बिहार : 14 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 22 जून 2022

बिहार : 14 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई

  • अवैध रूप से आदतन शराब का कारोबार करने वाले एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 14 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई.एक को किया गया जिला बदर एवं अन्य को देनी होगी थाने में नियमित हाजरी

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बिहारशरीफ. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शराब के अवैध कारोबार एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को नकेल कसा जा रहा है.  जिले के 14 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है. लहेरी थाना क्षेत्र के आलमगंज निवासी रोहित कुमार के विरुद्ध भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत लहेरी थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं. विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं. इनके कृत्य से सामजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है.पारित आदेश के आलोक में  रोहित  कुमार को तीन महीने के लिए जिला बदर करते हुए अपनी उपस्थिति प्रतिदिन चौक थाना,पटना सिटी में दर्ज करानी होगी.इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे. बिंद थाना क्षेत्र के बिंद निवासी मनोहर चैधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग अलग कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में मनोहर चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी चुन्नू सपेरा के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में चुन्नू सपेरा को अगले तीन माह तक प्रतिदिन  सोहसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.


बिंद थाना क्षेत्र के बिंद निवासी योगेंद्र  चौधरी   के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में  तीन अलग अलग कांड दर्ज है. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में योगेंद्र चैधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को  सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. हरनौत(गोकुलपुर)थाना क्षेत्र के मीराचक निवासी गुलजारी चैधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत हरनौत(गोकुलपुर) थाना में दो अलग अलग  कांड दर्ज है.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में गुलजारी चैधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को  हरनौत थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सोहसराय थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी निवासी अमित कुमार गुप्ता के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में  दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में अमित कुमार गुप्ता को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को  बिहार थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. एकंगरसराय थाना क्षेत्र के एकंगरसराय-इसलामपुर रोड निवासी कारा उर्फ अर्जुन कुमार  के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं के तहत एकंगरसराय थाना में  तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में कारा उर्फ अर्जुन कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को  इसलामपुर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.


तेलमर थाना क्षेत्र के सोराडीह निवासी विश्वजीत महतो के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम तथा भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं के तहत तेलमर थाना में  चार अलग-अलग कांड दर्ज हैं.विभिन्न आपराधिक घटनाओं के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी आपराधिक कार्य में संलिप्त हैं.पारित आदेश के आलोक में विश्वजीत महतो को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को एकंगरसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. बिंद थाना क्षेत्र के बिंद निवासी मुन्ना चैधरी  के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में मुन्ना चौधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. हरनौत(गोकुलपुर) थाना क्षेत्र के चैरिया निवासी कौशल्या देवी  के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत  (हरनौत)गोकुलपुर थाना में  दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुकी है तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रही है.पारित आदेश के आलोक में कौशल्या देवी को अगले एक माह तक प्रत्येक दो सप्ताह में एक दिन  गोकुलपुर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. हरनौत(गोकुलपुर) थाना क्षेत्र के मीराचक निवासी संजय चौधरी उर्फ रुखिया  के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम  के तहत गोकुलपुर थाना में  दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में संजय चैधरी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार  को  चेरो थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी.


बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी बब्लू सपेरा के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम  के तहत बिहार थाना में  तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं.अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में बब्लू सपेरा को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी संतोष नट के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिहार थाना में  पाँच अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में संतोष नट को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. इस्लामपुर थाना क्षेत्र के नौरंगा निवासी गोलू कुमार  के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इस्लामपुर थाना में  दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं. अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं.पारित आदेश के आलोक में गोलू कुमार को अगले तीन माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को  एकंगरसराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी. सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले निर्धारित अवधि तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा. जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी. समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी. कमल कांत पटेल ने नालंदा के जिलाधिकारी को आवेदन पत्र लिखकर शराब माफियाओं का नाम उल्लेख किया है.उसने कहा है कि सर मेरा भी दिये हुए आवेदन पर कार्रवाई कर दीजिए तो गाँव के सभी लोगों का भलाई होगा.

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