विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 10 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 10 मई 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 10 मई

20 मई से होगे कांग्रेस संगठन चुनाव - तरूण त्यागी


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विदिशाः- कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावो को लेकर गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। पार्टी कार्यकर्ताओ द्वारा जिले भर में 15 अप्रेेल तक जोर-शोर में सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता रवि साहू ने बताया कि संगठन चुनावो की तैयारी को लेकर आज सर्किट हाऊस में सुबह 10 बजे से प्रांतीय सहायक निर्वाचन अधिकारी तरूण त्यागी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हमीद उल्लाह खान नें कांग्रेस कार्यकर्ताओ की बैठक ली। बैठक में प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष निशंक जैंन, विधायक शशांक भार्गव, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ मेहताव सिंह यादव, कमल सिलाकारी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रंधीर सिंह ठाकुर, सुभाष बोहत, हसरूद्दीन खान, सहित समस्त  ब्लॉक अध्यक्ष मॉजूद रहे। कार्यकर्ताओ ने गर्मजोशी से अतिथियों का अभिनंदन किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय सहायक निर्वाचन अधिकारी तरूण ज्यागी ने कहा कि अ.भा. कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के निर्देंश पर मध्यप्रदेश में संगठन चुनावो की शुरूआत 20 मई से प्रारंभ होगी। 11 मई तक सदस्य सूची का प्रकाशन होने के उपरांत ब्लॉक इकाईयो के चुनाव होगे। चुनावों में केवल 15 अप्रेल तक बनाए गए सदस्य ही भाग ले सकेगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हमीद उल्लाह खान ने कहा कि संगठन चुनाव तय समय पर होगे। पूर्व में गठित ब्लॉको पर ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होगी। डॉ. खान ने कहा वे शीघ्र की विधानसभा मुख्यालयो पर जाकर कार्यकर्ताओ से संगठन चुनावो को लेकर चर्चा करेगे। बैठक के उपरांत सभी ब्लॉक अध्यक्षों एवं कांग्रेस नेताओ ने बंद कमरे में चुनाव निर्वाचन अधिकारियों से भेंट कर बनाये गये सदस्यो का विवरण बताया।


जनसुनवाई में 35 आवेदनों का मौके पर निराकरण


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कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के मार्गदर्शन में आहुत जनसुनवाई कार्यक्रम में आज मंगलवार को 93 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर अपनी व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। 35 आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया गया है। शेष लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्री तन्मय वर्मा, जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री दयाशंकर सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पंक्तिद्ध-रो में बैठकर आवेदकों की समस्याएं सुनी हैं।


विदिशा जिले में अमृत महोत्सव के तहत सौ तालाबों का निर्माण


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आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर जिले में 75-75 नवीन अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने बताया कि विदिशा जिले में सौ तालाबों का निर्माण कार्य अमृत सरोवर के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। इन तालाबों के निर्माण हेतु सरपंच व सचिव को एजेन्सी नियुक्त किया गया है। निर्माण ऐजेन्सी की दिक्कतों का समाधान करने, निर्धारित पैरामीटरों से अवगत कराने साथ ही अन्य बहुउपयोगी मार्गदर्शन देने के उद्धेश्य से विदिशा जिले के सातों जनपदों के ऐसे ग्राम जहां अमृत महोत्सव के तहत तालाबों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन ग्रामों के सरपंच, सचिव अर्थात निर्माण ऐजेन्सी की संयुक्त बैठक आज नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित की गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी ने मार्गदर्शी उद्बोधन में कहा कि सरपंच अपने बेहतर कार्यो से क्षेत्र में जाने जाएं अर्थात उनका नाम नहीं काम बोले ऐसी धारणा से जल संचय के कार्यो का क्रियान्वयन किया जाए ताकि ग्राम पंचायत अन्य के लिए उदाहरण के रूप में ख्याति प्रस्तुत की जा सकें। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले तालाबो का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना है अतः पूरी मेहनत व ईमानदारी से समय सीमा में कार्यो को पूरा कराएं ताकि उसका लाभ स्थानीय रहवासियो को इसी वर्षाकाल में मिल सकें। जिला पंचायत सीईओ डॉ भरसट ने बताया कि विदिशा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत कुल 105 नवीन तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। विदिशा जिले में जनपदवार  जानकारी अनुसार बासौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज तथा विदिशा में क्रमशः 15-15 नवीन तालाबों के निर्माण कार्य बारिश के पहले पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में इंजीनियर्सों द्वारा तकनीकी पहलुओं के संबंध में विशेष मार्गदर्शन दिया गया है। बैठक में बताया गया कि निर्धारित नियमानुसार तालाबों के खनन कार्यों में जेसीबी और पोकलेन मशीन के उपयोग की छूट रहेगी। ताकि बारिश के पहले सभी सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा हो सके।


शूटिंग टैलेंट सर्च का आयोजन 17 को सिहोर जिले में


मध्यप्रदेश राज्य अकादमी भोपाल द्वारा शूटिंग टैलेंट सर्च का आयोजन 17 मई को सिहोर जिले में किया गया है। उक्त आयोजन में विदिशा जिले के ऐसे युवाजन जिनकी आयु  13 से 16 वर्ष की है।साथ निर्धारित अन्य का पालन सुनिश्चित करते हैं वे इस शूटिंग टैलेंट सर्च आयोजन प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, भोपाल द्वारा रायफल, पिस्टल एवं शॉटगन विधा का प्रतिभा चयन कार्यक्रम  17 मई 22 को सीहोर में दोपहर 03 बजे से सांय 05 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतिभा चयन कार्यक्रम में भाग लेने वाले खिलाडियों की उम्र 13 से 16 वर्ष के मध्य रहेगी। भाग लेने वाले खिलाडियों को शूटिंग अकादमी की तीनों विधाओं ( शॉटगन, पिस्टल,  रायफल) के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी जावेगी साथ ही शूटिंग से संबंधित विडियों दिखाई जावेगी एवं वेपन हेण्डल करने के तरीके सिखाये जावेंगें। जिससे खिलाडियों में शूटिंग के प्रति रूझान बड़े एवं ज्यादा से ज्यादा खिलाडी शूटिंग में हिस्सा लें। खिलाडियों की ऊंचाई, वजन व उम्र के ब्योरे के साथ-साथ उनके सीखने की क्षमता के आधार पर उनका ट्रायल लिया जावेगा। फेस-2 में लिये गये खिलाडियों को 03 दिन का म.प्र. राज्य शूटिंग रेंज पर शूटिंग सिखाई जावेगी एवं अगले स्तर पर चयनित खिलाडियों को 07 दिवसीय केंप लगाया जावेगा, जिसके उपरांत अंतिम टेलेंट सर्च किया जावेगा। आयोजन के परिपेक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग को भी दिशा-निर्देश जारी कर उन्हें सहयोगप्रद करने हेतु निर्देशित किया गया है।


 शूटिंग प्रतिभा चयन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बिन्दु

सभी जिला खेल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को शूटिंग के टेलेण्ट सर्च के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार कर खिलाड़ियों को सूचना देना, जिससे अधिक से अधिक युवा (बालक, बालिका) सम्मिलित हो सके। सभी जिला खेल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि शूटिंग के टेलेण्ट सर्च के डेमो हेतु उचित स्थान का चयन किया जाये, जिसमें आस-पास के गाँव विकास खण्ड एवं जिले के खिलाड़ी आसानी से डेमो स्थल पर पहुंच सके। सभी जिला खेल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों व खेल परिसर में यह सूचना पूर्व से देवे कि उक्त दिनांक को उक्त स्थल पर शूटिंग से संबंधित टेलेण्ट सर्च किया जायेगा। भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शूटिंग अकादमी की तीनों विधाओं (शॉटगन, पिस्टल, रायफल) के संबंध में महत्पवूर्ण जानकारी दी जावेगी साथ ही शूटिंग से संबंधित विडियो दिखाई जावेगी एवं वेपन हेण्डल करने के तरीके सिखाये जायेंगे जिससे खिलाड़ियों में शूटिंग के प्रति रूझान बड़े एवं ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी शूटिंग में हिस्सा लें। भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र 13 से 16 वर्ष होना चाहिए। खिलाड़ियों की ऊंचाई वजन व उम्र के ब्योरे के साथ-साथ उनके सीखने की क्षमता के आधार पर उनका ट्रायल लिया जायेगा। जिस संभाग के जिलें में शूटिंग का प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके लिए जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी को उपयुक्त स्थान व चयन कार्यक्रम हेतु टीम व युवाओं के लिए आवश्यक बैठक व्यवस्था की जाना सुनिश्चित किया जाना है। जिस संभाग के जिलें में शूटिंग का प्रतिभा चयन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. उस जिले के आस-पास के गांव निकासखण्ड एवं अन्य जिले के युवाओं द्वारा प्रतिभा चयन कार्यक्रम में भाग लिया जा सकता है। यदि कोई युवा आयोजित जिले के चयन कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका हो, तो वह अन्य स्थान पर आयोजित प्रतिभा चयन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। प्रतिभा चयन कार्यक्रम हेतु संचालनालय से भेजी जाने वाली टीम के साथ सभी जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सहयोग करेंगे व उनकी आवास व्यवस्था यदि आवश्यक हो तो करेंगे. जिसका भुगतान टीम द्वारा किया जावेगा। फेस-2 में लिये गये खिलाड़ियों को 03 दिन का म.प्र. राज्य शूटिंग रेंज पर शूटिंग सिखाई जावेगी एवं अगले स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को 07 दिवसीय कैम्प लगाया जावेगा जिसके उपरांत अंतिम टेलेण्ट सर्च किया जावेगा। 


रेफर फार्म की संपूर्ण जानकारियां अंकित कर मरीजों को रेफर करें


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह ने जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों व नर्सिंग स्टाफ को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी मरीज को रेफर करने से पहले निर्धारित प्रारूप आवेदन में सभी जानकारियां अंकित कर रवाना किया जाए, उन्होंने कहा कि आधी अधूरी जानकारी होने के कारण रेफर के दौरान संबंधित चिकित्सा संस्थान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएमएचओ डॉ सिंह ने बताया कि प्राय यह देखने में आ रहा है, की रेफर केस को रेफर फॉर्म अधूरा भरकर, बिना हस्ताक्षर के मेडिकल ऑफिसर एवं नर्सिंग ऑफिसर मरीज भेज रहे है जिससे जिले स्तर पर एवं राज्यस्तर से सूचना एवं शिकायते बढ़ती ही जा रही है जो की कदाचरण की श्रेणी में आता है, अतरू आपसभी को  चेतावनी दी जाती है कि नियमानुसार ही रेफर फॉर्म भरकर केवल आवश्यक मरीजों को ही रेफर करे। अन्यथा होने वाली कार्यवाही हेतु स्वयं उत्तरदायी होगें।


संनिर्माण कर्मकार कल्याण के हितग्राहियों को कन्या विवाह योजना में हितलाभ दिया जाएगा


श्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में हितग्राहियों की सामाजिक न्यायालय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के प्रावधान अनुसार प्रदाय किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।


डेंगू से बचाव के उपायों का अनुपालन करें - सीएमएचओ

  • 23 मई तक चलेगा जन-जागरूकता पखवाड़ा

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि विदिशा जिले में भी 23 मई तक डेंगू से बचाव के उपायों पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हर स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डेंगू बीमारी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय पर बल दिया गया है। सीएमएचओ डॉ एपी सिंह के द्वारा जारी अपील में कहा गया कि  डेंगू एक खतरनाक बीमारी है, और लापरवाही पर इस बीमारी के कारण जान भी जा सकती है। इसलिए इस बीमारी से सतर्क एवं बचाव के लिए सभी प्रयास किया जाना चाहिए। डेंगू के बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। मच्छर के द्वारा संचारित होने वाला यह बुखार कभी-कभी घातक भी सिद्ध होता है। इसके तीव्र लक्षण कभी-कभी कुछ समय बाद देखे या महसूस किए जाते हैं, हालांकि यदि इनकी समय पर पहचान कर ली जाये, इससे बचाव या उपचार करने में मदद भी मिल सकती है। सीएमएचओ डॉ सिंह ने ने सभी जिलाधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, आम जनमानस, स्वयंसेवी संस्थाओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सभी से अपील की है कि डेंगू बीमारी नियंत्रण इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें।   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाएगा। 9 मई से 23 मई तक जन जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए सभी विभागों से समन्वय एवं सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई एवं स्वच्छता अभियान के तहत कहीं भी पानी ना जमा होने दें तथा कचरा गाड़ी में डेंगू नियंत्रण के संबंध में प्रचार प्रसार संदेश प्रसारित किया जाए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से डेंगू बीमारी नियंत्रण के संबंध में मुनादी आदि कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि डेंगू बीमारी के नियंत्रण के लिए सभी प्रभावी कार्य किए जाएं। हैंड पंप, कुआं एवं अन्य जल स्त्रोतों के पास पानी जमा ना होने दें। कूलर का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य साफ करें। साफ सफाई एवं स्वच्छता से ही डेंगू महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि डेंगू बीमारी डेंगू वायरस से फैलती है जो मादा एडीज मच्छर से फैलती है, सभी के सहयोग एवं सहभागिता से ही नियंत्रण संभव है। उन्होंने समन्वय एवं सहयोग से डेंगू बीमारी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पखवाड़ा में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं।


नेट पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 20 तक


उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लायब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर आदि के रूप में कॅरियर बनाने और अनुसंधान हेतु जूनियर रिसर्च फैलोशिप प्राप्त करने के लिए यूजीसी की नेट एग्जाम उत्तीर्ण करना आवश्यक है। दिसम्बर 2021 एवं जून 2022 के दोनों चक्रों की एनटीए-नेट एग्जाम एक मर्ज कर दी गई है। इसमें सम्मिलित होने के लिए 20 मई ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं। अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किये बिना शीघ्र ही आवेदन कर दें। अभी परीक्षा की तिथि नहीं घोषित की गई है। इस परीक्षा में कुल दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र शिक्षण और अनुसंधान अभिवृत्ति का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र ऐच्छिक विषय का होता है। 


छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रोफाइल पंजीयन अनिवार्य


शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जिले में संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों का संचालन एमपीटॉस्क के द्वारा किया जायेगा। ऐसे छात्र जो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास के द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश लेना चाहते है इसके लिए उन्हें प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। सभी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रोफाइल पंजीयन की अनिवार्यतः को स्पष्ट करते हुए विभाग द्वारा जानकारी दी गयी है कि प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र-छात्राएं अपनी प्रोफाइल पंजीयन कार्य अभी से पूर्ण कर लें ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाएं। छात्रावास में प्रवेश और प्रोफाइल पंजीयन के कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो निराकरण के लिए संबंधित क्षेत्र के छात्रावास अधीक्षक एवं विभागीय मण्डल संयोजक से संपर्क कर किया जा सकता है।


दैनिक वेतनभोगी, श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें निर्धारित


श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना के आधार पर कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने मध्यप्रदेश वित्त विभाग 30 जून 1992 वित्तीय संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 की कंडिका 43 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला मुरैना के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन की दरें निर्धारित की हैं। यह दरें मध्यप्रदेश में विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये निम्न वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन दरें दिनांक 1 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 सितंबर 2022 तक प्रभावशील रहेंगी। अकुशल श्रमिक 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में 2625 रूपये महंगाई 87.50 बढकर अब प्रतिमाह 9125 रूपये प्रतिदिन 304 रूपये वेतन रहेगा। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिक 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में प्रतिमाह 2925 रूपये वेतन है। इस पर 97 रूपये महंगाई भत्ता मिलाकर 9 हजार 982 रूपये प्रतिमाह हो गया है। प्रतिदिन 333 रूपये का वेतन रहेगा। कुशल श्रमिक का 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में 2 हजार 925 इस महंगाई भत्ता 97.50 रूपये प्रतिदिन जोड़कर प्रतिमाह 11 हजार 360 रूपये मिलेगा। प्रतिदिन का 379 रूपये वेतन रहेगा। उच्च कुशल श्रमिक प्रतिमाह 2925 इस पर महंगाई भत्ता 97.50 जोडकर प्रतिमाह 12 हजार 660 रूपये वेतन हो गया है। निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नही की जा सकेगी। अकुशल, अर्धकुशल श्रमिकों की सूची श्रेणियों का कार्यालयीन आदेश क्रमांक, वित्त 3ध्दैनिक वेतनध्96 दिनांक 5 अगस्त 1996 के अनुसार मान्य करने के निर्देश दिये गये हैं। 


स्टॉक घोषणा के मापदण्डों से व्यापारीबंधु अवगत हुए


खाद्य, तेलो, तिलहनों के स्टॉक की घोषणा संबंधी बैठक मंगलवार को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापार नियंत्रण आदेश 2022 की निर्धारित बिन्दुओं पर गहन प्रकाश डाला। इस दौरान पावर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी व्यापारियों को दी गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप विदिशा जिले में भी खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश के परिपालन में जिले के संबंधित व्यापारियों जिसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता एवं रिफायनर, मिलर, कमीशन अभिकर्ता, एक्सट्रेक्टर, आयातक एवं निर्यातक की बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित की गई थी जिसमें विदिशा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष श्री मुन्ना भैया जैन, भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश जैन, अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष श्री राधेश्याम महेश्वरी, श्री सुरेश मोतियानी, श्री रवि तलेजा समेत अन्य व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधिवत संसूचित किया गया है ताकि संबंधितों के खाद्य तेल, तिलहनो के स्टॉक की जानकारियां संस्थानों पर प्रदर्शित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में अवगत कराया गया। इस दौरान बताया गया कि स्टॉक प्रदर्शन आदेश 21 दिसम्बर 2022 तक लागू रहेगा। सम्मिलित खाद्य तेल व तिलहन के तहत सोयाबीन, सरसो वनस्पति, मूंगफली, सनफ्लावर पॉम शामिल किया गया है। स्टॉक सीमा के संबंध में बताया गया कि आवश्यक वस्तु के तहत खाद्य तेल की स्टॉक सीमा अंतर्गत फुटकर व्यापारी 30 कि्ंवटल, थोक व्यापारी 500 कि्ंवटल जबकि बडे पैमाने पर उपभोक्ता फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चयन अंतर्गत 30 कि्ंवटल फुटकर दुकाने व 1000 कि्ंवटल डिपो में स्टॉक भण्डारित कर सकते है। भण्डारण क्षमता 90 दिवस की रहेगी। खाद्य तिलहन के स्टॉक के संबंध में बताया गया कि फुटकर व्यापारी 100 कि्ंवटल, थोक व्यापारी 2000 कि्ंवटल स्टॉक सीमा का भण्डारण कर सकेंगे। बैठक में स्टॉक सीमा के संबंध में छूट किसे रहेगी, जांच करने के अधिकार किसको है, खाद्य तेल, तिलहन व्यापार प्रबंधन इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। बैठक में व्यापारियों की अनेक शंकाओ का समाधान जारी अधिनियम के तहत अपर कलेक्टर के द्वारा किया गया है।

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