नालंदा : आपदा अधिनियम के तहत तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई का निर्देश - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 3 जुलाई 2022

नालंदा : आपदा अधिनियम के तहत तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई का निर्देश

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नालंदा. कतरीसराय में जलजमाव की समस्या के निदान को लेकर जिलाधिकारी ने अस्थावां विधायक, संबंधित विभाग एवं स्थानीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है.जल निकासी के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया. कतरीसराय में जलजमाव की समस्या के संबंध में प्राप्त सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज माननीय विधायक अस्थावां श्री जितेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल राजगीर, प्रखंड के वरीय पदाधिकारी -सह- जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कतरीसराय, अंचलाधिकारी कतरीसराय एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. बताया गया कि कतरीसराय में मेन नाला के अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित है, जिसके कारण जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है.जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जलजमाव की समस्या आपदा की प्रकृति में शामिल है. इसके लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है. इसके आलोक में अंचलाधिकारी कतरीसराय को मेन नाले को अतिक्रमण मुक्त एवं उड़ाही कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल राजगीर को चिन्हित उपयुक्त स्थल पर कल्वर्ट का त्वरित निर्माण करते हुए निर्बाध जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर को स्वयं स्थल भ्रमण कर अपनी देखरेख में कार्य कराने का निर्देश दिया गया.

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