नयी दिल्ली 15 जुलाई, दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में पोस्ट किए गए आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने जुबैर को सशर्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरने को कहा। साथ ही जुबैर को अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने सरकारी वकील से मामले में दर्ज बयानों की संख्या का ब्योरा देने को कहा। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि जांचकर्ता ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने कहा,“आप ट्वीट और रीट्वीट से नहीं जा सकते। आपको आपराधिक प्रक्रिया संहिता से जाना होगा।” दिल्ली में जमानत मिलने के बाद भी जुबैर उत्तर प्रदेश पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
शनिवार, 16 जुलाई 2022
आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में जुबैर को जमानत
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