्ट विलेज परियोजना अंतर्गत जिले के 120 ग्रामों का चयन
सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा में क्लाईमेट स्मार्ट विलेज परियोजना अंतर्गत सीहोर जिले के 120 ग्रामों का चयन किया गया है। आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास के परियोजना संचालक ने जानकारी दी कि परियोजना में जल प्रबंधन घटक के अन्तर्गत पॉली तालाब का निर्माण होना है। पॉली तालाब 20 मीटर लम्बा और 15 मीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर ऊचाई का निर्माण में अनुमानित लागत वहां की मिट्टी संरचना के आधार पर रहेगी। परियोजना के द्वारा इस घटक के अन्तर्गत 121000 रू अनुदान राशि कार्य पूर्ण होने पर किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जावेगी। ऐसे पात्र कृषक जो पॉली तालाब निर्माण कराना वाहते है वे अपने ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
सांसद श्री भार्गव से प्रशासकीय समिति की प्रधान एवं सदस्यों ने की भेंट
बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए युवाओं को 20 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही आवेदक को संलग्न दस्तावेजों की एक हार्ड कॉपी जिला पंचायत कार्यालय में जमा करानी होगी। नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए http://crisponlineservices.com/Services/khad/user_Registration_Khadi aspx पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा कर सकते है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में बेरोजगार युवक-युवतियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, कम्प्यूटर एकाउण्ट विथ टैली, ब्यूटी पार्लर, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कण्डीशनर रिपेयरिंग, टू-थ्री-फोर व्हीलर रिपेयरिंग, ट्रेक्टर रिपेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग (अचार मुरब्बा मसाले इत्यादि), बेकरी, प्लंबर राजमिस्त्री, बुड कारपेंटर, लेदर फुटवियर, लेदर गुडस, दोना पत्तल, इलेक्ट्रीशिन, घरेलू उपकरण मरम्मत, मोटर वाईडिंग, सोलर पैनल इन्स्टालेशन रिपेयरिंग, अगरबत्ती निर्माण, बेसिक सिलाई गारमेंट्स, फेशन डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मोबाईल रिपेयरिंग, कृत्रिम आभूषण निर्माण कत्तिन बुनकर आदि व्यवसायों में निशुल्क प्रशिक्षण दिलवाये जाने के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला पंचायत के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्पर्क करें।
पिपलानी में 14 मई को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 400 से अधिक कन्याओं का होगा विवाह
प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के विवाह के लिए परिवारों को सहायता देने वाली मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पुन: प्रारंभ करने के बाद नसरूल्लागंज तहसील के ग्राम पिपलानी में दूसरा बड़ा सामूहिक विवाह समारोह 14 मई को आयोजित किया जा रहा है। पिपलानी में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। इस विवाह समारोह में जिले की 450 से अधिक कन्याओं का विवाह होगा। इसमें 350 अनुसूचित जनजाति समुदाय की कन्याएं तथा 92 अन्य समुदायों की कन्याओं का विवाह होगा। कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर एवं जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह ने पिपलानी में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन की रूपरेखा तैयार की तथा आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। बैठक एवं निरीक्षण के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रवि मालवीय तथा स्थानीय जन प्रतिनिधि श्री देवी सिंह धुर्वे ने इस समारोह के सुचारू एवं सफल आयोजन के लिए अनेक सुझाव दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग, एसडीएम श्री डीएस तोमर सहित अनेक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
- सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान होंगे शामिल, अनुसूचित जनजाति समुदाय की 350 से अधिक कन्याओं का पारंपरिक रीति-रिवाज से होगा विवाह
उपहार सामग्री का वितरण
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 14 मई को आयोजित विवाह समारोह में प्रति हितग्राही बेटी को 55 हजार रूपए के प्रावधान में 38 हजार रूपए की सामग्री एवं 11 हजार रूपए का चेक दिया जाएगा। इसमें 6 हजार रूपए आयोजन व्यय भी शामिल है।
पिपलानी और आसपास के गावों में उत्सव का वातावरण
पिपलानी और आसपास के अनेक गांवों में बड़ी संख्या में बेटियों का विवाह होने के कारण गांव में उत्सव का वातावरण हैं। पिपलानी निवासी विजय सिंह परते ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होने से मुझ जैसे अनेक पिता बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त हो गए। बडे़ धूम-धाम से हमारी बेटी निकिता की शादी होगी। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों को आर्शीवाद देने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से मिली मदद के लिए विजय सिंह ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दिया है। निकिता का 14 मई को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में विवाह होने वाला है। निकिता ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने उन्हें और उनके परिवार को शादी में आने वाले खर्चें की चिंता से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी शादी के लिए पिताजी को किसी से कर्ज नही लेना पड़ेगा। इस योजना से मिली मदद के लिए निकिता ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामग्री की अग्रिम राशि जमा करने ऑनलाईन व्यवस्था
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय सामग्री की राशि अग्रिम जमा करने की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। वर्तमान व्यवस्था शहरी क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों से अग्रिम भुगतान प्राप्ति के उपरान्त व ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों को स्कंध प्रदाय एक माह की उधारी पर देने की व्यवस्था प्रभावी रही। इस व्यवस्था में खाता मिलान की समस्या के साथ-साथ पूर्व से कुछ अत्याधिक बकाया के प्रकरण पाये गये है। जबकि अन्य प्रदेशों में नगद भुगतान व्यवस्था रही है। उचित मूल्य दुकानों से राज्य एजेन्सी को समय पर राशि प्राप्त नही होना और साथ ही फॉलोअप, पत्राचार में काफी समय लगता है। वर्तमान में आग व्यवस्था प्रत्येक उचित मूल्य दुकान को HDFC का एक वर्चुअल अकाउन्ट नंबर आवंटित किया गया है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान को उन्हें आवंटित HDFC बैंक अकाउन्ट में उनके बैंक खाते से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन राशि रुपये 1.00 का ट्रायल रन करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को अपना HDFC वर्चुअल बैंक अकाउन्ट ज्ञात हो जावे और राशि जमा कराने की प्रक्रिया और साथ नियंत सिस्टम के इम्पलीमेन्टेशन प्रक्रिया का भी परीक्षण हो सके। अभी तक कुल 25,363 उचित मूल्य दुकानों द्वारा ट्रायल रन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। सभी उचित मूल्य दुकानों द्वारा माह अप्रैल, 2022 से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की राशि का भुगतान 01 मार्च 2022 से प्रारंभ किया गया। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान द्वारा संबंधित जिन्स की उपभोक्ता दर जो कि उसके द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त की जाती है। उनको आवंटिल HDFC Virtual Bank Account में अपने बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन जमा कराना होगी। नई उचित मूल्य दुकान की स्वीकृति पर HDFC Bank में वर्चुअल अकाउन्ट खोलना है और उसकी मैपिंग MPSCSC के किस जिले के HDFC Account से की जाना है। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की श्रेणी एक माह की उधारी वाली है अथव नहीं एक माह की उधारी वाली दुकानों में एक माह की उधारी का प्रतिबंध और शेष पर राशि प्राप्ति पर डी.ओ. जारी संबंधी कार्यवाहीयाँ पोर्टल पर सदैव उपलब्ध है। प्रोग्राम के माध्यम सदैव एक्टिव रखवाई जा सके । प्रत्येक माह की 15 तारीख को MPSCSC के जिला कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को सूची सहित कमीशन का भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से यह सुनिश्चित भी कराया जाये कि MPSCSC द्वारा उधार पर पूर्व में पदायित सामग्री पेटे समस्त दावों को दायर करने से लेकर उसकी शत प्रतिशत राशि का भुगतान MPSCSC हो जावे। भुगतान नहीं होता है तो MPSCSC कमीशन व अन्य से यह राशि समायोजित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को पूरक पोषण किट का वितरण
कौशल विकास उन्नयन योजना अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन 20 तक
म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल विकास उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्त हुए है। जिसमें जिले के युवाओं हेतु विभिन्न प्रकार के ट्रेड जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर मरम्मत, टेली एकाउंटिंग जी. एस. टी. टूव्हीलर रिपेरिंग, सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतhttp://crisponlineservices.com/Services/khadi/User_Registration_khadi.aspx 20 मई, 2022 तक ऑनलाइन आमंत्रित है। इच्छुक आवेदक विभाग की ऑनलाइन साइड पर जाकर निर्धारित तारीख के पहले आवेदन कर सकते है। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग जिला पंचायत सीहोर में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।
अमृत सरोवर यानि अमृत का कुंड या सरोवर इसी तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा
अमृत सरोवर यानि अमृत का कुंड या सरोवर इसी तरह के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। जैसा कि नाम से ही स्वयमेव अर्थ निकल रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जल संग्रहण संरचनाओं अर्थात अमृत सरोवरों का निर्माण अभियान के तौर पर किया जा रहा है। मनरेगा और अन्य शासकीय योजनाओं के अभिसरण तथा जन सहभागिता से युद्ध स्तर पर जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। अमृत सरोवर कई उद्देश्यों को पूरा करेंगे, अमृत सरोवरों से जल संकट दूर होगा। भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा साथ ही आसपास वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण भी होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों और नायकों का स्मणोत्सव भी है अत: प्रत्येक जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के गांवों प्राथमिकता पर अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संपूर्ण विवरण और योगदान की जानकारी संबंधित पट्टिका या बोर्ड लगाया जाएगा। अमृत सरोवरों को आकर्षक एवं हर तरीके से उपयोगी बनाने के लिये सरोवर के उपयुक्त स्थान पर घाट का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर के किनारों पर तीन स्तर में वृक्षारोपण किया जाएगा जिसमें प्रथम स्तर पर शोभादार वृक्ष, द्वितीय स्तर पर उद्यानिकी प्रजाति के वृक्ष जैसे आम, जामुन एवं तीसरे स्तर पर छायादार घने वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, नीम आदि का पौधरोपण किया जाएगा ताकि अमृत सरोवर मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो सकें।
जनसहभगिता भी हो अहम
अमृत सरोवर से स्थानीय नागरिकों का जुड़ाव बढ़ाने और भविष्य में भी अपनेपन की भावना से अमृत सरोवर की देखभाल/संरक्षण के लिये अमृत सरोवर के निर्माण में जनसहभागिता ली जाएगी। अमृत सरोवर के निर्माण में ग्रामीण सामग्री, श्रम अथवा मशीनों के रूप में अपनी सहभागिता कर सकेंगे। योगदान देने वाले ग्रामीणों के नाम सूचनाफलक पर पदर्शित किये जाएंगे। वर्ष में एक बार अमृत सरोवर की संरचना का रख-रखाव ग्रामीणों के सहयोग से किया जाएगा।
घरेलू हिंसा की पीड़िता को 4 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है, जिनमें शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा इत्यादि सम्मिलित है। योजनान्तर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बालिकाओं को ऐसी हिंसा के कारण शारीरिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति, के रूप में सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक, सीएमओ स्वास्थ्य और परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए है। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को निराकरण के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर श्री ठाकुर होगें। समिति में पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी समिति के सदस्य बनाये गये है। तथा सदस्य सचिव जिला कार्यक्रम अधिकारी को बनाया गया है। "क्षति" से आशय शारीरिक क्षति जो घरेलू नातेदार की ओर से किए गए किसी आपराधिक कृत्य अथवा लोप के परिणाम स्वरूप हुई हो। घरेलू हिंसा का वही अर्थ है, जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 3 में प्रावधानित है। घरेलू नातेदारी का यही अर्थ है, जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 2 (च) में प्राक्यानित है। संरक्षण अधिकारी, प्रशासक को आवेदक (पीड़िता आश्रित) द्वारा घटना की दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सूचना किसी भी माध्यम से प्राप्त होने पर संरक्षण अधिकारी, प्रशासक घरेलू हिंसा की घटना संज्ञान लेकर स्वमेव भी आवेदक के संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकेगा। आवेदन के साथ घटना की एफआईआर दर्ज किया जाना होगा। संरक्षण अधिकारी, प्रशासक द्वारा अपना प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी को कार्यवाही के लिए दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित जिले का जिला कार्यक्रम अधिकारी, गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखेगा। सदस्य सचिव स्वीकृति जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। सहायता राशि का संवितरण आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। यदि पीड़िता अवयस्क है, तो मामले में क्षतिपूर्ति राशि अभिभावक के खाते में दी जा सकेगी। अवयस्था के खाते में सावधि जमा के संबंध में भी निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा तात्कालीक परिस्थितियों के आधार पर लिया जा जाएगा।
योजना की निगरानी
जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन की निगरानी तैमासिक आधार पर की जायेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदनों का परीक्षण व पुनरावलोकन कर राशि निर्धारण किये जाने के लिए कलेक्टर आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कर योजनान्तर्गत जिला स्तर पर जिले में पदस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
परिवहन एवं यात्रा
पीडिता को शारीरिक क्षति होने पर गंतव्य स्थल तक जिसमें पीड़ित महिला का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है, आवागमन के लिये तत्कालीक रूप से परिवहन के वास्तविक व्यय की व्यवस्था जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जाएगी जो कि सार्वजनिक परिवहन की दरों के अनुरूप होगा। घरेलू हिंसा के कारण पीड़िता के किसी अंग की स्थाई क्षति होने पर आर्थिक सहायता दी जायेगी इसके लिये प्रक्रिया जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा शासन निर्देशानुसर निर्धारित कि जाएगी।
शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन
शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना में पंजीयन का कार्य शुरू कर दिया गया है।"आजादी के अमृत महोत्सव" में सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाये। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ स्ट्रीट वेन्डर, मिड-डे-मील वर्कर, बोझा ढोने वाले, ईट भठ्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य बाधित श्रमिक, दैनिक वेतन भोगी, सफाई कर्मचारी, ऑउटसोर्स संस्था द्वारा नियोजित कर्मचारी/सफाई कर्मचारी या इसी तरह के अन्य व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को दिया जा सकता है।
पीएम किसान ई-केवायसी, आधार को बैंक खाता से 31 तक लिंक कराना अनिवार्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी एवं आधार को बैंक खाता से लिंक किया जाना अनिवार्य है। जिसकी अंतिम तिथि 31 मई नियत की गई है। हितग्राहियों के लिये ई-केवायसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर एवं पीएम किसान एप्प पर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा के माध्यम से आधार लिंक मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ई-केवायसी की कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है। सीएससी केन्द्रों के माध्यम से भी ई-केवायसी की कार्यवाही हितग्राही द्वारा ओटीपी, बायोमेट्रिक से पूर्ण की जा सकती है। ई-केवायससी एवं आधार को बैंक अकाउण्ट से लिंक किये जाने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 नियत की गई है।
भू अर्जन प्रकरण साफ्टवेयर पर फीड करने के निर्देश
सभी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि नवीन भूमि अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत निराकृत अधिनियम 2013, एवं प्रचलित भू अर्जन प्रकरणों की जानकारी विहित साफ्टवेयर पर फीड की जाए । अब तक नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत निराकृत करें प्रचलित भू-अर्जन प्रकरणों की जानकारी से अवगत कराएं।
ई खसरा खतोनी से लाभ
राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर ने जिले में ई-खसरा परियोजना को लागू किया है। जिसके तहत अधीक्षक भू-अभिलेख, तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं जिले के समस्त पटवारियों की आई.डी. मोडीफिकेशन अपडेशन कार्य हेतु वनाई गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुबंधित फर्म द्वारा जिले की सभी तहसीलों में आई.टी. सेन्टर स्थापित किये गये है। जिनसे कृषकों को उनकी मांग अनुरुप प्रमाणित खसरा बी-1, नक्शा की प्रतिलिपियाँ नियत शुल्क प्रति पृष्ठ 30 रुपये लेकर उपलब्ध कराई जा रही है। कृषक अपने खाते की नकल, खेत का अक्श बेवसाईटू www.mpbhulekh.gov.in पर निशुल्क देख सकता है।
जैविक खेती को बढ़ावा देने हर संभव करेंगे उपाय
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने कहा हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी संभव उपाय करेगी। कृषि विभाग ने कहा हैं कि मध्यप्रदेश की खेती- किसानी में बढ़ते पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग को रोकने के जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक नए मॉडल को विकसित कर लागू करेगी। कृषि विभाग ने कहा कि गौशालाओं में निजी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे, जिससे जैविक खाद निर्माण में और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को आत्म-निर्भर बनाएंगे। निजी सहभागिता से चलने वाली गौशालाओं की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे गौशालाओं का व्यवस्थित संचालन हो। गोबर और गोमूत्र का उपयोग हो और किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सके।
सस्ते लोन के चक्कर में फ्रॉड से बचने की सलाह
जिला प्रशासन ने नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर-वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया है। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने एवं उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जाँच पड़ताल करने की अपील की गयी है। ऐसी संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिये जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा। सभी संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे समय-समय पर ऐसी संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जमाकर्ताओं और आम जनता और सरकार के बीच परस्पर विश्वास बनाने रखने के लिये दोषी संस्थाओं पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए पृथक विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत समस्त 16 जिलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को अलग से नया बिजली कनेक्शन लेना होगा। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की पृथक से दरें निर्धारित की गई हैं। राज्य शासन की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्थापित किए जाने वाले विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को पृथक से विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर- धारा 136 में होगी कार्यवाही
यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कॉलसेंटर के फोन नंबर 1912 पर या ऑनलाइन वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा उपाय (UPAY)एप या बिजली वितरण केन्द/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाही की जाएगी। जिसमें 3 वर्ष का कारावास अथवा रू. 10 हजार का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना के 7 वर्ष पूर्ण
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना के 7 साल पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हृदय से अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा देने के संकल्प की सिद्धि है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने 6 मई 2015 को अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को स्वीकृति दी थी। अटल पेंशन योजना में अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रूपये से लेकर 5 हजार रूपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलती है, जो उनके अंशदान पर निर्भर करती है। यह अंशदान किसी व्यक्ति के योजना में शामिल होने के समय उसकी आयु के अनुसार निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा पात्र अंशदाता के खाते में हर वर्ष कुल अंशदान का आधा हिस्सा अथवा 1000 रूपये, इनमें जो भी कम हो, जमा कराया जाता है।प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अंशदाताओं को 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर 2 लाख रूपये के जीवन बीमा का लाभ मिलता है।प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रूपये के बीमा लाभ का प्रावधान है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें