नगरीय निकाय आम निर्वाचन की अधिसूचना जारी, पहले दिन एक भी नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए आज अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जारी होते ही नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति का कार्य शुरू हुआ है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि विदिशा जिले की तीनो नगरपालिका क्रमशः विदिशा, बासौदा एवं सिरोंज तथा तीनो नगर परिषद क्रमशः लटेरी, शमशाबाद एवं कुरवाई में नाम निर्देशन प्राप्ति के प्रथम दिन एक भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। गौरतलब हो कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन के जारी कार्यक्रम अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि शनिवार 18 जून 2022 की अपरान्ह तीन बजे तक का समय नियत किया गया गया है।
होटल एवं ढाबो स मदिरा जप्त
जांच पड़ताल में पांच बसों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही, 63 हजार एक सौ की वसूली
जिला परिवहन अधिकारी श्री गिरजेश वर्मा के द्वारा यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया गया। विदिशा सागर वायपास सागर मार्ग पर वाहनों की जांच पड़ताल के दौरान पांच यात्री बसों के द्वारा परिवहन शर्तो को पूरा नहीं करने पर उनके विरूद्ध चालानी की कार्यवाही कर उनसे 63 हजार एक सौ रूपए की शमन शुल्क वसूलने की कार्यवाही की गई है।
नॉन रेग्यूलर यूनिक कोड निर्मित करने के निर्देश जारी
मानदेय, मानसेवी एवं अनुदान प्राप्त कर्मचारियों हेतु नॉन रेग्युलर यूनिक कोर्ड निर्मित किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिला कोषालय अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियमित वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों का एम्पलाई कोड रेग्युलर कैटेगरी में एवं मजदूरी व संविदा वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के एम्पलाई कोड नॉन रेग्युलर कैटेगरी में बनाये जाने की सुविधा सर्विस मैटर मॉड्यूल अंतर्गत एम्प्लाई मास्टर प्रोसेस में प्रदान की गई है। ऐसे सेवक जिनका मानदेय अथवा मानवेतन एवं अन्य प्रकार से प्रतिमाह निर्धारित राशि का भुगतान वेडरों के माध्यम से किया जाता है। जैसे आंगनबाडी कार्यकर्ता, कोटवार, होमगार्ड आदि ऐसे समस्त सेवक जिन्हे वेतन अतरिक्त अन्य मद से मानदेय अथवा मानवेतन आदि का भुगतान वेडर बनाकर किया जा रहा है। उनके नॉन रेग्युलर यूनिक एम्पलाई कोड तैयार किया जाना है। उन्होने सभी विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि कर्मचारियों के नॉन यूनिक कोर्ड जून 2022 माह के अंत तक कम्पलिट कर लिये जाये। जिससे जुलाई में देय वेतन का भुगतान एम्प्लाई कोड के माध्यम से हो सकेंगे।
(त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 ) : मतदान करने के लिये 22 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर रहेगा अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की तिथियां जारी कर दी है। इन तिथियों में मतदान करने के लिये मतदाताओं के पास 22 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा।
पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 दस्तावेजों में से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड (गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी), राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्ररी, ब्लेख आदि, विकलांगता का प्रमाणपत्र, निराश्रत प्रमाणपत्र, तेदूपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाणपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्रायविंग लायसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन कार्ड), राज्य, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाणपत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा, आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे पहचान पत्र और स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र मतदान के दौरान उपलब्ध होना चाहिये। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई मतदाता दस्तावेज प्रस्तुत करने पर असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित करने के उपरांत उसे मतपत्र प्रदान कर सकेगा।
शासकीय विज्ञापनों का प्रचार 18 जुलाई तक नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग ने आयुक्त जनसम्पर्क सहित जिलों के समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी किये है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की घोषणानुसार जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसलिये 18 जुलाई2022 तक किसी भी प्रकार के शासकीय विज्ञापन प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण नहीं किये जाये।
अशासकीय पदाधिकारी अब नहीं कर सकेंगे शासकीय वाहनों का उपयोग
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा के साथ पूरे जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। इस अवधि में स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के शासकीय वाहनों तथा अनुबंधित वाहनों का उपयोग अशासकीय पदाधिकारी (जनप्रतिनिधि) नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने संबंधित अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन अथवा विभाग द्वारा अनुबंधित वाहन तत्काल वापस लेने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए अशासकीय पदाधिकारियों के शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में वे वाहन भी शामिल हैं, जो विभाग अथवा संस्था द्वारा किराये पर लिए गए हैं अथवा जिनके किराये तथा ईधन राशि का भुगतान किया जाता है। आवंटित वाहन का दुरूपयोग पाए जाने पर संबंधित कार्यालय के प्रमुख कार्यवाही की जाएगी।
नगरीय निकाय निर्वाचन : आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नगरीय आम निर्वाचन 2022 के तहत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आधी निक्षेप राशि जमा करनी है उन अभ्यर्थियों को संबंधित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। गौरतलब हो कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में जाति प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र दोनो मान्य किए गए थे किन्तु निकाय निर्वाचन में केवल जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें