विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 12 जुलाई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 12 जुलाई 2022

विदिशा (मध्य प्रदेश) की खबर 12 जुलाई

निर्भीक होकर करें मतदान - जिला निर्वाचन अधिकारी

  • नगरीय निकायों में द्वितीय चरण के मतदान की सभी तैयारियाँ पूर्ण, मतदानकर्मी मतदान केन्द्रों पर पहुंचे

vidisha-news-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने नगरीय निकाय के द्वितीय चरण तहत विदिशा जिले की नगरपालिका परिषद सिरोंज तथा नगर पंचायत परिषद क्रमशः शमशाबाद, लटेरी एवं कुरवाई के मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कलेक्टर ने कहा है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण की सभी तैयारियाँ पूर्व में ही पूर्ण की जा चुकी है। मतदान 13 जुलाई की  सुबह 7 से सांय 5 बजे तक होगा। मतदान केन्द्रों पर पॉलिंग एजेन्ट और मतदाता किसी भी प्रकार का मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगरीय निकाय के द्वितीय चरण तहत मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु मतदान दलों को मंगलवार 12 जुलाई को सामग्री प्रदाय की गई है सभी मतदान दलों को अपने-अपने मतदान केन्द्रो पर पहुंचने की ओके रिपोर्ट प्राप्त हुई है।


नगरीय निकाय आम निर्वाचन तहत द्वितीय चरण का मतदान आज


नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत द्वितीय चरण का मतदान आज 13 जुलाई की प्रातः सात बजे से शुरू होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार द्वितीय चरण के तहत  द्वितीय चरण तहत विदिशा जिले की नगरपालिका परिषद सिरोंज तथा नगर पंचायत परिषद क्रमशः शमशाबाद, लटेरी एवं कुरवाई के कुल 100 मतदान केन्द्रों पर 71252 मतदाता ईव्हीएम से अपने मतो का प्रयोग करेंगे।

                                
ईव्हीएम से मतदान

नगरीय निकाय आम निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत निकाय क्षेत्र के मतदाता अपने मतो का प्रयोग ईव्हीएम के माध्यम से करेंगे। मतदाता नियत मतदान केन्द्र पर पहुंचकर पार्षद अभ्यर्थियों को ईव्हीएम के माध्यम से मतदान करेंगे। बैलेट यूनिट पर अंतिम अभ्यर्थी के नाम व चुनाव चिन्ह पश्चात नोटा इनमें से कोई नहीं भी अंकित होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि नगर पालिका परिषद सिरोंज एवं नगर परिषद कुरवाई, लटेरी और शमशाबाद में नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु कुल 71252 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। श्रीमती गर्ग ने बताया कि सिरोंज नगर पालिका परिषद हेतु कुल 36711 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें 18883 पुरुष एवं 17827 महिला एवं एक अन्य मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार नगर परिषद कुरवाई हेतु कुल 11465 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जिनमें 5903 पुरुष एवं 5562 महिला मतदाता शामिल हैं। नगर परिषद लटेरी हेतु कुल 14118 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे जिनमें 7242 पुरुष एवं 6873 महिला एवं तीन अन्य मतदाता शामिल हैं। नगर परिषद शमशाबाद हेतु कुल 8958 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिनमें 4528 पुरुष एवं 4430 महिला मतदाता शामिल हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि सफल सुगम मतदान हेतु सिरोंज नगर पालिका परिषद आम निर्वाचन में 47 मतदान केंद्रों हेतु कुल 47 मतदान दल कुल 207 कर्मचारी,  कुरवाई नगर परिषद आम निर्वाचन में 18 मतदान केंद्र हेतु कुल 18 मतदान दल कुल 80 कर्मचारी, लटेरी नगर परिषद आम निर्वाचन में 20 मतदान केंद्र हेतु कुल 20 मतदान दल कुल 88 कर्मचारी तथा शमशाबाद नगर परिषद आम निर्वाचन में 15 मतदान केंद्र हेतु कुल 15 मतदान दल कुल 33 कर्मचारी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं। उक्त दल के परिवहन हेतु सिरोंज नगर पालिका परिषद आम निर्वाचन में कुल 20 वाहन, कुरवाई नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 9 वाहन, लटेरी नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 7 वाहन तथा शमशाबाद नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 8 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नगरीय निकाय के आम निर्वाचन तहत द्वितीय चरण का मतदान ईव्हीएम के माध्यम से सम्पन्न होगा। इस हेतु नगर पालिका परिषद सिरोंज में कुल 47 मतदान केंद्र हेतु 47 ईव्हीएम आवंटित की गई हैं तथा 40 मशीन प्रति वार्ड दो मशीन के मान से रिजर्व में रखी गई है तथा 26 मशीन अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई है आवश्यकता लगने पर जिनका उपयोग किया जाएगा। कुरवाई नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 18 मतदान केंद्र हेतु अट्ठारह ईव्हीएम आवंटित की गई है तथा 15 मशीन प्रति वार्ड एक मशीन के मान से रिजर्व में रखी गई है तथा 14 मशीन अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई हैं। लटेरी नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 20 मतदान केंद्र हेतु 20 ईव्हीएम आवंटित की गई है तथा 15 मशीन प्रति वार्ड एक मशीन के मान से रिजर्व रखी गई है तथा 14 मशीन अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई है। शमशाबाद नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 15 मतदान केंद्र हेतु 15 ईव्हीएम आवंटित की गई है तथा 15 मशीन प्रति वार्ड एक मशीन के मान से रिजर्व में रखी गई है तथा 19 मशीन अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई है। मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्था एवं आदर्श आचरण संहिता का पालन करने हेतु सिरोंज नगर पालिका परिषद आम निर्वाचन में कुल 5 सेक्टर आफिसर, कुरवाई नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 3 सेक्टर ऑफिसर, लटेरी नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 3 सेक्टर ऑफिसर तथा शमशाबाद नगर परिषद आम निर्वाचन में कुल 2 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सिरोंज नगर पालिका परिषद निर्वाचन में 77 पुलिस बल एवं कुरवाई नगर परिषद में 31 पुलिस बल, लटेरी में 32 पुलिस बल, शमशाबाद में 31 पुलिस बल के साथ सिरोंज नगर पालिका परिषद, नगर परिषद क्रमशः कुरवाई, लटेरी शमशाबाद में आवश्यकतानुसार सेक्टर मोबाइल एवं प्रत्येक सेक्टर ऑफिसर के साथ दो वनरक्षक प्रत्येक सेक्टर में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही सिरोंज नगर पालिका परिषद, नगर परिषद क्रमशः कुरवाई, लटेरी, शमशाबाद में आम निर्वाचन हेतु आवश्यकतानुसार होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। 


निकाय मतदान तिथि को सामान्य अवकाश घोषित


कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन मतदान द्वितीय चरण आज बुधवार 13 जुलाई को सम्पन्न होगा। उल्लेखित तिथि को द्वितीय चरण तहत विदिशा जिले की नगरपालिका परिषद सिरोंज तथा नगर पंचायत परिषद क्रमशः शमशाबाद, लटेरी एवं कुरवाई निकाय क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत नगरीय निकाय के जिन निकाय क्षेत्रों में मतदान 13 जुलाई को सम्पन्न होगा उन नगरीय निकाय क्षेत्रों की मतो का गणना कार्य नवीन तिथि के अनुसार अब 20 जुलाई को होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भार्गव ने बताया कि नगरपालिका परिषद सिरोंज की मतो का गणना कार्य बुधवार 20 जुलाई की प्रातः नौ बजे से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। नगर परिषद शमशाबाद की मतो का गणना कार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शमशाबाद में तथा कुरवाई नगर परिषद की मतो का गणना कार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जबकि नगर परिषद लटेरी के मतो का गणना कार्य बुधवार 20 जुलाई को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लटेरी में प्रातः नौ बजे से शुरू होगा। 


अभ्यर्थियों को मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु निर्देश



कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान सहायता बूथ बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी निकाय क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अवगत कराए जाने की व्यवस्था क्रियान्वित कराने के निर्देश अधिकारियों को प्रसारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र के समीप मतदाता सहायता केन्द्र बनाये जाने के संबंध में व्यवस्था निम्नानुसार किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी जिसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर 2 फुट ग 3 फुट तक का रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान पर एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्यर्थी को होगी। आयोग द्वारा जारी इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी एवं इन बूथों की जानकारी पुलिस को दिया जाना अनिवार्य होगा। 


निकाय क्षेत्रों में मतदान के दिन अभ्यथियों द्वारा वाहनो के उपयोग हेतु निर्देश



राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरी निकाय क्षेत्रों में मतदान तिथि के दिन अभ्यर्थियों को वाहन उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए बताया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को लाने एवं लेजाने के लिये निजी या भाड़े के वाहनो के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में ही निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा  विस्तृत निर्देश जारी किए गये है। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक योजना बनाएं जाने पर आयोग ने बल दिया है। अभ्याथियों द्वारा मतदान के दिन अपने हितों के देखभाल के लिये वाहनों के उपयोग का प्रश्न है इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य निर्वाचन आयोग निम्नानुसार निर्देश दिए गए है रू प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता ध् अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा। ( परमिट का प्ररूप वही रहेगा जो निर्वाचन संदर्शिका के अध्याय 13 की कंडिका 6 में दिया गया है।) अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करके परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्कीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को नहीं लाया अथवा ले जाया जाएगा। आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक एवं समस्त रिटर्निग आफिसरों  के संज्ञान में लाने हेतु जिले में प्रबंध सुनिश्चित  किए गए है। 

 

मतदानकर्मियों के लिए मानदेय भुगतान की दरें घोषित 


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 की मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने वाले मतदानकर्मियों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। ततसंबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा अधिकारी द्वारा सामान्य विभाग के पत्र के परिपालन में मानदेय भुगतान संबंधी दरें जारी की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मानदेय भुगतान के संबंध में जारी सूची का हवाला देते हुए बताया कि प्रशिक्षण एवं मतदान दिवस सहित कुल दिवसों के लिए मानदेय की दरे प्राप्त हुई है तदानुसार प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को कुल चार दिवस अर्थात प्रशिक्षण दिवस दो एवं मतदान दिवस दो के लिए कुल 1200 रूपए की राशि मानदेय के रूप में प्रदाय की जाएगी। इसी प्रकार मतदान दल अधिकारी को कुल चार दिवस का मानदेय भुगतान हरेक दिन के लिए 220 रूपए की दर से कुल 880 रूपए, मतदान दल अधिकारी क्रमांक दो को कुल तीन दिवस का मानदेय 220 रूपए प्रतिदिन की दर से कुल 660 रूपए, मतदान दल अधिकारी क्रमांक तीन को कुल तीन दिवस की मानदेय राशि हरेक दिन 220 रूपए के मान से कुल 660 की राशि का भुगतान किया जाएगा। मतदान दल अधिकारी क्रमांक चार चतुर्थ श्रेणी के लिए कुल दो दिवस का मानदेय 125 रूपए की दर से कुल 250 रूपए का भुगतान किया जाएगा जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल अधिकारी को एक मुश्त 800 रूपए का भुगतान किया जाएगा।



आदर्श मतदान केन्द्रों पर सुगम प्रबंध


राज्य निर्वाचन आयोग की पहल पर नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के अन्तर्गत विदिशा जिले में नगरीय निकाय के द्वितीय चरण तहत निकायवार आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए है कि जानकारी देते हुए संबधिम क्षेत्र के एसडीएम द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार नगरपालिका सिरोंज में छह तथा नगर पंचायत परिषद लटेरी एवं शमशाबाद में क्रमशः तीन-तीन जबकि नगर परिषद कुरवाई में दो आदर्श मतदान केन्द्र बनाए गए है। इन मतदान केन्द्र पर आम मतदाताओं को छोड़कर वृद्ध एवं दिव्यांगों के लिये अतिरिक्त सुगम मतदान कराने की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही आदर्श मतदान केन्द्र पर जिन महिलाओं के साथ छोटे-छोटे बच्चे आये हुये थे, उनके लिये गुब्बारों के  प्रबंध किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग  ने बताया कि आदर्श मतदान केन्द्र पर चुनाव आयोग की 16 बिन्दुओं की गाइडलाइन के अनुसार भवन के भू-तल पर मतदान केन्द्र स्थापना, प्रवेश द्वार को सुसज्जित करना जैसे तोरण द्वार, रंगोली, गुब्बारे एवं फूलों से सजाया गया। मतदान परिसर में छायादार प्रतीक्षा कक्ष, बैठने के लिये कुर्सियां, स्वच्छ दरी आदि की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सुगम पहुंच मार्ग, बिजली की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष के लिये पृथक-पृथक लाइन, वरिष्ठ, वृद्ध, बीमार एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान में प्राथमिकता, पृथक-पृथक प्रवेश द्वार एवं निर्गम द्वार, रैम्प की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था, फस्ट एण्ड बॉक्स, मतदान केन्द्र के पास सुविधा केन्द्र की स्थापना, आदर्श मतदान केन्द्र के प्रत्येक मतदाताओं को  मतदाता पर्चियों का वितरण और इसके अतिरिक्त अन्य उपाये जो, उचित समझे गये, उनका उपयोग भी आदर्श मतदान केन्द्र पर किया गया।



श्रम विभाग ने मतदान दिवस को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने के दिये निर्देश


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष-2022 के अनुसार द्वितीय चरण का मतदान आज बुधवार 13 जुलाई 2022 को होगा।    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिवस के अवसर पर संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जायेगी, ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है, उनसे भी  पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाये। संबंधित ग्राम पंचायत के मतदान क्षेत्रों में आने वाले दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर मतदान के दिन को रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे।



मतदान करने के लिये 20 दस्तावेजों में से एक पहचान के तौर पर लाना अनिवार्य


राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन की मतदान  तिथियों में मतदान हेतु मतदाताओं के पास 20 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के तौर पर मतदान केन्द्र पर लाना अनिवार्य रहेगा।


पहचान पत्र होने पर ही मत देने का अधिकार मिलेगा-

मतदान हेतु बीस साक्ष्य मान्य किए गए है उनमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्डध्नीला राशन कार्डध्पीला राशन कार्ड, बैंकध्किसान ध्डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटो युक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन. कार्ड), राज्यध्केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेशध्भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटायुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्चा,  राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव एप जनित ई-फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, बायोमेट्रिक डिवाईस पर आधार नम्बर से पहचान शामिल हैं।
 

सैटेलाइट इमेज आधारित गिरदावरी के संबंध में

 
मौसम खरीफ 2022 से सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी के साथ गुणवत्तापूर्ण गिरदावरी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए किसानों की फसल गिरदावरी कार्य में सहभागिता को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। मौसम खरीफ 2022 हेतु फसल गिरदावरी की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण की जाना है. जिससे ई-उपार्जन, फसल बीमा, फसल ऋण आदि की कार्यवाही में विसंगति उत्पन्न न हो। मौसम खरीफ 2022 से सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की कार्यवाही निम्न प्रक्रियानुसार पूर्ण की जाना है - एमपी किसान एप के माध्यम से फसल स्वघोषणा की जानकारी दर्ज करने हेतु पूर्व से ऑप्शन उपलब्ध है। मौसम खरीफ हेतु सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यथासंभव खसरा नंबरवार फसल गिरदावरी की जानकारी 31 जुलाई 2022 तक उपलब्ध कराई जायेगी सैटेलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की जानकारी सारा एप पर अवलोकन हेतु उपलब्ध होगी। एमपी किसान एप के माध्यम से किसान द्वारा खेत में उपस्थित होकर फसल की जानकारी जियोफस तकनीक अनुसार दर्ज की जा सकती है।जिसकी समय सीमा 15 अगस्त 22 तक नियत की गई है। सेटेलाइट इमेज अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की जानकारी एवं एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज जानकारी समान होने पर जानकारी सीधे सर्वर पर अद्यतन की जायेगी। सेटलाइट इमेज, अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फसल गिरदावरी की जानकारी एवं एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज जानकारी में विसंगति होने पर इन सर्वे नंबर की जानकारी ग्राउंड टूथिंग हेतु पटवारी की सारा एप में उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राउंड दूग हेतु पटवारियों को प्रदत्त सर्व नंबर एवं किसान द्वारा गिरदावरी से शेष सर्वे नंबर की गिरदावरी पटवारी द्वारा जियोफेस तकनीक के आधार पर पूर्ण की जायेगी। मौसस खरीफ के लिए पटवारियों द्वारा गिरदावरी पूर्ण करने हेतु समय-सीमा 31 अगस्त 22 तक रहेगी। मौसम खरीफ के लिए किसानों द्वारा फसल गिरदावरी के संबंध मे आपत्ति की जानकारी दर्ज करने हेतु समय-सीमा 05 सितम्बर 22 तक रहेगी। मौसम खरीफ हेतु  10 सितंबर 22 तक प्राप्त आपत्तियों का निराकरण संबंधित तहसीलदार ,नायब तहसीलदार द्वारा सारा पोर्टल के माध्यम से एवं प्राप्त आपत्ति की लोकेशन एख फसल के फोटो का अवलोकन कर आवश्यक जांच उपरात किया जा सकेगा। मौसम खरीफ हेतु नियत 10सितंबर 22 उपरांत कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा एवं डाटा को लॉक किया जायेगा। उपरोक्तानुसार मौसम खरीफ की गिरदावरी हेतु अधिक से अधिक किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार कर समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।


जाति प्रमाण पत्र हेतु अब समग्र आईडी की अनिवार्यता


समान्य प्रशासन विभाग के नवीन निर्देशानुसार अब जाति प्रमाण पत्रों की सेवाओ के लिये भी समग्र आई.डी.होना अनिवार्य किया गया है। लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि जिले की तहसीलों में स्थापित लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जाति के आवेदन क्रमशःअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछडे़ वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ के मैन्युअल जाति के आवेदन मैन्युअल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मैन्युअल अन्य पिछडे वर्ग मैन्युअल विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ ब्लड रिलेशन जाति के आवेदन ब्लड रिलेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ब्लड रिलेशन अन्य पिछडे वर्ग तथा ब्लड रिलेशन विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ पोर्टल पर इसे लाइव कर दिया गया है।



जिले में अब तक 431.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज


जिले में अब तक 431.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है कि जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेश राम ने बताया कि मंगलवार 12 जुलाई को जिले में 43.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। ज्ञातव्य हो कि जिले की औसत वर्ष 1075.50 मिमी है। गौरतलब हो कि उक्त अवधि में गत वर्ष 264.6 मिमी औषत वर्षा दर्ज हुई थी। तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर मंगलवार 12 जुलाई को दर्ज वर्षा की जानकारी तदानुसार विदिशा में 55 मिमी, बासौदा में 20.2 मिमी, कुरवाई में 29.4, सिरोंज में 8 मिमी, लटेरी में 35 मिमी, ग्यारसपुर में 17 मिमी, गुलाबगंज में 47 मिमी, नटेरन में 118 मिमी एवं शमशाबाद में 66 मिमी तथा पठारी तहसील में 43 मिमी वर्षा दर्ज की गई हैं। तहसीलवार अब तक दर्ज वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है- विदिशा में 597 मिमी, बासौदा में 396.4 मिमी, कुरवाई में 472 मिमी, सिरोंज में 337 मिमी, लटेरी में 279 मिमी, ग्यारसपुर में 482 मिमी, गुलाबगंज में 424 मिमी, नटेरन में 550 मिमी, शमशाबाद में 494 मिमी तथा 12 जुलाई तक पठारी में 284 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।



हर घर तिरंगा अभियान का क्रियान्वयन


भारत सरकार द्वारा 11 से 17 अगस्त 2022 की अवधि में हर घर तिरंगा अभियान के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित करना, जनसामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। उक्त कार्यक्रम का आयोजन विदिशा जिले में भी किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा उपलब्ध कराने हेतु आपूर्ति के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे जिससे आम नागरिक तिरंगे को निर्धारित दर पर क्रय कर सकेंगे। संस्कृति विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हर घर तिरंगा अभियान के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेष मीडिया कैंपेन का आयोजन किया जाएगा। ग्राम स्तर तक दीवार लेखन, होल्डिंग्स, बैनर, पोस्टर स्टेण्डीज आदि के क्षेत्र में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही कला, संस्कृति, खेल राजनीतिक से संबंधित प्रसिद्ध हस्तियों के माध्यम से उक्त आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। झंडे के इतिहास से संबंध में छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन एवं झंडे के इतिहास से संबंधित कहानी एवं प्रसंगों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।



पांच प्रकरणो में आर्थिक मदद जारी, प्रत्येक में चार-चार लाख रूपए की राशि


विदिशा, उपखण्ड अधिकारी श्री गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि आरबीसी के प्रावधानो के तहत नदी में डूबने से मृतक के परिजन को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। विदिशा तहसील के पांच प्रकरणों में क्रमशः चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि मृतक के निकटतम परिजनों को जारी की जा चुकी है। उपखण्ड अधिकारी श्री वर्मा के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि नदी में डूबने से मृतको के परिजनों को जारी आर्थिक सहायता राशि तदानुसार स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा के संजय की मृत्यु उपरांत मृतक की मां आवेदिका श्रीमती भारती वाधवानी को, ग्राम ढोलखेडी के राहुल की मृत्यु उपरांत मृतक की पत्नी सोनम को, अगरिया चौकी गढी गैरतगंज के नारायण की मृत्यु उपरांत मृतक की पत्नी श्रीमती सुनीता को तथा ग्राम अहमदानगर के जगदीश की मृत्यु कुंए में गिरने से डूबकर होने के कारण मृतक की पत्नी लक्ष्मीबाई किरार को और विदिशा शहर के अशोक कुमार जैन की मृत्यु बेतवा नदी में डूबने के कारण मृतक के भाई प्रदीप कुमार जैन सहित पूर्व उल्लेखित परिजनों को क्रमशः चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता जारी की गई है। क्रमांक 96

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