नालंदा : जिलाधिकारी ने आज 10 मामलों की की सुनवाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 24 जून 2022

नालंदा : जिलाधिकारी ने आज 10 मामलों की की सुनवाई

  • * कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

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नालंदा. लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 10 मामले की सुनवाई की गई.इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण के लिए संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया. हरनौत के चेरो निवासी परिवादी शिव कुमार द्वारा उनकी खरीदगी की जमीन की बंदोबस्ती अन्य व्यक्ति के नाम किये जाने का परिवाद दायर किया गया.इस संबंध में लोक प्राधिकार द्वारा बताया गया कि समाहर्त्ता के न्यायालय में बंदोबस्ती अपील वाद दायर है उसके निर्णय के अनुरूप वाद का निवारण किया जाएगा.हिलसा के परिवादी आजाद कुमार द्वारा जमाबंदी कायम नहीं किये जाने की शिकायत दर्ज की गई. इस संबंध में अंचलाधिकारी हिलसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है. एकंगरसराय विशुनपुर के परिवादी श्यामदेव प्रसाद द्वारा उनकी जमीन की जमाबंदी अन्य व्यक्ति के नाम कायम किये जाने के परिवाद के आलोक में उन्हें गलत जमाबन्दी के रद्दीकरण के लिए अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर करने को कहा गया.सकरोठा नगरनौसा के परिवादी द्वारा सुढ़ी नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस मामले के संदर्भ में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गैरमजरूआ आम जमीन पर पूर्व से कायम जमाबन्दी को रद्द करने के लिए कार्रवाई की जा रही है. तदोपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. रटना राजगीर के परिवादी जगत सिंह द्वारा परिमार्जन में खाता,खेसरा एवं रकवा चढ़ाये जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया. इस संबंध में अंचलाधिकारी राजगीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संबंधित प्रविष्टि कर दी गई है.मई हिलसा के परिवादी द्वारा गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर  बंद रास्ता को खुलवाने से संबंधित परिवाद दायर किया गया इस संबंध में उक्त भूमि पर बसे हुए भूमिहीन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त वास स्थल भूमि उपलब्ध कराते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आदेश अंचलाधिकारी हिलसा को दिया गया.अन्य मामलों से संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

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